प्रेस प्रकाशनियां - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
निम्नलिखित सरकारी प्रतिभूतियों की अतिरिक्त प्रतिस्पर्धी हामीदारी (एसीयू) के लिए 29 अगस्त 2025 को आयोजित हामीदारी नीलामियों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक व्यापारियों को देय हामीदारी कमीशन के लिए कट-ऑफ दर निम्नानुसार निर्धारित की हैं:
निम्नलिखित सरकारी प्रतिभूतियों की अतिरिक्त प्रतिस्पर्धी हामीदारी (एसीयू) के लिए 29 अगस्त 2025 को आयोजित हामीदारी नीलामियों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक व्यापारियों को देय हामीदारी कमीशन के लिए कट-ऑफ दर निम्नानुसार निर्धारित की हैं:
अवधि 6-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 1,50,000 प्राप्त प्रस्तावों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 1,38,366 स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में) 1,38,366 कट ऑफ दर (%) 5.49 भारित औसत दर (%) 5.49 कट ऑफ दर पर प्राप्त प्रस्तावों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत लागू नहीं
अवधि 6-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 1,50,000 प्राप्त प्रस्तावों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 1,38,366 स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में) 1,38,366 कट ऑफ दर (%) 5.49 भारित औसत दर (%) 5.49 कट ऑफ दर पर प्राप्त प्रस्तावों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत लागू नहीं
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 6,53,452.30 5.37 3.00-6.40 I. मांग मुद्रा 17,689.02 5.46 4.75-5.60 II. ट्राइपार्टी रेपो 4,47,565.80 5.36 5.00-5.45 III. बाज़ार रेपो 1,85,240.93 5.38 3.00-5.60 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 2,956.55 5.62 5.52-6.40
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 6,53,452.30 5.37 3.00-6.40 I. मांग मुद्रा 17,689.02 5.46 4.75-5.60 II. ट्राइपार्टी रेपो 4,47,565.80 5.36 5.00-5.45 III. बाज़ार रेपो 1,85,240.93 5.38 3.00-5.60 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 2,956.55 5.62 5.52-6.40
आज, रिज़र्व बैंक ने अपने मासिक बुलेटिन का अगस्त 2025 अंक जारी किया। इस बुलेटिन में मौद्रिक नीति वक्तव्य, तीन भाषण, पाँच आलेख और वर्तमान सांख्यिकी शामिल हैं। पांच आलेख हैं: I. अर्थव्यवस्था की स्थिति; II. निजी कॉर्पोरेट निवेश: 2024-25 में संवृद्धि और 2025-26 के लिए संभावना; III. इक्विटी म्यूचुअल फंड: भारत के बचत परिदृश्य में बदलाव; IV. ईवी नीतियां और दोपहिया ईवी अपनाना: भारतीय राज्यों से साक्ष्य; और V. बागवानी विविधीकरण: कृषि सुदृढ़ता का मार्ग।
आज, रिज़र्व बैंक ने अपने मासिक बुलेटिन का अगस्त 2025 अंक जारी किया। इस बुलेटिन में मौद्रिक नीति वक्तव्य, तीन भाषण, पाँच आलेख और वर्तमान सांख्यिकी शामिल हैं। पांच आलेख हैं: I. अर्थव्यवस्था की स्थिति; II. निजी कॉर्पोरेट निवेश: 2024-25 में संवृद्धि और 2025-26 के लिए संभावना; III. इक्विटी म्यूचुअल फंड: भारत के बचत परिदृश्य में बदलाव; IV. ईवी नीतियां और दोपहिया ईवी अपनाना: भारतीय राज्यों से साक्ष्य; और V. बागवानी विविधीकरण: कृषि सुदृढ़ता का मार्ग।
वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, शुक्रवार, 29 अगस्त 2025 को निम्नानुसार परिवर्ती दर प्रतिवर्ती रेपो (वीआरआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है:
वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, शुक्रवार, 29 अगस्त 2025 को निम्नानुसार परिवर्ती दर प्रतिवर्ती रेपो (वीआरआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है:
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 22 अगस्त 2025 के आदेश द्वारा दि नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 22 अगस्त 2025 के आदेश द्वारा दि नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 अगस्त 2025 के आदेश द्वारा दि पोनानी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, केरल (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘सहकारी बैंक – जमाराशि पर ब्याज दर’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000 (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 अगस्त 2025 के आदेश द्वारा दि पोनानी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, केरल (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘सहकारी बैंक – जमाराशि पर ब्याज दर’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000 (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 अगस्त 2025 के आदेश द्वारा दि विजयपुरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को- ऑपेराटिव बैंक लिमिटेड, कर्नाटक (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 20 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए ₹1.00 (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 अगस्त 2025 के आदेश द्वारा दि विजयपुरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को- ऑपेराटिव बैंक लिमिटेड, कर्नाटक (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 20 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए ₹1.00 (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 अगस्त 2025 के आदेश द्वारा दि पुरसावलकम को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी)’ संबंधी कतिपय निदेशों तथा आरबीआई द्वारा ‘पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा (एसएएफ़)’ के अंतर्गत जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 अगस्त 2025 के आदेश द्वारा दि पुरसावलकम को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी)’ संबंधी कतिपय निदेशों तथा आरबीआई द्वारा ‘पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा (एसएएफ़)’ के अंतर्गत जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 22 अगस्त 2025 को समाप्त सप्ताह के लिए
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 22 अगस्त 2025 को समाप्त सप्ताह के लिए
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 23, 2022