RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S3

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

Press Releases Banner

RBINotificationSearchFilter

सर्च रिफाइन करें

खोज परिणाम

प्रेस प्रकाशनियां

  • Row View
  • Grid View
अक्‍तूबर 04, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदनगर, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया

4 अक्तूबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदनगर, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 4 अक्तूबर 2023 के आदेश द्वारा “नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदनगर, महाराष्ट्र” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 4 अक्तूबर 2023 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारी समितियों के अतिरिक्त सचिव एवं केंद्रीय रजिस्ट्रार, सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें। भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्न कारणों से बैंक का लाइसेंस रद्द किया: बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और आय की संभावनाएं नहीं हैं। इस प्रकार, यह बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 11 (1) और धारा 22 (3) (डी) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है;

4 अक्तूबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदनगर, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 4 अक्तूबर 2023 के आदेश द्वारा “नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदनगर, महाराष्ट्र” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 4 अक्तूबर 2023 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारी समितियों के अतिरिक्त सचिव एवं केंद्रीय रजिस्ट्रार, सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें। भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्न कारणों से बैंक का लाइसेंस रद्द किया: बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और आय की संभावनाएं नहीं हैं। इस प्रकार, यह बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 11 (1) और धारा 22 (3) (डी) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है;

अक्‍तूबर 04, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों द्वारा प्रावधानीकरण के लिए ऋण की अपेक्षित हानि (ईसीएल) आधारित फ्रेमवर्क पर एक बाह्य कार्य समूह का गठन किया

4 अक्तूबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों द्वारा प्रावधानीकरण के लिए ऋण की अपेक्षित हानि (ईसीएल) आधारित फ्रेमवर्क पर एक बाह्य कार्य समूह का गठन किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने सभी हितधारकों से इनपुट प्राप्त करने के लिए 16 जनवरी 2023 को "बैंकों द्वारा प्रावधानीकरण के लिए ऋण की अपेक्षित हानि फ्रेमवर्क का आरंभ" पर चर्चा पत्र जारी किया था। प्रावधानीकरण का ईसीएल दृष्टिकोण मौजूदा हानि-आधारित प्रावधानीकरण व्यवस्था से एक आदर्श बदलाव है। चर्चा पत्र में ऋण संबंधी जोखिम के प्रावधानीकरण के लिए एक दूरदर्शी, सिद्धांत-आधारित ढांचे की परिकल्पना की गई है, जिसे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड (आईएएसबी) और यूएस फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड (एफएएसबी) के अंतर्गत पहले ही लागू किया जा चुका है।

4 अक्तूबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों द्वारा प्रावधानीकरण के लिए ऋण की अपेक्षित हानि (ईसीएल) आधारित फ्रेमवर्क पर एक बाह्य कार्य समूह का गठन किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने सभी हितधारकों से इनपुट प्राप्त करने के लिए 16 जनवरी 2023 को "बैंकों द्वारा प्रावधानीकरण के लिए ऋण की अपेक्षित हानि फ्रेमवर्क का आरंभ" पर चर्चा पत्र जारी किया था। प्रावधानीकरण का ईसीएल दृष्टिकोण मौजूदा हानि-आधारित प्रावधानीकरण व्यवस्था से एक आदर्श बदलाव है। चर्चा पत्र में ऋण संबंधी जोखिम के प्रावधानीकरण के लिए एक दूरदर्शी, सिद्धांत-आधारित ढांचे की परिकल्पना की गई है, जिसे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड (आईएएसबी) और यूएस फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड (एफएएसबी) के अंतर्गत पहले ही लागू किया जा चुका है।

अक्‍तूबर 04, 2023
खजाना बिल: नीलामी का पूर्ण परिणाम

4 अक्तूबर 2023 खजाना बिल: नीलामी का पूर्ण परिणाम नीलामी का परिणाम91 दिवसीय182 दिवसीय364 दिवसीय I.अधिसूचित राशि₹7000 करोड़₹8000 करोड़₹9000 करोड़ II.प्राप्‍त प्रतिस्पर्धी बोलियां  (i) संख्‍या164174209 (ii) राशि₹18860.052 करोड़₹19901.450 करोड़₹21501 करोड़ III.कट-ऑफ मूल्‍य/ प्रतिफल98.317596.580893.3610 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.8640%)(परिपक्वता प्रतिफल: 7.0999%)(परिपक्वता प्रतिफल: 7.1306%) IV.स्वीकृत प्रतिस्पर्धी बोलियां  (i) संख्या4484109 (ii) राशि₹6966.320 करोड़₹7974.249 करोड़₹8981.290 करोड़ V.प्रतिस्पर्धी बोलियों का आंशिक आबंटन प्रतिशत83.11%44.16%85.15% (3 बोलियां)(4 बोलियां)(1 बोली)

