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राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण प्रणाली (एनईएफटी)

उत्‍तर: विप्रेषक द्वारा अपने आवेदन/निर्देश में लिखे/दिए गए खाता संख्‍या को क्रेडिट दिया जाता है। लाभार्थी के खाते में क्रेडिट केवल खाता संख्या के आधार पर जारी किया जाता है। ग्राहक को सही खाता संख्या लिखने की जिम्मेदारी है। प्रवर्तक/प्रेषक को एनईएफटी प्रेषण निर्देश/आवेदन में लाभार्थी का सही खाता संख्या प्रदान करने में उचित सावधानी बरतनी चाहिए।

उत्तर: विवादित लेन-देन के विवरण के साथ आप अपने बैंक के शिकायत निवारण प्रकोष्ठ से संपर्क कर सकते हैं। यदि 30 दिनों के भीतर आपकी शिकायत का समाधान नहीं होता है, तो आप "रिज़र्व बैंक-एकीकृत लोकपाल योजना (आरबी-आईओएस 2021)" के तहत शिकायत कर सकते हैं। आरबी-आईओएस 2021 ग्राहकों को इसमें निर्दिष्ट आरबीआई विनियमित संस्थाओं के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए एकल संदर्भ बिंदु प्रदान करता है। आरबी-आईओएस, 2021 आरबीआई की वेबसाइट पर निम्नलिखित पथ पर उपलब्ध है:/documents/87730/39016390/RBIOS2021_121121.pdf

उत्तर: शिकायतें https://cms.rbi.org.in पर ऑनलाइन या समर्पित ई-मेल के माध्यम से दर्ज की जा सकती हैं या आरबीआई, चौथी मंजिल, सेक्टर 17, चंडीगढ़ - 160 017 में स्थापित 'केंद्रीकृत रसीद और प्रसंस्करण केंद्र' को भौतिक मोड में निम्नलिखित पथ /documents/87730/38689832/RBIOS2021_12112021_A.pdf. पर दिए गए प्रारूप में भेजी जा सकती है। एक टोल-फ्री नंबर - 14448 (सुबह 9:30 बजे से शाम 5:15 बजे तक) - बहुभाषी समर्थन के साथ शिकायत दर्ज करने और शिकायत निवारण पर जानकारी दर्ज करने में सहायता लेने के लिए ग्राहकों के लिए भी उपलब्ध है।

उत्तर: सुरक्षित और सुरक्षित डिजिटल भुगतान सुनिश्चित करने के तरीकों के बारे में जानकारी के लिए आरबीआई का वेबपेज "आरबीआई कहता है" /hi/web/rbi/rbi-kehta-hai पर देखा जा सकता है। इसके अलावा, आरबीआई ने डिजिटल लेनदेन के उपयोगकर्ताओं के लिए बीई (अ) वेयर नामक एक पत्रिका भी लॉन्च की है, जिसे /documents/87730/39016390/BEAWARE07032022.pdf पर देखा जा सकता है।

उत्तर: आरबीआई की वेबसाइट /hi/web/rbi/faq-page-2?ddm__keyword__26256231__FaqDetailPage2Title_en_US=Legal Entity Identifier (LEI) for Large Value Transactions in Centralised Payment Systems पर "केंद्रीकृत भुगतान प्रणालियों में बड़े मूल्य के लेनदेन के लिए कानूनी इकाई पहचानकर्ता (एलईआई)" पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न देखे जा सकते हैं।


ये अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केवल सूचना और सामान्य मार्गदर्शन उद्देश्यों के लिए जारी किए जाते हैं। उसके आधार पर की गई कार्रवाई और/या लिए गए निर्णयों के लिए बैंक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। स्पष्टीकरण या व्याख्या के लिए, यदि कोई हो, तो बैंक द्वारा समय-समय पर जारी प्रासंगिक परिपत्रों और अधिसूचनाओं द्वारा निर्देशित हो सकते है।

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: दिसंबर 11, 2022

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