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बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए) – अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (आरआरबी/एसटीसीबी/डीसीसीबी)

वर्तमान के उन सभी 'नो फ्रील' खातों को बीएसबीडीए के रूप में माना जाना चाहिए जो 24 नवंबर 2005 के परिपत्र शबैवि.बीपीडी.परि. सं. 19/13.01.000/2005-06 द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसरण में खोले गए हैं और जिन्‍हें 17 अगस्त 2012 के परिपत्र शबैवि.बीपीडी.परि. सं.5/13.01.000/2012-13 के अनुपालन में बीएसबीडीए में परिवर्तित कर दिया गया है तथा जो उक्‍त परिपत्र के अंतर्गत नए खोले गए हैं।

जी नहीं, 'नो फ्रील' खातों पर 24 नवंबर 2005 के परिपत्र शबैवि.बीपीडी.परि.सं. 19/13.01.000/2005-06 में निहित अनुदेशों के अधिक्रमण में बैंकों को अब अपने सभी ग्राहकों को 'बुनियादी बचत बैंक जमा खाता' प्रदान करने के लिए 17 अगस्त 2012 के परिपत्र शबैवि.बीपीडी.परि. सं. 5/13.01.000/2012-13 द्वारा सूचित किया गया है जिसमें उसमें वर्णित प्रकार से न्‍यूनतम आम सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। बैंकों से अपेक्षित है कि वे अपने वर्तमान के 'नो फ्रील' खातों को'बुनियादी बचत बैंक जमा खाता' में परिवर्तित कर दें।

जी नहीं, व्‍यक्ति एक बैंक में केवल एक ही 'बुनियादी बचत बैंक जमा खाता' रखने के लिए पात्र है।
बुनियादी बचत बैंक जमा खाता' धारी उस बैंक में अन्‍य बचत खाता खोलने के लिए पात्र नहीं है। यदि ग्राहक का उस बैंक में अन्‍य बचत खाता मौजूद हो तो उसे वह खाता 'बुनियादी बचत बैंक जमा खाता' खोलने के 30 दिनों के भीतर बंद कर देना होगा।
जी हां, व्‍यक्ति जिस बैंक में उसका 'बुनियादी बचत बैंक जमा खाता' हो वहां पर मीयादी / सावधि जमा, आवर्ती जमा आदि खाते रख सकता है।
जी नहीं, 'बुनियादी बचत बैंक जमा खाता' को शाखाओं के माध्‍यम से सभी ग्राहकों को उपलब्‍ध सामान्‍य बैंकिंग सेवा के रूप में माना जाना चाहिए।
जी नहीं, बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे व्‍यक्तियों के संबंध में बीएसबीडीए खोलने के लिए आयु और आय मानदंड जैसे प्रतिबंध न लगाएं।

बुनियादी बचत बैंक जमा खाता' लागू करने का उद्देश्‍य निश्चित रूप से रिज़र्व बैंक के वित्‍तीय समावेशन उद्देश्‍यों को आगे बढ़ाने के प्रयासों का भाग है। 24 नवंबर 2005 के परिपत्र शबैवि.बीपीडी.परि.सं. 19/13.01.000/2005-06 द्वारा 'नो फ्रील' के रूप में खोले गए सभी खातों का नाम बदलकर 17 अगस्त 2012 के परिपत्र शबैवि.बीपीडी.परि. सं.5/13.01.000/2012-13 के पैरा 2 में दिए गए अनुदेशों के अनुसार बीएसबीडीए कर दिया जाना चाहिए।

बुनियादी बचत बैंक जमा खाते' पीएमएल अधिनियम और नियमावली के उपबंध की शर्त पर होंगे और उन पर बैंक खाते खोलने के लिए अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) / धन शोधन निवारण (एएमएल) के संबंध में समय-समय पर जारी रिज़र्व बैंक के अनुदेश लागू होंगे। बीएसबीडीए सरलीकृत केवाईसी मानदंडों के साथ भी खोले जा सकेंगे। तथापि, यदि सरलीकृत केवाइसी के आधार पर बीएसबीडीए खोला जाता है तो इन खातों को अतिरिक्‍त रुप से 'बीएसबीडीए – छोटा खाता' माना जाए और इस पर ऐसे खातों के लिए निर्दिष्‍ट की गई 01 जुलाई 2013 के हमारे मास्टर परिपत्र सं.शबैवि.बीपीडी(पीसीबी)माप.सं.16/12.05.001/2013-14 के अनुच्छेद 2.6(iii) में उल्लिखित शर्तें लागू होंगी।

जी नहीं, बीएसबीडीए ग्राहक उसी बैंक में कोई अन्‍य बचत बैंक खाता नहीं रख सकता है। यदि 'बुनियादी बचत बैंक जमा खाता' सरलीकृत केवाइसी मानदंडों के आधार पर खोला जाता है, तो इस खाते को अतिरिक्‍त रूप से एक 'छोटा खाता' के रूप में माना जाएगा और इस पर ऐसे खातों के लिए निर्धारित शर्तें लागू होंगी जो "अपने ग्राहक को जानिए / धन शोधन निवारण/ आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध / पीएमएलए 2002 के अंतर्गत बैंकों का दायित्व" पर 01 जुलाई 2013 के हमारे मास्टर परिपत्र सं. शबैवि.बीपीडी(पीसीबी) माप.सं.16/12. 05.001/2013-14 के अनुच्छेद 2.6(iii) में उल्लिखित है।

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: दिसंबर 11, 2022

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