प्रेस प्रकाशनियां - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
30 अक्तूबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने शिहोरी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, शिहोरी, जिला बनासकांठा, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 4 अक्तूबर 2023 के आदेश द्वारा शिहोरी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, शिहोरी, जिला बनासकांठा, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'निदेशकों आदि को ऋण और अग्रिम - प्रतिभू/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक - स्पष्टीकरण' के साथ पठित 'निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/ संस्थाओं, जिनमें उनके हित हों, को ऋण और अग्रिम’ तथा 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशियां रखना' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47-ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
30 अक्तूबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने शिहोरी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, शिहोरी, जिला बनासकांठा, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 4 अक्तूबर 2023 के आदेश द्वारा शिहोरी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, शिहोरी, जिला बनासकांठा, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'निदेशकों आदि को ऋण और अग्रिम - प्रतिभू/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक - स्पष्टीकरण' के साथ पठित 'निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/ संस्थाओं, जिनमें उनके हित हों, को ऋण और अग्रिम’ तथा 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशियां रखना' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47-ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
30 अक्तूबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने उमा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वडोदरा, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 4 अक्तूबर 2023 के आदेश द्वारा उमा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वडोदरा, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखने' संबंधी निदेशों के उल्लंघन के लिए ₹7.00 लाख (सात लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47-ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है। पृष्ठभूमि 31 मार्च 2022 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए बैंक के सांविधिक निरीक्षण, तथा निरीक्षण रिपोर्ट, जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट और उससे संबंधित सभी पत्राचा
30 अक्तूबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने उमा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वडोदरा, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 4 अक्तूबर 2023 के आदेश द्वारा उमा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वडोदरा, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखने' संबंधी निदेशों के उल्लंघन के लिए ₹7.00 लाख (सात लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47-ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है। पृष्ठभूमि 31 मार्च 2022 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए बैंक के सांविधिक निरीक्षण, तथा निरीक्षण रिपोर्ट, जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट और उससे संबंधित सभी पत्राचा
30 अक्तूबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बीरभूम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बीरभूम, पश्चिम बंगाल पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 सितंबर 2023 के आदेश द्वारा बीरभूम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बीरभूम, पश्चिम बंगाल (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'भारतीय रिजर्व बैंक (अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)) निदेश, 2016' और 'साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.10 लाख (एक लाख दस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47- ए (1) (सी) तथा प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 23 (4) के साथ पठित धारा 25 (1) (iii) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
