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नवंबर 22, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक 22 नवंबर 2024 को चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत 6-दिवसीय परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करेगा

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 22 नवंबर 2024, शुक्रवार को निम्नानुसार परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 22 नवंबर 2024, शुक्रवार को निम्नानुसार परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है

नवंबर 22, 2024
दिनांक 21 नवंबर 2024 को मुद्रा बाजार परिचालन

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 610,376.59 6.68 4.00-7.15 I. मांग मुद्रा 8,987.68 6.62 5.10-6.90 II. ट्राइपार्टी रेपो 444,469.60 6.70 6.50-6.90 III. बाज़ार रेपो 155,682.51 6.61 4.00-7.15 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 1,236.80 6.81 6.79-7.00 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 411.91 6.48 5.60-6.75 II. मीयादी मुद्रा@@ 733.00 - 6.65-6.95 III. ट्राइपार्टी रेपो 969.00 6.70 6.60-6.70 IV. बाज़ार रेपो 155.93 6.60 6.60-6.60 V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - -

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 610,376.59 6.68 4.00-7.15 I. मांग मुद्रा 8,987.68 6.62 5.10-6.90 II. ट्राइपार्टी रेपो 444,469.60 6.70 6.50-6.90 III. बाज़ार रेपो 155,682.51 6.61 4.00-7.15 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 1,236.80 6.81 6.79-7.00 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 411.91 6.48 5.60-6.75 II. मीयादी मुद्रा@@ 733.00 - 6.65-6.95 III. ट्राइपार्टी रेपो 969.00 6.70 6.60-6.70 IV. बाज़ार रेपो 155.93 6.60 6.60-6.60 V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - -

नवंबर 21, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि राजुला नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, राजुला, जिला अमरेली, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 नवंबर 2024 के आदेश द्वारा दि राजुला नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, राजुला, जिला अमरेली, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/संस्थाओं, जिनमें उनके हित हों, को ऋण और अग्रिम’ तथा ‘जमा खातों का रखरखाव – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.25 लाख (एक लाख पच्चीस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 नवंबर 2024 के आदेश द्वारा दि राजुला नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, राजुला, जिला अमरेली, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/संस्थाओं, जिनमें उनके हित हों, को ऋण और अग्रिम’ तथा ‘जमा खातों का रखरखाव – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.25 लाख (एक लाख पच्चीस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

नवंबर 21, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कर्जन नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, कर्जन, जिला वडोदरा, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 15 नवंबर 2024 के आदेश द्वारा दि कर्जन नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, कर्जन, जिला वडोदरा, गुजरात (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 18 और 26 ए के प्रावधानों के उल्लंघन और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘सहकारी बैंकों द्वारा साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता’, ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखना’ और ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.10 लाख (दो लाख दस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) और प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 25 के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 15 नवंबर 2024 के आदेश द्वारा दि कर्जन नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, कर्जन, जिला वडोदरा, गुजरात (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 18 और 26 ए के प्रावधानों के उल्लंघन और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘सहकारी बैंकों द्वारा साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता’, ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखना’ और ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.10 लाख (दो लाख दस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) और प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 25 के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

नवंबर 21, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि आमोद नागरिक को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, आमोद, जिला भरूच, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 नवंबर 2024 के आदेश द्वारा दि आमोद नागरिक को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, आमोद, जिला भरूच, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/संस्थाओं, जिनमें उनके हित हों, को ऋण और अग्रिम’ तथा ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 नवंबर 2024 के आदेश द्वारा दि आमोद नागरिक को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, आमोद, जिला भरूच, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/संस्थाओं, जिनमें उनके हित हों, को ऋण और अग्रिम’ तथा ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

नवंबर 21, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि विजय कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, राजकोट, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 15 नवंबर 2024 के आदेश द्वारा दि विजय कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, राजकोट, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 15 नवंबर 2024 के आदेश द्वारा दि विजय कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, राजकोट, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

नवंबर 21, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक और मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण ने द्विपक्षीय लेनदेन के लिए स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) और मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण (एमएमए) ने आज मुंबई में सीमा-पारीय लेनदेन के लिए स्थानीय मुद्राओं अर्थात भारतीय रुपया (आईएनआर) और मालदीवियन रूफिया (एमवीआर) के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक ढांचा स्थापित करने हेतु एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन पर श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक और श्री अहमद मुनव्वर, गवर्नर, मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण ने हस्ताक्षर किए। 

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) और मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण (एमएमए) ने आज मुंबई में सीमा-पारीय लेनदेन के लिए स्थानीय मुद्राओं अर्थात भारतीय रुपया (आईएनआर) और मालदीवियन रूफिया (एमवीआर) के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक ढांचा स्थापित करने हेतु एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन पर श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक और श्री अहमद मुनव्वर, गवर्नर, मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण ने हस्ताक्षर किए। 

नवंबर 21, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ओडिशा पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 नवंबर 2024 के आदेश द्वारा दि सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ओडिशा (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 20 और 26 ए के प्रावधानों के उल्लंघन और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹3.00 लाख (तीन लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 नवंबर 2024 के आदेश द्वारा दि सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ओडिशा (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 20 और 26 ए के प्रावधानों के उल्लंघन और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹3.00 लाख (तीन लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

नवंबर 21, 2024
खजाना बिल: नीलामी का पूर्ण परिणाम

नीलामी का परिणाम 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय I. अधिसूचित राशि ₹7000 करोड़ ₹6000 करोड़ ₹6000 करोड़ II. प्राप्‍त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्‍या 102 68 72 (ii) राशि ₹ 27212.175 करोड़ ₹ 10920.150 करोड़ ₹ 16105.450 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्‍य/ प्रतिफल 98.4154 96.7905 93.8070 (परिपक्वता प्रतिफल:6.4581%) (परिपक्वता प्रतिफल:6.6501%) (परिपक्वता प्रतिफल:6.6200%)

नीलामी का परिणाम 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय I. अधिसूचित राशि ₹7000 करोड़ ₹6000 करोड़ ₹6000 करोड़ II. प्राप्‍त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्‍या 102 68 72 (ii) राशि ₹ 27212.175 करोड़ ₹ 10920.150 करोड़ ₹ 16105.450 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्‍य/ प्रतिफल 98.4154 96.7905 93.8070 (परिपक्वता प्रतिफल:6.4581%) (परिपक्वता प्रतिफल:6.6501%) (परिपक्वता प्रतिफल:6.6200%)

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जून 03, 2025