अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न - आरबीआई - Reserve Bank of India
उपकरण आधारित टोकनाइजेशन - कार्ड लेनदेन
उत्तर: टोकनकरण और डी-टोकनाइजेशन केवल अधिकृत कार्ड नेटवर्क या कार्ड जारीकर्ता द्वारा ही किया जा सकता है। भारत में संचालन के लिए आरबीआई द्वारा अधिकृत कार्ड नेटवर्कों की सूची आरबीआई की वेबसाइट /en/web/rbi/-/publications/certificates-of-authorisation-issued-by-the-reserve-bank-of-india-under-the-payment-and-settlement-systems-act-2007-for-setting-up-and-operating-payment-system-in-india-12043 लिंक पर उपलब्ध है।
उत्तर: अधिक जानकारी आरबीआई द्वारा जारी निम्नलिखित परिपत्रों - DPSS.CO.PD No.1463/02.14.003/2018-19 दि. जनवरी 8, 2019, CO.DPSS.POLC.No.S-469/02-14-003/2021-22 दि. अगस्त 25, 2021 तथा CO.DPSS.POLC.No.S-516/02-14-003/2021-22 दि. सितंबर 07, 2021 में पाई जा सकती है।
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: दिसंबर 11, 2022