30 अक्तूबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बीरभूम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बीरभूम, पश्चिम बंगाल पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 सितंबर 2023 के आदेश द्वारा बीरभूम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बीरभूम, पश्चिम बंगाल (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'भारतीय रिजर्व बैंक (अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)) निदेश, 2016' और 'साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.10 लाख (एक लाख दस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47- ए (1) (सी) तथा प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 23 (4) के साथ पठित धारा 25 (1) (iii) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
30 अक्तूबर 2023 दिनांक 27 अक्तूबर 2023 को मुद्रा बाजार परिचालन (राशि करोड़ ₹ में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 500,614.35 6.76 5.00-7.80 I. मांग मुद्रा 10,607.39 6.76 5.00-6.95 II. ट्राइपार्टी रेपो 339,910.40 6.76 6.00-6.80 III. बाज़ार रेपो 149,933.56 6.76 6.25-6.90 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 163.00 7.39 6.90-7.80 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 68.10 6.45 6.24-6.75 II. मीयादी मुद्रा@@ 414.00 - 6.45-6.95 III. ट्राइपार्टी रेपो 1,505.00 6.75 6.75-6.76 IV. बाज़ार रेपो 526.79 7.01 6.95-7.05 V. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 0.00 -
30 अक्तूबर 2023 दिनांक 27 अक्तूबर 2023 को मुद्रा बाजार परिचालन (राशि करोड़ ₹ में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 500,614.35 6.76 5.00-7.80 I. मांग मुद्रा 10,607.39 6.76 5.00-6.95 II. ट्राइपार्टी रेपो 339,910.40 6.76 6.00-6.80 III. बाज़ार रेपो 149,933.56 6.76 6.25-6.90 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 163.00 7.39 6.90-7.80 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 68.10 6.45 6.24-6.75 II. मीयादी मुद्रा@@ 414.00 - 6.45-6.95 III. ट्राइपार्टी रेपो 1,505.00 6.75 6.75-6.76 IV. बाज़ार रेपो 526.79 7.01 6.95-7.05 V. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 0.00 -
30 अक्तूबर 2023 दिनांक 29 अक्तूबर 2023 को मुद्रा बाजार परिचालन (राशि करोड़ ₹ में और दर प्रतिशत में मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण)भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00 - - I. मांग मुद्रा 0.00 - - II. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - III. बाज़ार रेपो 0.00 - - IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 0.00 - - ख. मीयादी खंड
30 अक्तूबर 2023 दिनांक 29 अक्तूबर 2023 को मुद्रा बाजार परिचालन (राशि करोड़ ₹ में और दर प्रतिशत में मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण)भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00 - - I. मांग मुद्रा 0.00 - - II. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - III. बाज़ार रेपो 0.00 - - IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 0.00 - - ख. मीयादी खंड
27 अक्तूबर 2023 सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना के अंतर्गत समय-पूर्व मोचन – 30 अक्तूबर 2023 को देय समय-पूर्व मोचन के लिए मोचन मूल्य (एसजीबी 2017-18 की शृंखला V) सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 06 अक्तूबर 2017 की अधिसूचना एफ.सं.4(25)-डब्ल्यूएंडएम/2017 (एसजीबी 2017-18, शृंखला V - जारी करने की तारीख 30 अक्तूबर 2017) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड के समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखला के समय-पूर्व मोचन की अगली देय तिथि 30 अक्तूबर 2023 होगी। 2. इसके अलावा, एसजीबी का मोचन मूल्य, मोचन की तारीख से पहले तीन कारोबारी दिवस के इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन लिमिटेड (आईबीजेए) द्वारा प्रकाशित 999 शुद्धता वाले स्वर्ण के बंद भाव के साधारण औसत पर आधारित होगा। तद्नुसार, 30 अक्तूबर 2023 को देय समय-पूर्व मोचन के लिए मोचन मूल्य ₹6079/- (छह हजार उनासी रुपये मात्र) प्रति एसजीबी यूनिट होगा, जो 25-27 अक्तूबर 2023 के तीन कारोबारी दिवस के स्वर्ण के बंद भाव के साधारण औसत पर आधारित होगा। अजीत प्रसाद निदेशक (संचार) प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1195
