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उपकरण आधारित टोकनाइजेशन - कार्ड लेनदेन

उत्तर: टोकनाइजेशन वास्तविक कार्ड विवरण को "टोकन" नामक एक वैकल्पिक कोड के साथ बदलने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है, जो कि कार्ड, टोकन अनुरोधकर्ता (यानी वह इकाई जो कार्ड के टोकनाइजेशन के लिए ग्राहक से अनुरोध स्वीकार करती है और इसे संबंधित टोकन जारी करने के लिए कार्ड नेटवर्क को भेजती है) और उपकरण (इसके बाद "पहचाने गए उपकरण" के रूप में संदर्भित) का अद्वितीय संयोजन होगा।
उत्तर: टोकन को वापस वास्तविक कार्ड विवरण में बदलने को डी-टोकनाइजेशन के रूप में जाना जाता है।
उत्तर: एक टोकनयुक्त कार्ड लेनदेन को सुरक्षित माना जाता है क्योंकि लेनदेन प्रसंस्करण के दौरान वास्तविक कार्ड विवरण व्यापारी के साथ साझा नहीं किया जाता है।
उत्तर: कार्ड धारक टोकन अनुरोधकर्ता द्वारा प्रदान किए गए ऐप पर एक अनुरोध करके कार्ड को टोकनयुक्त कर सकता है। टोकन अनुरोधकर्ता इस अनुरोध को कार्ड नेटवर्क को अग्रेषित करेगा, जो कार्ड जारीकर्ता की सहमति से, कार्ड, टोकन अनुरोधकर्ता और उपकरण के संयोजन के अनुरूप टोकन जारी करेगा।
उत्तर: इस सेवा का लाभ उठाने के लिए ग्राहक को कोई शुल्क नहीं देना होगा।
उत्तर: सभी उपयोग के मामलों / चैनलों (जैसे, संपर्क रहित कार्ड लेनदेन, क्यूआर कोड, ऐप आदि के माध्यम से भुगतान) के लिए मोबाइल फोन और / या टैबलेट के माध्यम से टोकननाइजेशन की अनुमति दी गई है।
उत्तर: टोकननाइजेशन की सुविधा उपभोक्ता उपकरणों जैसे मोबाइल फोन, टैबलेट, लैपटॉप, डेस्कटॉप, पहनने योग्य (कलाई घड़ी, बैंड, आदि), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) उपकरणों आदि पर उपलब्ध है।

उत्तर: टोकनकरण और डी-टोकनाइजेशन केवल अधिकृत कार्ड नेटवर्क या कार्ड जारीकर्ता द्वारा ही किया जा सकता है। भारत में संचालन के लिए आरबीआई द्वारा अधिकृत कार्ड नेटवर्कों की सूची आरबीआई की वेबसाइट /en/web/rbi/-/publications/certificates-of-authorisation-issued-by-the-reserve-bank-of-india-under-the-payment-and-settlement-systems-act-2007-for-setting-up-and-operating-payment-system-in-india-12043 लिंक पर उपलब्ध है।

उत्तर: आम तौर पर, एक टोकन कार्ड लेनदेन में, शामिल पक्ष / हितधारक व्यापारी, व्यापारी के अधिग्रहणकर्ता, टोकन सेवा प्रदाता (कार्ड भुगतान नेटवर्क या कार्ड जारीकर्ता), टोकन अनुरोधकर्ता, जारीकर्ता और ग्राहक होते हैं। हालांकि, संकेतित संस्थाओं के अलावा कोई अन्य संस्था भी लेनदेन में भाग ले सकती है।
उत्तर: वास्तविक कार्ड डेटा, टोकन और अन्य प्रासंगिक विवरण टोकन सेवा प्रदाता (कार्ड भुगतान नेटवर्क या कार्ड जारीकर्ता) द्वारा सुरक्षित ढंग से संग्रहीत किए जाते हैं। टोकन अनुरोधकर्ता प्राथमिक खाता संख्या (पैन), यानी कार्ड नंबर, या कोई अन्य कार्ड विवरण संग्रहीत नहीं कर सकता है। कार्ड नेटवर्कों को सुरक्षा और संरक्षा के लिए, जो कि अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं / विश्व स्तर पर स्वीकृत मानकों के अनुरूप है, टोकन अनुरोधकर्ता को प्रमाणित कराना भी अनिवार्य है।
उत्तर: नहीं, ग्राहक यह चुन सकता है कि उसके कार्ड को टोकनाइज किया जाए या नहीं।
उत्तर: ग्राहकों के पास किसी विशिष्ट उपयोग के मामले, यानी कॉन्टैक्ट लेस, क्यूआर कोड आधारित, इन-ऐप भुगतान आदि, के लिए अपने कार्ड को रजिस्टर / डी-रजिस्टर करने का विकल्प होता है।
उत्तर: टोकनाइजेशन अनुरोध के लिए पंजीकरण केवल अतिरिक्त प्रमाणीकरण कारक (एएफए) के माध्यम से स्पष्ट ग्राहक सहमति के साथ किया जाता है, न कि चेक बॉक्स, रेडियो बटन आदि के एक बलपूर्वक / डिफ़ॉल्ट / स्वचालित चयन के माध्यम से। ग्राहक को उपयोग के मामले का चयन करना और सीमा निर्धारित करने का भी विकल्प दिया जाएगा।
उत्तर: ग्राहकों के पास टोकेनाइज्ड कार्ड लेनदेन के लिए प्रति लेनदेन और दैनिक लेनदेन सीमा निर्धारित और संशोधित करने का विकल्प है।
उत्तर: एक ग्राहक कितने भी कार्डों के टोकनाइजेशन के लिए अनुरोध कर सकता है। लेनदेन करने के लिए, ग्राहक टोकन अनुरोधकर्ता ऐप के साथ पंजीकृत किसी भी कार्ड का उपयोग करने के लिए नि‍र्बाध होगा।
उत्तर: कोई भी लेनदेन करने के लिए, ग्राहक टोकन अनुरोधकर्ता ऐप के साथ पंजीकृत किसी भी कार्ड का उपयोग करने के लिए नि‍र्बाध होगा।
उत्तर: एक ग्राहक कितने भी उपकरण पर अपने कार्ड के टोकनाइजेशन के लिए अनुरोध कर सकता है।
उत्तर: सभी शिकायतें कार्ड जारीकर्ताओं को की जानी चाहिए। कार्ड जारीकर्ता को यह सुनिश्चित करना है कि "पहचाने गए उपकरण" के नुकसान या किसी अन्य ऐसी घटना की रेपोर्टिंग के लिए ग्राहकों के पास आसान अभिगम हो, जो कि टोकन को अनधिकृत उपयोग के लिए अरक्षित छोड़ दे।
उत्तर: जोखिम धारणा आदि के आधार पर, कार्ड जारीकर्ता यह निर्णय ले सकते हैं कि उनके द्वारा जारी कार्डों को टोकन अनुरोधकर्ता द्वारा पंजीकृत करने की अनुमति दी जाए या नहीं।

उत्तर: अधिक जानकारी आरबीआई द्वारा जारी निम्नलिखित परिपत्रों - DPSS.CO.PD No.1463/02.14.003/2018-19 दि. जनवरी 8, 2019, CO.DPSS.POLC.No.S-469/02-14-003/2021-22 दि. अगस्त 25, 2021 तथा CO.DPSS.POLC.No.S-516/02-14-003/2021-22 दि. सितंबर 07, 2021 में पाई जा सकती है।

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: दिसंबर 11, 2022

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