प्रेस प्रकाशनियां - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 29 दिसंबर 2023, शुक्रवार को निम्नानुसार परिवर्तनीय दर रेपो नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया है:
वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 29 दिसंबर 2023, शुक्रवार को निम्नानुसार परिवर्तनीय दर रेपो नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया है:
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 30 नवंबर 2023 के आदेश द्वारा दि यूनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमा राशि रखना' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्राव
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 30 नवंबर 2023 के आदेश द्वारा दि यूनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमा राशि रखना' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्राव
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 30 नवंबर 2023 के आदेश द्वारा सरदारगंज मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पाटन, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमा राशि रखना' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 30 नवंबर 2023 के आदेश द्वारा सरदारगंज मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पाटन, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमा राशि रखना' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 6 दिसंबर 2023 के आदेश द्वारा दि पंचशील मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरत, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमा राशि रखना' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार पये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्ग
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 6 दिसंबर 2023 के आदेश द्वारा दि पंचशील मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरत, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमा राशि रखना' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार पये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्ग
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 30 नवंबर 2023 के आदेश द्वारा श्री चैतन्य को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नवद्वीप, पश्चिम बंगाल (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹5,000/- (पाँच हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 (सीआईसी अधिनियम) की धारा 23(4) के साथ पठित धारा 25(1)(iii) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 30 नवंबर 2023 के आदेश द्वारा श्री चैतन्य को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नवद्वीप, पश्चिम बंगाल (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹5,000/- (पाँच हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 (सीआईसी अधिनियम) की धारा 23(4) के साथ पठित धारा 25(1)(iii) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 7 दिसंबर 2023 के आदेश विद्यानन्द को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड सोलापुर, महाराष्ट्र (बैंक) पर 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमा राशि रखना' संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेश के साथ पठित भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध- यूसीबी' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 7 दिसंबर 2023 के आदेश विद्यानन्द को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड सोलापुर, महाराष्ट्र (बैंक) पर 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमा राशि रखना' संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेश के साथ पठित भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध- यूसीबी' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज भारतीय रिज़र्व बैंक (बॉण्ड वायदा) निदेश, 2023 का मसौदा जारी किया। मसौदा निदेशों पर बैंकों, बाजार सहभागियों, निवेशकों और अन्य इच्छुक पार्टियों से 25 जनवरी 2024 तक टिप्पणियाँ आमंत्रित की जाती हैं। निदेशों के मसौदा पर फीडबैक "बॉण्ड वायदा संबंधी निदेशों का मसौदा पर फीडबैक" विषय के साथ निम्नलिखित पते पर:
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज भारतीय रिज़र्व बैंक (बॉण्ड वायदा) निदेश, 2023 का मसौदा जारी किया। मसौदा निदेशों पर बैंकों, बाजार सहभागियों, निवेशकों और अन्य इच्छुक पार्टियों से 25 जनवरी 2024 तक टिप्पणियाँ आमंत्रित की जाती हैं। निदेशों के मसौदा पर फीडबैक "बॉण्ड वायदा संबंधी निदेशों का मसौदा पर फीडबैक" विषय के साथ निम्नलिखित पते पर:
भारत सरकार ने 29 दिसंबर 2023 को आयोजित की जाने वाली नीलामियों के माध्यम से निम्नलिखित विवरण के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। दिनांक 14 नवंबर 2007 को अधिसूचित वर्तमान हामीदारी योजना के अनुसार, प्रत्येक प्राथमिक व्यापारी (पीडी) के लिए लागू हामीदारी नीलामियों में न्यूनतम हामीदारी वचनबद्धता (एमयूसी) तथा अतिरिक्त प्रतिस्पर्धात्मक हामीदारी (एसीयू) के अंतर्गत न्यूनतम बोली वचनबद्धता की राशियाँ निम्नानुसार हैं:
भारत सरकार ने 29 दिसंबर 2023 को आयोजित की जाने वाली नीलामियों के माध्यम से निम्नलिखित विवरण के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। दिनांक 14 नवंबर 2007 को अधिसूचित वर्तमान हामीदारी योजना के अनुसार, प्रत्येक प्राथमिक व्यापारी (पीडी) के लिए लागू हामीदारी नीलामियों में न्यूनतम हामीदारी वचनबद्धता (एमयूसी) तथा अतिरिक्त प्रतिस्पर्धात्मक हामीदारी (एसीयू) के अंतर्गत न्यूनतम बोली वचनबद्धता की राशियाँ निम्नानुसार हैं:
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में)मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण)भारित औसत दरसीमा
क.ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV)5,12,196.73
6.79 0.01-7.95 I. मांग मुद्रा 10,459.50 6.81 5.00-6.90 II. ट्राइपार्टी रेपो
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में)मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण)भारित औसत दरसीमा
क.ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV)5,12,196.73
6.79 0.01-7.95 I. मांग मुद्रा 10,459.50 6.81 5.00-6.90 II. ट्राइपार्टी रेपो
अवधि 2-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 50,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 1,58,399 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 50,007 कट ऑफ दर (%) 6.71 भारित औसत दर (%) 6.73 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत 23.46
अवधि 2-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 50,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 1,58,399 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 50,007 कट ऑफ दर (%) 6.71 भारित औसत दर (%) 6.73 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत 23.46
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 18, 2024