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हरित जमाराशियों के अंगीकरण हेतु ढांचा

'हरित जमाराशियों के अंगीकरण हेतु ढांचा' पर 11 अप्रैल, 2023 का परिपत्र

उत्तर: यह अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि आरई अपने ग्राहकों से हरित जमाराशि जुटाने का इरादा रखते हैं तो उन्हें इसमें निर्धारित ढांचे का पालन करना चाहिए।

उत्तर: (ए) नीचे दिए गए मौजूदा दिशानिर्देश आरई को हरित जमाराशि पर अलग-अलग ब्याज दर की पेशकश करने की अनुमति नहीं देते हैं:

(बी) आरई अपने ग्राहकों को आय के आवंटन/उपयोग की परवाह किए बिना सहमत नियमों और शर्तों और उपरोक्त निर्देशों के अनुसार हरित जमाराशि पर ब्याज का भुगतान करेंगे। (सी) हरित जमाराशि की समयपूर्व निकासी पर कोई प्रतिबंध नहीं है, हालांकि, आरई को ऊपर उल्लिखित मौजूदा दिशानिर्देशों का पालन करना होगा। इसके अलावा, समय से पहले निकासी का हरित जमाराशि की आय का उपयोग करके शुरू की गई गतिविधियों/परियोजनाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

उत्तर: (ए) मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार चलनिधि लिखत लेवल 1 उच्च गुणवत्ता वाली चलनिधि आस्ति हैं।

(बी) आरई अस्थायी रूप से हरित जमाराशि की आय, हरित गतिविधियों/परियोजनाओं के लिए लंबित आवंटन, एक वर्ष तक की अधिकतम परिपक्वता वाले चलनिधि लिखतों में बनाए रख सकते हैं (इसे वित्तीय ढांचा (फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क) (एफएफ) के तहत निर्दिष्ट करना होगा)।

(सी) ढांचे में हरित गतिविधियों/परियोजनाओं के लिए आय के गैर-आवंटन के लिए किसी दंड की परिकल्पना नहीं की गई है; हालाँकि, यह पर्यवेक्षी समीक्षा के अधीन होगा।

उत्तर: (ए) यह ढांचा आरई द्वारा 01 जून, 2023 को या उसके बाद जुटाई गई हरित जमाराशि के लिए लागू है।

(बी) आरई ऐसा नहीं कर सकते कि पहले हरित गतिविधियों/परियोजनाओं को वित्तपोषित करेंऔर उसके बाद हरित जमाराशि जुटाएँ।

उत्तर: (ए) हां, ढांचे के तहत वित्तपोषित हरित गतिविधियों/परियोजनाओं को प्राथमिकता क्षेत्र के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है, यदि वे समय -समय पर यथासंशोधित आरबीआई के प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) दिशानिर्देशों [मास्टर निदेश विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.5/04.09.01/2020-21 दिनांक 04 सितम्बर 2020] में निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

(बी) चूंकि ढांचे में सूचीबद्ध गतिविधियां/परियोजनाएं वही हैं जो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स (एसजीआरबी) ढांचे में दर्शाई गई हैं, एसजीआरबी में आरई द्वारा निवेश ढांचे के तहत कवर किया गया है।

उत्तर: समय-समय पर संशोधित, 19 अप्रैल, 2022 को बैंकों द्वारा चालू खाते और सीसी/ओडी खाते खोलने पर समेकित परिपत्र में निहित अनुदेशों के अधीन, बैंकों को हरित जमाराशि के बदले ग्राहकों को ओवरड्राफ्ट सुविधा प्रदान करने की अनुमति है।

उत्तर: ढांचे के तहत जुटाई गई जमाराशियों को निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 और उसके तहत बनाए गए विनियमों, समय-समय पर किए गए संशोधनों के अनुसार डीआईसीजीसी द्वारा कवर किया जाता है।

उत्तर: आरई वित्तीय ढांचे की बाह्य समीक्षा, तृतीय-पक्ष सत्यापन/आश्वासन और हरित गतिविधियों/परियोजनाओं के प्रभाव आकलन के लिए किसी भी उपयुक्त और प्रतिष्ठित घरेलू/अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी को नियोजित कर सकते हैं।

उत्तर: आरई को अपनी वेबसाइट पर एफएफ (एफएफ के कार्यान्वयन से पहले) पर बाह्य समीक्षक की राय के साथ एफएफ प्रकाशित करने की आवश्यकता है। एफएफ को दो बार यानी एक बार बाह्य समीक्षा से पहले और दूसरा बाद में प्रकाशित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

उत्तर: वर्ष के दौरान जुटाई गई हरित जमाराशि की वास्तविक राशि और ऐसे निधि के उपयोग का प्रकटीकरण ढांचे के अनुबंध 2 के अनुसार किया जाना चाहिए।

उत्तर: 01 जून 2023 के बाद भारत में जुटाई गई हरित जमाराशि की ढांचे के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, विदेशी बैंक हरित जमाराशि पर एक सामान्य वैश्विक नीति बना सकते हैं।

उत्तर: नहीं, मौजूदा ढांचा हरित जमाराशि को केवल भारतीय रुपये में मूल्यवर्गित करने की अनुमति देता है।

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: दिसंबर 11, 2022

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