प्रेस प्रकाशनियां - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 521,748.18 6.77 5.00-7.90 I. मांग मुद्रा 12,766.93 6.78 5.00-6.85 II. ट्राइपार्टी रेपो 354,626.70 6.76 6.75-6.85 III. बाज़ार रेपो 153,814.55 6.80 6.30-6.95 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 540.00 7.15 7.05-7.90
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 521,748.18 6.77 5.00-7.90 I. मांग मुद्रा 12,766.93 6.78 5.00-6.85 II. ट्राइपार्टी रेपो 354,626.70 6.76 6.75-6.85 III. बाज़ार रेपो 153,814.55 6.80 6.30-6.95 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 540.00 7.15 7.05-7.90
भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹39,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए चार दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है।
भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹39,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए चार दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 8 जनवरी 2024 के आदेश द्वारा मुला सहकारी बैंक लिमिटेड, सोनाई, जिला अहमदनगर (महाराष्ट्र) (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध - यूसीबी' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 8 जनवरी 2024 के आदेश द्वारा मुला सहकारी बैंक लिमिटेड, सोनाई, जिला अहमदनगर (महाराष्ट्र) (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध - यूसीबी' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 8 जनवरी 2024 के आदेश द्वारा डॉ. पंजाबराव देशमुख अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अमरावती, महाराष्ट्र (बैंक) पर पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों के उल्लंघन तथा 'अग्रिम प्रबंधन-यूसीबी' और 'अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016' संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन के लिए ₹5.00 लाख (पांच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 8 जनवरी 2024 के आदेश द्वारा डॉ. पंजाबराव देशमुख अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अमरावती, महाराष्ट्र (बैंक) पर पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों के उल्लंघन तथा 'अग्रिम प्रबंधन-यूसीबी' और 'अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016' संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन के लिए ₹5.00 लाख (पांच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 8 जनवरी 2024 के आदेश द्वारा भिलाई नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, भिलाई, छत्तीसगढ़ पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हज़ार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराएं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 8 जनवरी 2024 के आदेश द्वारा भिलाई नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, भिलाई, छत्तीसगढ़ पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हज़ार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराएं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
The Reserve Bank of India (RBl) has, by an order dated January 08, 2024, imposed a monetary penalty of ₹50,000/- (Rupees Fifty thousand only) on Krushiseva Urban Co-operative Bank Limited, Kole, Solapur, Maharashtra (the bank) for non-compliance with the directions issued by RBI on ‘Loans and advances to directors, their relatives and firms/concerns in which they are interested’ read with RBI directions on ‘Board of Directors - UCBs’ and ‘Exposure Norms and Statutory/Other Restrictions – UCBs’ and for contravention of specific directions issued by RBI under the Supervisory Action Framework (SAF). This penalty has been imposed in exercise of powers conferred on RBI under section 47A(1)(c) read with sections 46(4)(i) and 56 of the Banking Regulation Act, 1949.
The Reserve Bank of India (RBl) has, by an order dated January 08, 2024, imposed a monetary penalty of ₹50,000/- (Rupees Fifty thousand only) on Krushiseva Urban Co-operative Bank Limited, Kole, Solapur, Maharashtra (the bank) for non-compliance with the directions issued by RBI on ‘Loans and advances to directors, their relatives and firms/concerns in which they are interested’ read with RBI directions on ‘Board of Directors - UCBs’ and ‘Exposure Norms and Statutory/Other Restrictions – UCBs’ and for contravention of specific directions issued by RBI under the Supervisory Action Framework (SAF). This penalty has been imposed in exercise of powers conferred on RBI under section 47A(1)(c) read with sections 46(4)(i) and 56 of the Banking Regulation Act, 1949.
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 8 जनवरी 2024 के आदेश द्वारा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, शहडोल, मध्य प्रदेश (बैंक) पर 'जमाकर्ता शिक्षण और जागरूकता निधि योजना, 2014' (योजना) के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹75,000/- (पचहत्तर हजार रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 8 जनवरी 2024 के आदेश द्वारा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, शहडोल, मध्य प्रदेश (बैंक) पर 'जमाकर्ता शिक्षण और जागरूकता निधि योजना, 2014' (योजना) के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹75,000/- (पचहत्तर हजार रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 30 जनवरी 2024, मंगलवार को निम्नानुसार परिवर्तनीय दर रेपो नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है:
वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 30 जनवरी 2024, मंगलवार को निम्नानुसार परिवर्तनीय दर रेपो नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है:
(Amount in ₹ Crore, Rate in Per cent) MONEY MARKETS@ Volume (One Leg) Weighted Average Rate Range A. Overnight Segment (I+II+III+IV) 0.00 - - I. Call Money 0.00 - - II. Triparty Repo 0.00 - - III. Market Repo 0.00 - - IV. Repo in Corporate Bond 0.00 - - B. Term Segment I. Notice Money** 0.00 - - II. Term Money@@ 0.00 - - III. Triparty Repo 0.00 - -
(Amount in ₹ Crore, Rate in Per cent) MONEY MARKETS@ Volume (One Leg) Weighted Average Rate Range A. Overnight Segment (I+II+III+IV) 0.00 - - I. Call Money 0.00 - - II. Triparty Repo 0.00 - - III. Market Repo 0.00 - - IV. Repo in Corporate Bond 0.00 - - B. Term Segment I. Notice Money** 0.00 - - II. Term Money@@ 0.00 - - III. Triparty Repo 0.00 - -
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00 - - I. मांग मुद्रा 0.00 - - II. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - III. बाज़ार रेपो 0.00 - - IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 0.00 - - ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 0.00 - - II. मीयादी मुद्रा@@ 0.00 - - III. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - IV. बाज़ार रेपो 0.00 - - V. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 0.00 - -
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00 - - I. मांग मुद्रा 0.00 - - II. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - III. बाज़ार रेपो 0.00 - - IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 0.00 - - ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 0.00 - - II. मीयादी मुद्रा@@ 0.00 - - III. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - IV. बाज़ार रेपो 0.00 - - V. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 0.00 - -
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अगस्त 16, 2024