प्रेस प्रकाशनियां - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं और देश के नागरिकों को प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं को दो अलग-अलग शीर्षकों, अर्थात विनियामक अनुमोदन के लिए समय- सीमा और नागरिक चार्टर के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं और देश के नागरिकों को प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं को दो अलग-अलग शीर्षकों, अर्थात विनियामक अनुमोदन के लिए समय- सीमा और नागरिक चार्टर के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है।
₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों को वापस लेना – स्थिति
भारतीय रिज़र्व बैंक नेके माध्यम से ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों को संचलन से वापस लेने की घोषणा की थी। ₹2000 के बैंकनोटों को वापस लेने संबंधी स्थिति को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर प्रकाशित किया जाता रहा है। इस संबंध में पिछली प्रेसको प्रकाशित की गई थी।
₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों को वापस लेना – स्थिति
भारतीय रिज़र्व बैंक नेके माध्यम से ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों को संचलन से वापस लेने की घोषणा की थी। ₹2000 के बैंकनोटों को वापस लेने संबंधी स्थिति को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर प्रकाशित किया जाता रहा है। इस संबंध में पिछली प्रेसको प्रकाशित की गई थी।
अस्थिर दर वाले बचत बॉण्ड, 2020 (कर योग्य) - एफ़आरएसबी 2020 (टी) पर भारत सरकार की दिनांक 26 जून 2020 की अधिसूचना एफ़.संख्या.4(10)-बी(डब्ल्यूएंडएम)/2020 के पैरा 13 (ii) के अनुसार, 1 जनवरी 2021 से बॉण्ड के कूपन/ ब्याज दर को छमाही आधार पर पुनर्निर्धारित किया जाएगा और कूपन/ ब्याज दर को प्रचलित राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) दर से अधिक (+) 35 बीपीएस के स्प्रेड पर निर्धारित किया जाएगा।
अस्थिर दर वाले बचत बॉण्ड, 2020 (कर योग्य) - एफ़आरएसबी 2020 (टी) पर भारत सरकार की दिनांक 26 जून 2020 की अधिसूचना एफ़.संख्या.4(10)-बी(डब्ल्यूएंडएम)/2020 के पैरा 13 (ii) के अनुसार, 1 जनवरी 2021 से बॉण्ड के कूपन/ ब्याज दर को छमाही आधार पर पुनर्निर्धारित किया जाएगा और कूपन/ ब्याज दर को प्रचलित राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) दर से अधिक (+) 35 बीपीएस के स्प्रेड पर निर्धारित किया जाएगा।
राज्य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का पूर्ण परिणाम
01 जुलाई 2025 को आयोजित राज्य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का परिणाम निम्नानुसार है:
(राशि ₹ करोड़ में)
आंध्र प्रदेश 2035 आंध्र प्रदेश 2037 असम 2035 गुजरात 2033
अधिसूचित राशि 1000
राज्य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का पूर्ण परिणाम
01 जुलाई 2025 को आयोजित राज्य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का परिणाम निम्नानुसार है:
(राशि ₹ करोड़ में)
आंध्र प्रदेश 2035 आंध्र प्रदेश 2037 असम 2035 गुजरात 2033
अधिसूचित राशि 1000
राज्य सरकार प्रतिभूतियों की प्रतिफल/ मूल्य आधारित नीलामी का परिणामक्र. सं राज्य अधिसूचित राशि
(₹ करोड़) स्वीकृत राशि
(₹ करोड़) कट-ऑफ मूल्य (₹)/ प्रतिफल (%) अवधि
(वर्ष)
राज्य सरकार प्रतिभूतियों की प्रतिफल/ मूल्य आधारित नीलामी का परिणामक्र. सं राज्य अधिसूचित राशि
(₹ करोड़) स्वीकृत राशि
(₹ करोड़) कट-ऑफ मूल्य (₹)/ प्रतिफल (%) अवधि
(वर्ष)
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार (आईटीबीएस) पर सर्वेक्षण के 2024-25 दौर की शुरुआत की। वर्ष 2006-07 के बाद से प्रतिवर्ष आयोजित किए जाने वाला यह सर्वेक्षण भारतीय बैंकों की विदेशों में कार्यरत शाखाओं/सहायक संस्थाओं/ संयुक्त उद्यमों और विदेशी बैंकों की भारत में कार्यरत शाखाओं/सहायक संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है, जो ग्राहकों से वसूल किए जाने वाले सुस्पष्ट/ अंतर्निहित शुल्क/ कमीशन पर आधारित है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार (आईटीबीएस) पर सर्वेक्षण के 2024-25 दौर की शुरुआत की। वर्ष 2006-07 के बाद से प्रतिवर्ष आयोजित किए जाने वाला यह सर्वेक्षण भारतीय बैंकों की विदेशों में कार्यरत शाखाओं/सहायक संस्थाओं/ संयुक्त उद्यमों और विदेशी बैंकों की भारत में कार्यरत शाखाओं/सहायक संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है, जो ग्राहकों से वसूल किए जाने वाले सुस्पष्ट/ अंतर्निहित शुल्क/ कमीशन पर आधारित है।
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 6,12,012.57 5.41 3.50-5.80 I. मांग मुद्रा 13,225.85 5.50 4.75-5.70 II. ट्राइपार्टी रेपो 3,96,463.00 5.42 5.10-5.52 III. बाज़ार रेपो 2,00,456.17 5.38 3.50-5.75 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 1,867.55 5.67 5.64-5.80 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 62.73 5.19 5.00-5.25 II. मीयादी मुद्रा@@ 250.00 - 5.80-5.80 III. ट्राइपार्टी रेपो 7,727.30 5.52 5.25-5.70