27 अक्तूबर 2023 सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना के अंतर्गत समय-पूर्व मोचन – 30 अक्तूबर 2023 को देय समय-पूर्व मोचन के लिए मोचन मूल्य (एसजीबी 2017-18 की शृंखला V) सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 06 अक्तूबर 2017 की अधिसूचना एफ.सं.4(25)-डब्ल्यूएंडएम/2017 (एसजीबी 2017-18, शृंखला V - जारी करने की तारीख 30 अक्तूबर 2017) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड के समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखला के समय-पूर्व मोचन की अगली देय तिथि 30 अक्तूबर 2023 होगी। 2. इसके अलावा, एसजीबी का मोचन मूल्य, मोचन की तारीख से पहले तीन कारोबारी दिवस के इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन लिमिटेड (आईबीजेए) द्वारा प्रकाशित 999 शुद्धता वाले स्वर्ण के बंद भाव के साधारण औसत पर आधारित होगा। तद्नुसार, 30 अक्तूबर 2023 को देय समय-पूर्व मोचन के लिए मोचन मूल्य ₹6079/- (छह हजार उनासी रुपये मात्र) प्रति एसजीबी यूनिट होगा, जो 25-27 अक्तूबर 2023 के तीन कारोबारी दिवस के स्वर्ण के बंद भाव के साधारण औसत पर आधारित होगा। अजीत प्रसाद निदेशक (संचार) प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1195
91 दिवसीय, 182 दिवसीय और 364 दिवसीय खज़ाना बिलों की नीलामी
भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की:
क्रम सं. खज़ाना बिल अधिसूचित राशि
(₹ करोड़ में) नीलामी की तारीख निपटान की तारीख
1 91 दिवसीय 7,000 25 अक्तूबर 2023
(बुधवार) 26 अक्तूबर 2023
(गुरुवार)
2 182 दिवसीय 8,000
3 364 दिवसीय 9,000
कुल 24,000
यह बिक्री भारत सरकार द्वारा जारी और समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 27 मार्च 2018 की सामान्य अधिसूचना एफ सं. 4(2)-डब्ल्यूएंडएम/2018 के साथ-साथ दिनांक 5 अप्रैल 2018 की संशोधित अधिसूचना सं. एफ. 4(2)-डब्ल्यूएंडएम/2018 तथा दिनांक 23 दिसंबर 2021 की संशोधित अधिसूचना सं. एफ.-4(2)-डब्ल्यूएंडएम/2018 में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अधीन होगी। इसमें राज्य सरकार, विधानसभा वाले संघ शासित प्रदेश, भारत में पात्र भविष्य निधि, नामित विदेशी केंद्रीय बैंक और इस संबंध में बैंक द्वारा निर्दिष्ट कोई व्यक्ति या संस्था, गैर प्रतिस्पर्धी आधार पर भाग ले सकते हैं, जिनके लिए आबंटन, अधिसूचित राशि से इतर होगा। एकल व्यक्ति भी खुदरा निवेशकों के रूप में गैर-प्रतिस्पर्धी आधार पर भाग ले सकते हैं। खुदरा निवेशकों के लिए आबंटन अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक सीमित होगा। व्यक्तिगत निवेशक भी रिटेल डायरेक्ट पोर्टल (https://rbiretaildirect.org.in) के माध्यम से गैर-प्रतिस्पर्धी योजना के अनुसार बोलियां लगा सकते हैं।
91 दिवसीय, 182 दिवसीय और 364 दिवसीय खज़ाना बिलों की नीलामी
भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की:
क्रम सं. खज़ाना बिल अधिसूचित राशि
(₹ करोड़ में) नीलामी की तारीख निपटान की तारीख
1 91 दिवसीय 7,000 25 अक्तूबर 2023
(बुधवार) 26 अक्तूबर 2023
(गुरुवार)
2 182 दिवसीय 8,000
3 364 दिवसीय 9,000
कुल 24,000
यह बिक्री भारत सरकार द्वारा जारी और समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 27 मार्च 2018 की सामान्य अधिसूचना एफ सं. 4(2)-डब्ल्यूएंडएम/2018 के साथ-साथ दिनांक 5 अप्रैल 2018 की संशोधित अधिसूचना सं. एफ. 4(2)-डब्ल्यूएंडएम/2018 तथा दिनांक 23 दिसंबर 2021 की संशोधित अधिसूचना सं. एफ.-4(2)-डब्ल्यूएंडएम/2018 में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अधीन होगी। इसमें राज्य सरकार, विधानसभा वाले संघ शासित प्रदेश, भारत में पात्र भविष्य निधि, नामित विदेशी केंद्रीय बैंक और इस संबंध में बैंक द्वारा निर्दिष्ट कोई व्यक्ति या संस्था, गैर प्रतिस्पर्धी आधार पर भाग ले सकते हैं, जिनके लिए आबंटन, अधिसूचित राशि से इतर होगा। एकल व्यक्ति भी खुदरा निवेशकों के रूप में गैर-प्रतिस्पर्धी आधार पर भाग ले सकते हैं। खुदरा निवेशकों के लिए आबंटन अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक सीमित होगा। व्यक्तिगत निवेशक भी रिटेल डायरेक्ट पोर्टल (https://rbiretaildirect.org.in) के माध्यम से गैर-प्रतिस्पर्धी योजना के अनुसार बोलियां लगा सकते हैं।
