प्रेस प्रकाशनियां - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 22 अक्तूबर 2021 के परिपत्र आईडीएमडी.सीडीडी.1100/14.04.050/2021-22 द्वारा जारी किए गए सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड (एसजीबी) योजना पर समेकित प्रक्रियात्मक दिशानिर्देशों के पैरा 13 के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख से पांच वर्ष के बाद इस तरह के बॉण्ड के समयपूर्व मोचन की अनुमति है।
भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 22 अक्तूबर 2021 के परिपत्र आईडीएमडी.सीडीडी.1100/14.04.050/2021-22 द्वारा जारी किए गए सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड (एसजीबी) योजना पर समेकित प्रक्रियात्मक दिशानिर्देशों के पैरा 13 के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख से पांच वर्ष के बाद इस तरह के बॉण्ड के समयपूर्व मोचन की अनुमति है।
मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 545,453.80 6.70 5.00-7.10 I. मांग मुद्रा 12,249.44 6.69 5.00-6.81 II. ट्राइपार्टी रेपो 367,552.70 6.70 6.60-6.85 III. बाज़ार रेपो 165,081.66 6.71 5.00-6.85
मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 545,453.80 6.70 5.00-7.10 I. मांग मुद्रा 12,249.44 6.69 5.00-6.81 II. ट्राइपार्टी रेपो 367,552.70 6.70 6.60-6.85 III. बाज़ार रेपो 165,081.66 6.71 5.00-6.85
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश - द्वारकादास मंत्री नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बीड – निदेशों को वापस लेना
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश - द्वारकादास मंत्री नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बीड – निदेशों को वापस लेना
आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दस प्रमुख शहरों में पंजीकरण प्राधिकरणों से प्राप्त लेनदेन-स्तर के आंकड़ों के आधार पर, 2023-24 की तीसरी तिमाही के लिए अपना त्रैमासिक आवास मूल्य सूचकांक (एचपीआई) (आधार: 2010-11=100) जारी किया।
आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दस प्रमुख शहरों में पंजीकरण प्राधिकरणों से प्राप्त लेनदेन-स्तर के आंकड़ों के आधार पर, 2023-24 की तीसरी तिमाही के लिए अपना त्रैमासिक आवास मूल्य सूचकांक (एचपीआई) (आधार: 2010-11=100) जारी किया।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 26 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा भारतीय स्टेट बैंक (बैंक) पर जमाकर्ता शिक्षण जागरूकता निधि योजना, 2014 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 19 की उप-धारा (2) और बीआर अधिनियम की धारा 26ए की उप-धारा (2) के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए ₹2.00 करोड़ (दो करोड़ रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 51(1) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 26 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा भारतीय स्टेट बैंक (बैंक) पर जमाकर्ता शिक्षण जागरूकता निधि योजना, 2014 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 19 की उप-धारा (2) और बीआर अधिनियम की धारा 26ए की उप-धारा (2) के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए ₹2.00 करोड़ (दो करोड़ रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 51(1) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 9 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा ओशियन कैपिटल मार्केट लिमिटेड, राउरकेला, ओडिशा (कंपनी) पर "गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमाराशि स्वीकार करने वाली कंपनी और जमाराशि स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 के कतिपय प्रावधानों और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कंपनी को एक्सबीआरएल प्लैटफ़ॉर्म पर विवरणी प्रस्तुत करने संबंधी जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹16 लाख (सोलह लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58 बी की उपधारा (5) के खंड (एए) के साथ पठित धारा 58 जी की उपधारा (1) के खंड (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 9 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा ओशियन कैपिटल मार्केट लिमिटेड, राउरकेला, ओडिशा (कंपनी) पर "गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमाराशि स्वीकार करने वाली कंपनी और जमाराशि स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 के कतिपय प्रावधानों और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कंपनी को एक्सबीआरएल प्लैटफ़ॉर्म पर विवरणी प्रस्तुत करने संबंधी जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹16 लाख (सोलह लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58 बी की उपधारा (5) के खंड (एए) के साथ पठित धारा 58 जी की उपधारा (1) के खंड (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 6 