4 अक्तूबर 2023 खजाना बिल: नीलामी का पूर्ण परिणाम नीलामी का परिणाम91 दिवसीय182 दिवसीय364 दिवसीय I.अधिसूचित राशि₹7000 करोड़₹8000 करोड़₹9000 करोड़ II.प्राप्‍त प्रतिस्पर्धी बोलियां  (i) संख्‍या164174209 (ii) राशि₹18860.052 करोड़₹19901.450 करोड़₹21501 करोड़ III.कट-ऑफ मूल्‍य/ प्रतिफल98.317596.580893.3610 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.8640%)(परिपक्वता प्रतिफल: 7.0999%)(परिपक्वता प्रतिफल: 7.1306%) IV.स्वीकृत प्रतिस्पर्धी बोलियां  (i) संख्या4484109 (ii) राशि₹6966.320 करोड़₹7974.249 करोड़₹8981.290 करोड़ V.प्रतिस्पर्धी बोलियों का आंशिक आबंटन प्रतिशत83.11%44.16%85.15% (3 बोलियां)(4 बोलियां)(1 बोली)

अक्‍तूबर 04, 2023
दिनांक 3 अक्तूबर 2023 को मुद्रा बाजार परिचालन

4 अक्तूबर 2023 दिनांक 3 अक्तूबर 2023 को मुद्रा बाजार परिचालन (राशि करोड़ ₹ में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण)भारित औसत दरसीमा क.ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV)518,896.836.750.03-7.85 I. मांग मुद्रा12,213.066.775.00-6.90 II. ट्राइपार्टी रेपो368,046.706.756.68-6.85 III. बाज़ार रेपो138,597.076.750.03-6.90 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो40.007.857.85-7.85 ख.मीयादी खंड  I. सूचना मुद्रा**344.706.676.00-6.85 II. मीयादी मुद्रा@@603.00-6.75-7.00 III. ट्राइपार्टी रेपो2,527.006.656.60-6.70 IV. बाज़ार रेपो1,648.096.836.83-6.90 V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो0.00--

4 अक्तूबर 2023 दिनांक 3 अक्तूबर 2023 को मुद्रा बाजार परिचालन (राशि करोड़ ₹ में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण)भारित औसत दरसीमा क.ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV)518,896.836.750.03-7.85 I. मांग मुद्रा12,213.066.775.00-6.90 II. ट्राइपार्टी रेपो368,046.706.756.68-6.85 III. बाज़ार रेपो138,597.076.750.03-6.90 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो40.007.857.85-7.85 ख.मीयादी खंड  I. सूचना मुद्रा**344.706.676.00-6.85 II. मीयादी मुद्रा@@603.00-6.75-7.00 III. ट्राइपार्टी रेपो2,527.006.656.60-6.70 IV. बाज़ार रेपो1,648.096.836.83-6.90 V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो0.00--

अक्‍तूबर 04, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री मनीष कपूर को नए कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया

4 अक्तूबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री मनीष कपूर को नए कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने 3 अक्तूबर 2023 से श्री मनीष कपूर को कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया। कार्यपालक निदेशक के रूप में पदोन्नत होने से पूर्व, श्री कपूर मौद्रिक नीति विभाग के प्रभारी परामर्शदाता और मौद्रिक नीति समिति के सचिव थे। भारतीय रिज़र्व बैंक में लगभग तीन दशकों की अवधि के दौरान, श्री कपूर ने भारतीय रिज़र्व बैंक में आर्थिक नीति और अनुसंधान विभाग तथा मौद्रिक नीति विभाग में समष्टि आर्थिक और नीति अनुसंधान तथा मौद्रिक नीति के क्षेत्रों में कार्य किया है। उन्होंने 2012-15 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यपालक निदेशक के परामर्शदाता के रूप में भी कार्य किया है।

4 अक्तूबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री मनीष कपूर को नए कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने 3 अक्तूबर 2023 से श्री मनीष कपूर को कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया। कार्यपालक निदेशक के रूप में पदोन्नत होने से पूर्व, श्री कपूर मौद्रिक नीति विभाग के प्रभारी परामर्शदाता और मौद्रिक नीति समिति के सचिव थे। भारतीय रिज़र्व बैंक में लगभग तीन दशकों की अवधि के दौरान, श्री कपूर ने भारतीय रिज़र्व बैंक में आर्थिक नीति और अनुसंधान विभाग तथा मौद्रिक नीति विभाग में समष्टि आर्थिक और नीति अनुसंधान तथा मौद्रिक नीति के क्षेत्रों में कार्य किया है। उन्होंने 2012-15 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यपालक निदेशक के परामर्शदाता के रूप में भी कार्य किया है।