27 अक्तूबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के अस्थिर दर वाले बॉण्ड 2034 संबंधी ब्याज दर की घोषणा की 30 अक्तूबर 2023 से 29 अप्रैल 2024 तक की छमाही के लिए भारत सरकार के अस्थिर दर वाले बॉण्ड, 2034 (जीओआई एफ़आरबी 2034) पर लागू ब्याज दर 8.10 प्रतिशत प्रति वर्ष होगी।
27 अक्तूबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के अस्थिर दर वाले बॉण्ड 2034 संबंधी ब्याज दर की घोषणा की 30 अक्तूबर 2023 से 29 अप्रैल 2024 तक की छमाही के लिए भारत सरकार के अस्थिर दर वाले बॉण्ड, 2034 (जीओआई एफ़आरबी 2034) पर लागू ब्याज दर 8.10 प्रतिशत प्रति वर्ष होगी।
27 अक्तूबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक – बुलेटिन साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक – सारांश 1. भारतीय रिज़र्व बैंक – देयताएं और आस्तियां* (₹ करोड़) मद 2022 2023 घट-बढ़ 21 अक्तूबर 13 अक्तूबर 20 अक्तूबर सप्ताह वर्ष 1 2 3 4 5 4. ऋण और अग्रिम 4.1 केंद्र सरकार 0 0 0 0 0 4.2 राज्य सरकारें 5092 20364 20227 -137 15135 * आंकडे अनंतिम हैं।
27 अक्तूबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक – बुलेटिन साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक – सारांश 1. भारतीय रिज़र्व बैंक – देयताएं और आस्तियां* (₹ करोड़) मद 2022 2023 घट-बढ़ 21 अक्तूबर 13 अक्तूबर 20 अक्तूबर सप्ताह वर्ष 1 2 3 4 5 4. ऋण और अग्रिम 4.1 केंद्र सरकार 0 0 0 0 0 4.2 राज्य सरकारें 5092 20364 20227 -137 15135 * आंकडे अनंतिम हैं।
27 अक्तूबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की 604वीं बैठक भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय निदेशक बोर्ड की 604वीं बैठक आज ऋषिकेश में श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बोर्ड ने उभरते भू-राजनीतिक संघर्षों से उत्पन्न चुनौतियों सहित वैश्विक और घरेलू आर्थिक और वित्तीय गतिविधियों की समीक्षा की। बोर्ड ने केंद्रीय बोर्ड की विभिन्न उप-समितियों के कामकाज, लोकपाल योजना और चुनिंदा केंद्रीय कार्यालय विभागों की गतिविधियों पर भी चर्चा की। उप गवर्नर डॉ. माइकल देवब्रत पात्र, श्री एम. राजेश्वर राव, श्री टी. रबी शंकर, श्री स्वामिनाथन जे. और केंद्रीय बोर्ड के अन्य निदेशक- श्रीमती रेवती अय्यर, प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, श्री पंकज रमणभाई पटेल और डॉ. रवींद्र एच. ढोलकिया ने बैठक में भाग लिया। श्री अजय सेठ, सचिव, आर्थिक कार्य विभाग ने भी बैठक में भाग लिया। (योगेश दयाल) मुख्य महाप्रबंधक प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1190
27 अक्तूबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की 604वीं बैठक भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय निदेशक बोर्ड की 604वीं बैठक आज ऋषिकेश में श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बोर्ड ने उभरते भू-राजनीतिक संघर्षों से उत्पन्न चुनौतियों सहित वैश्विक और घरेलू आर्थिक और वित्तीय गतिविधियों की समीक्षा की। बोर्ड ने केंद्रीय बोर्ड की विभिन्न उप-समितियों के कामकाज, लोकपाल योजना और चुनिंदा केंद्रीय कार्यालय विभागों की गतिविधियों पर भी चर्चा की। उप गवर्नर डॉ. माइकल देवब्रत पात्र, श्री एम. राजेश्वर राव, श्री टी. रबी शंकर, श्री स्वामिनाथन जे. और केंद्रीय बोर्ड के अन्य निदेशक- श्रीमती रेवती अय्यर, प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, श्री पंकज रमणभाई पटेल और डॉ. रवींद्र एच. ढोलकिया ने बैठक में भाग लिया। श्री अजय सेठ, सचिव, आर्थिक कार्य विभाग ने भी बैठक में भाग लिया। (योगेश दयाल) मुख्य महाप्रबंधक प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1190
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 18, 2024