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा केनरा बैंक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘साख सूचना कंपनियों को साख सूचना प्रस्तुत करने के लिए डाटा प्रारूप और अन्य विनियामक उपाय', ‘समाधान ढांचा - 2.0: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के कोविड -19 संबंधित दबाव का निराकरण' और समाधान ढांचा - 2.0: व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों के कोविड-19 संबंधित दबाव का समाधान' संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹32.30 लाख (बत्तीस लाख तीस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 51(1) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) और प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनयम, 2005 की धारा 23(4) के साथ पठित धारा 25(1)(iii) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 6 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा केनरा बैंक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘साख सूचना कंपनियों को साख सूचना प्रस्तुत करने के लिए डाटा प्रारूप और अन्य विनियामक उपाय', ‘समाधान ढांचा - 2.0: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के कोविड -19 संबंधित दबाव का निराकरण' और समाधान ढांचा - 2.0: व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों के कोविड-19 संबंधित दबाव का समाधान' संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹32.30 लाख (बत्तीस लाख तीस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 51(1) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) और प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनयम, 2005 की धारा 23(4) के साथ पठित धारा 25(1)(iii) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 8 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ''आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधानीकरण पर विवेकपूर्ण मानदंड - एनपीए खातों में विचलन' और 'भारतीय रिज़र्व बैंक (अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)) निदेश, 2016' संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹66.00 लाख (छियासठ लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 8 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ''आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधानीकरण पर विवेकपूर्ण मानदंड - एनपीए खातों में विचलन' और 'भारतीय रिज़र्व बैंक (अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)) निदेश, 2016' संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹66.00 लाख (छियासठ लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने पूर्वांचल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ग़ाज़ीपुर (उ.प्र.) को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी दिनांक 28 अगस्त 2023 के निदेश LKO.DoS.SED.No.S-381/10.12.359/2023-24 द्वारा 29 अगस्त 2023 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा था और ये निदेश 29 फरवरी 2024 को कारोबार की समाप्ति तक वैध थे।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने पूर्वांचल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ग़ाज़ीपुर (उ.प्र.) को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी दिनांक 28 अगस्त 2023 के निदेश LKO.DoS.SED.No.S-381/10.12.359/2023-24 द्वारा 29 अगस्त 2023 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा था और ये निदेश 29 फरवरी 2024 को कारोबार की समाप्ति तक वैध थे।
क. स्रोत प्रतिभूति 8.20% जीएस 2025 7.59% जीएस 2026 7.59% जीएस 2026 7.59% जीएस 2026 6.99% जीएस 2026 6.99% जीएस 2026 ख. अधिसूचित राशि (राशि करोड़ ₹ में) 2,000 2,000 1,000 1,000 2,000 1,000 नियत प्रतिभूति 9.20% जीएस 2030 8.28% जीएस 2032 6.80% जीएस 2060 8.33% जीएस 2036 8.24% जीएस 2033 6.76% जीएस 2061 ग. i. प्राप्त प्रस्तावों की संख्या 4 2 3 0 6 3 ii. प्रस्तावित स्रोत प्रतिभूति की कुल राशि (अंकित मूल्य करोड़ ₹ में) 2,186.596 2,175.000 395.000 0.000 2,535.400 605.000 iii. स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या 2 0 2 0 4 2
क. स्रोत प्रतिभूति 8.20% जीएस 2025 7.59% जीएस 2026 7.59% जीएस 2026 7.59% जीएस 2026 6.99% जीएस 2026 6.99% जीएस 2026 ख. अधिसूचित राशि (राशि करोड़ ₹ में) 2,000 2,000 1,000 1,000 2,000 1,000 नियत प्रतिभूति 9.20% जीएस 2030 8.28% जीएस 2032 6.80% जीएस 2060 8.33% जीएस 2036 8.24% जीएस 2033 6.76% जीएस 2061 ग. i. प्राप्त प्रस्तावों की संख्या 4 2 3 0 6 3 ii. प्रस्तावित स्रोत प्रतिभूति की कुल राशि (अंकित मूल्य करोड़ ₹ में) 2,186.596 2,175.000 395.000 0.000 2,535.400 605.000 iii. स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या 2 0 2 0 4 2
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 22, 2024