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 6,12,012.57 5.41 3.50-5.80 I. मांग मुद्रा 13,225.85 5.50 4.75-5.70 II. ट्राइपार्टी रेपो 3,96,463.00 5.42 5.10-5.52 III. बाज़ार रेपो 2,00,456.17 5.38 3.50-5.75 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 1,867.55 5.67 5.64-5.80 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 62.73 5.19 5.00-5.25 II. मीयादी मुद्रा@@ 250.00 - 5.80-5.80 III. ट्राइपार्टी रेपो 7,727.30 5.52 5.25-5.70
सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 6 अक्तूबर 2017 की अधिसूचना एफ.सं. 4(25)–(डब्ल्यूएंडएम)/2017 (एसजीबी 2017-18 शृंखला XIV - जारी करने की तारीख 1 जनवरी 2018) और दिनांक 8 अक्तूबर 2018 की अधिसूचना एफ.सं. 4(22)–बी(डब्ल्यूएंडएम)/2018 (एसजीबी 2018-19 शृंखला IV - जारी करने की तारीख 1 जनवरी 2019) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड के समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखला के समय-पूर्व मोचन की अगली देय तिथि 1 जुलाई 2025 होगी।
सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 6 अक्तूबर 2017 की अधिसूचना एफ.सं. 4(25)–(डब्ल्यूएंडएम)/2017 (एसजीबी 2017-18 शृंखला XIV - जारी करने की तारीख 1 जनवरी 2018) और दिनांक 8 अक्तूबर 2018 की अधिसूचना एफ.सं. 4(22)–बी(डब्ल्यूएंडएम)/2018 (एसजीबी 2018-19 शृंखला IV - जारी करने की तारीख 1 जनवरी 2019) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड के समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखला के समय-पूर्व मोचन की अगली देय तिथि 1 जुलाई 2025 होगी।
भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹32,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए दो दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (निर्गम/ पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। क्र. सं. प्रतिभूति चुकौती की तारीख अधिसूचित राशि (₹ करोड़) भारत सरकार की विशिष्ट अधिसूचना नीलामी की तारीख भुगतान की तारीख 1 नई जीएस 2040 07 जुलाई 2040 16,000 एफ़ सं. 4(1)-बी (डब्ल्यूएंडएम)/ 2025 दिनांकित 30 जून2025 04 जुलाई 2025 (शुक्रवार) 07 जुलाई 2025 (सोमवार) 2 6.90% जीएस 2065 15 अप्रैल 2065 16,000 कुल 32,000 2. भारत सरकार के पास उपरोक्त प्रत्येक प्रतिभूति में ₹2,000 करोड़ की सीमा तक, अतिरिक्त अभिदान बनाए रखने का विकल्प होगा। 3. इन प्रतिभूतियों की बिक्री भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई- 400001 के माध्यम से होगी। यह बिक्री उपर्युक्त निर्दिष्ट ‘विशिष्ट अधिसूचना’ में उल्लिखित नियमों और शर्तों और दिनांक 26 मार्च 2025 की सामान्य अधिसूचना एफ.सं.4(2)–बी(डब्ल्यूएंडएम)/2018 के अनुसार की जाएगी।
भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹32,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए दो दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (निर्गम/ पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। क्र. सं. प्रतिभूति चुकौती की तारीख अधिसूचित राशि (₹ करोड़) भारत सरकार की विशिष्ट अधिसूचना नीलामी की तारीख भुगतान की तारीख 1 नई जीएस 2040 07 जुलाई 2040 16,000 एफ़ सं. 4(1)-बी (डब्ल्यूएंडएम)/ 2025 दिनांकित 30 जून2025 04 जुलाई 2025 (शुक्रवार) 07 जुलाई 2025 (सोमवार) 2 6.90% जीएस 2065 15 अप्रैल 2065 16,000 कुल 32,000 2. भारत सरकार के पास उपरोक्त प्रत्येक प्रतिभूति में ₹2,000 करोड़ की सीमा तक, अतिरिक्त अभिदान बनाए रखने का विकल्प होगा। 3. इन प्रतिभूतियों की बिक्री भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई- 400001 के माध्यम से होगी। यह बिक्री उपर्युक्त निर्दिष्ट ‘विशिष्ट अधिसूचना’ में उल्लिखित नियमों और शर्तों और दिनांक 26 मार्च 2025 की सामान्य अधिसूचना एफ.सं.4(2)–बी(डब्ल्यूएंडएम)/2018 के अनुसार की जाएगी।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 24 जून 2025 के आदेश द्वारा साईबाबा नागरी सहकारी बैंक मर्यादित, सेलु, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)' संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। 31 मार्च 2024 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक का सांविधिक निरीक्षण किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 24 जून 2025 के आदेश द्वारा साईबाबा नागरी सहकारी बैंक मर्यादित, सेलु, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)' संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। 31 मार्च 2024 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक का सांविधिक निरीक्षण किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 23, 2025