अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न - आरबीआई - Reserve Bank of India
उपकरण आधारित टोकनाइजेशन - कार्ड लेनदेन
उत्तर: टोकनकरण और डी-टोकनाइजेशन केवल अधिकृत कार्ड नेटवर्क या कार्ड जारीकर्ता द्वारा ही किया जा सकता है। भारत में संचालन के लिए आरबीआई द्वारा अधिकृत कार्ड नेटवर्कों की सूची आरबीआई की वेबसाइट /en/web/rbi/-/publications/certificates-of-authorisation-issued-by-the-reserve-bank-of-india-under-the-payment-and-settlement-systems-act-2007-for-setting-up-and-operating-payment-system-in-india-12043 लिंक पर उपलब्ध है।
उत्तर: अधिक जानकारी आरबीआई द्वारा जारी निम्नलिखित परिपत्रों - DPSS.CO.PD No.1463/02.14.003/2018-19 दि. जनवरी 8, 2019, CO.DPSS.POLC.No.S-469/02-14-003/2021-22 दि. अगस्त 25, 2021 तथा CO.DPSS.POLC.No.S-516/02-14-003/2021-22 दि. सितंबर 07, 2021 में पाई जा सकती है।
ये अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा केवल सूचना और सामान्य मार्गदर्शन उद्देश्यों के लिए जारी किए जाते हैं। इसके आधार पर की गई कार्रवाइयों और / या निर्णयों के लिए बैंक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। स्पष्टीकरण या व्याख्या के लिए, यदि कोई हो, तो बैंक द्वारा समय-समय पर जारी प्रासंगिक परिपत्रों और अधिसूचनाओं द्वारा निर्देशित हो सकते है।
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: दिसंबर 11, 2022