अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न - आरबीआई - Reserve Bank of India
बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए) – अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (आरआरबी/एसटीसीबी/डीसीसीबी)
दिनांक 16 दिसंबर 2010 की भारत सरकार अधिसूचना में अधिसूचित प्रकार से बीएसबीडीए-छोटा खाता निम्नलिखित शर्तों पर होंगे :
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ऐसे खातों में कुल क्रेडिट एक वर्ष में एक लाख रूपए से अधिक न हो।
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खातों में अधिकतम शेष किसी भी समय पचास हजार रूपए से अधिक नहीं होना चाहिए।
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किसी महीने में नकद आहरणों और अंतरणों के रूप में कुल नामे (डेबिट) दस हजार रूपए से अधिक नहीं होना चाहिए।
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सामान्य केवाइसी औपचारिकताएं पूरी किए बिना विदेशी प्रेषण (रेमिटेंस) छोटे खातों में जमा (क्रेडिट) नहीं किया जा सकेगा।
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छोटे खाते प्रारंभ में 12 महीनों की अवधि के लिए वैध होते हैं जिन्हें यदि व्यक्ति आधिकारिक रूप से वैध प्रलेख के लिए आवेदन करने का प्रमाण प्रस्तुत करें तो और 12 महीनों के लिए बढ़ाया जा सकता है।
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छोटे खाते बैंकों की केवल सीबीएस सहबद्ध शाखाओं में ही अथवा ऐसी शाखाओं में खोले जा सकते हैं जहां शर्तों को पूरा किए जाने की व्यक्ति द्वारा (मैन्युअली)निगरानीकरनासंभवहै।
बैंकों को बीएसबीडीए खोलते समय ऐसे ग्राहकों को एटीएम डेबिट कार्ड, एटीएम पिन और उससे जुड़े जोखिम के बारे में जानकारी देनी चाहिए। तथापि, यदि ग्राहक एटीएम डेबिट कार्ड न रखना
चाहता हो तो बैंकों को ऐसे ग्राहकों को जबरन एटीएम डेबिट कार्ड देने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, यदि ग्राहक एटीएम डेबिट कार्ड रखना चाहता हो तो बैंक अपने अन्य ग्राहकों को एटीएम डेबिट कार्ड और पिन सौंपने के लिए अपनाई जा रही पद्धति अपनाते हुए सुरक्षित सुपुर्दगी चैनलों के माध्यम से बीएसबीडीए ग्राहकों को वह उपलब्ध कराए।
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: दिसंबर 11, 2022