प्रेस प्रकाशनियां - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
1. भारतीय रिज़र्व बैंक–देयताएं और आस्तियां * (₹ करोड़) मद 2023 2024 घट -बढ़ 14 अप्रैल 5 अप्रैल 12 अप्रैल सप्ताह वर्ष 1 2
1. भारतीय रिज़र्व बैंक–देयताएं और आस्तियां * (₹ करोड़) मद 2023 2024 घट -बढ़ 14 अप्रैल 5 अप्रैल 12 अप्रैल सप्ताह वर्ष 1 2
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45जेडबी के अंतर्गत गठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की अड़तालीसवीं बैठक 3 से 5 अप्रैल 2024 के दौरान आयोजित की गई थी।
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45जेडबी के अंतर्गत गठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की अड़तालीसवीं बैठक 3 से 5 अप्रैल 2024 के दौरान आयोजित की गई थी।
(राशि ₹ करोड़ में) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित) सभी अनुसूचित बैंक 07-अप्रैल-23 22-मार्च-2024 * 05- अप्रैल -2024 * 07- अप्रैल -23 22- मार्च -2024 * 05- अप्रैल -2024 * I बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क) क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां
(राशि ₹ करोड़ में) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित) सभी अनुसूचित बैंक 07-अप्रैल-23 22-मार्च-2024 * 05- अप्रैल -2024 * 07- अप्रैल -23 22- मार्च -2024 * 05- अप्रैल -2024 * I बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क) क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां
नीलामी का परिणाम 7.37% जीएस 2028 नई जीएस 2064 I. अधिसूचित राशि ₹12,000 करोड़ ₹12,000 करोड़ II. हामीदारी की अधिसूचित राशि ₹12,000 करोड़ ₹12,000 करोड़ III. प्राप्त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 215 265
नीलामी का परिणाम 7.37% जीएस 2028 नई जीएस 2064 I. अधिसूचित राशि ₹12,000 करोड़ ₹12,000 करोड़ II. हामीदारी की अधिसूचित राशि ₹12,000 करोड़ ₹12,000 करोड़ III. प्राप्त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 215 265
7.37% जीएस 2028 नई जीएस 2064 I. अधिसूचित राशि ₹12,000 करोड़ ₹12,000 करोड़ II. कट ऑफ मूल्य / कट-ऑफ पर निहित प्रतिफल 100.47/ 7.2457% 7.34%
7.37% जीएस 2028 नई जीएस 2064 I. अधिसूचित राशि ₹12,000 करोड़ ₹12,000 करोड़ II. कट ऑफ मूल्य / कट-ऑफ पर निहित प्रतिफल 100.47/ 7.2457% 7.34%
अवधि 14-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹करोड़ में) 75,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹करोड़ में) 1,12,273 आबंटित राशि (₹करोड़ में)
अवधि 14-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹करोड़ में) 75,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹करोड़ में) 1,12,273 आबंटित राशि (₹करोड़ में)
निम्नलिखित सरकारी प्रतिभूतियों की अतिरिक्त प्रतिस्पर्धी हामीदारी (एसीयू) के लिए 19 अप्रैल 2024 को आयोजित हामीदारी नीलामियों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक व्यापारियों को देय हामीदारी कमीशन के लिए कट-ऑफ दर निम्नानुसार निर्धारित की हैं:
निम्नलिखित सरकारी प्रतिभूतियों की अतिरिक्त प्रतिस्पर्धी हामीदारी (एसीयू) के लिए 19 अप्रैल 2024 को आयोजित हामीदारी नीलामियों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक व्यापारियों को देय हामीदारी कमीशन के लिए कट-ऑफ दर निम्नानुसार निर्धारित की हैं:
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 561,919.85 6.36 0.01-6.90 I. मांग मुद्रा 9,958.10 6.47 5.10-6.60 II. ट्राइपार्टी रेपो 376,189.85 6.38 6.33-6.50 III. बाज़ार रेपो 174,974.90 6.32 0.01-6.90 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 797.00 6.56 6.55-6.70 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 726.55 6.44 5.85-6.60 II. मीयादी मुद्रा@@ 739.98 - 6.40-6.95
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 561,919.85 6.36 0.01-6.90 I. मांग मुद्रा 9,958.10 6.47 5.10-6.60 II. ट्राइपार्टी रेपो 376,189.85 6.38 6.33-6.50 III. बाज़ार रेपो 174,974.90 6.32 0.01-6.90 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 797.00 6.56 6.55-6.70 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 726.55 6.44 5.85-6.60 II. मीयादी मुद्रा@@ 739.98 - 6.40-6.95
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 10 अप्रैल 2024 के आदेश द्वारा दि कांगड़ा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए बुनियादी साइबर सुरक्षा ढांचा, और ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के लिए वृहत् साइबर सुरक्षा ढांचा - एक क्रमिक दृष्टिकोण' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 10 अप्रैल 2024 के आदेश द्वारा दि कांगड़ा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए बुनियादी साइबर सुरक्षा ढांचा, और ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के लिए वृहत् साइबर सुरक्षा ढांचा - एक क्रमिक दृष्टिकोण' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 31 मार्च 2024 के आदेश द्वारा डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, देहरादून, उत्तराखंड (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 20 (1)(बी) के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 31 मार्च 2024 के आदेश द्वारा डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, देहरादून, उत्तराखंड (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 20 (1)(बी) के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 22, 2024