अक्‍तूबर 04, 2023
29 सितंबर 2023 को समाप्‍त सप्‍ताह के लिए आरक्षित मुद्रा और 22 सितंबर 2023 को समाप्‍त पखवाड़े के लिए मुद्रा आपूर्ति

4 अक्टूबर 2023 29 सितंबर 2023 को समाप्‍त सप्‍ताह के लिए आरक्षित मुद्रा और 22 सितंबर 2023 को समाप्‍त पखवाड़े के लिए मुद्रा आपूर्ति भारतीय रिज़र्व बैंक ने 29 सितंबर 2023 को समाप्‍त सप्‍ताह के लिए आरक्षित मुद्रा और 22 सितंबर 2023 को समाप्‍त पखवाड़े के लिए मुद्रा आपूर्ति पर आंकड़े आज जारी किए।अजीत प्रसाद निदेशक (संचार) प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1042

4 अक्टूबर 2023 29 सितंबर 2023 को समाप्‍त सप्‍ताह के लिए आरक्षित मुद्रा और 22 सितंबर 2023 को समाप्‍त पखवाड़े के लिए मुद्रा आपूर्ति भारतीय रिज़र्व बैंक ने 29 सितंबर 2023 को समाप्‍त सप्‍ताह के लिए आरक्षित मुद्रा और 22 सितंबर 2023 को समाप्‍त पखवाड़े के लिए मुद्रा आपूर्ति पर आंकड़े आज जारी किए।अजीत प्रसाद निदेशक (संचार) प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1042

अक्‍तूबर 03, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के अस्थिर दर वाले बॉण्ड, 2028 पर ब्याज दर की घोषणा की

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के अस्थिर दर वाले बॉण्ड, 2028 पर ब्याज दर की घोषणा की 4 अक्तूबर 2023 से 3 अप्रैल 2024 तक की छमाही के लिए भारत सरकार के अस्थिर दर वाले बॉण्ड 2028 (जीओआई एफ़आरबी 2028) पर लागू ब्याज दर 7.69 प्रतिशत प्रति वर्ष होगी। यह विदित है कि एफआरबी, 2028 के लिए एक कूपन निर्धारित है, जिसमें 182 दिवसीय खजाना बिलों की पिछली तीन नीलामियों (दर निर्धारण दिवस अर्थात् 4 अक्तूबर 2023 से) के भारित औसत प्रतिफल (डब्ल्यूएवाई) के औसत के बराबर आधार दर के साथ एक नियत स्प्रैड (0.64 प्रतिशत) है। अजीत प्रसाद निदेशक (संचार) प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1036

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के अस्थिर दर वाले बॉण्ड, 2028 पर ब्याज दर की घोषणा की 4 अक्तूबर 2023 से 3 अप्रैल 2024 तक की छमाही के लिए भारत सरकार के अस्थिर दर वाले बॉण्ड 2028 (जीओआई एफ़आरबी 2028) पर लागू ब्याज दर 7.69 प्रतिशत प्रति वर्ष होगी। यह विदित है कि एफआरबी, 2028 के लिए एक कूपन निर्धारित है, जिसमें 182 दिवसीय खजाना बिलों की पिछली तीन नीलामियों (दर निर्धारण दिवस अर्थात् 4 अक्तूबर 2023 से) के भारित औसत प्रतिफल (डब्ल्यूएवाई) के औसत के बराबर आधार दर के साथ एक नियत स्प्रैड (0.64 प्रतिशत) है। अजीत प्रसाद निदेशक (संचार) प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1036

अक्‍तूबर 03, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सर्वोदय सहकारी बैंक लिमिटेड, मोदसा, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया

3 अक्तूबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सर्वोदय सहकारी बैंक लिमिटेड, मोदसा, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 31 अगस्त 2023 के आदेश द्वारा दि सर्वोदय सहकारी बैंक लिमिटेड, मोदसा, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'निदेशकों आदि को ऋण और अग्रिम- जमानतदार/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक- स्पष्टीकरण' के साथ पठित 'निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/संस्थाओं को ऋण और अग्रिम जिनमें उनके हित हों', 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखना' और 'जमाराशियों पर ब्याज दर- निदेश 2016' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹6.00 लाख (छह लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

3 अक्तूबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सर्वोदय सहकारी बैंक लिमिटेड, मोदसा, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 31 अगस्त 2023 के आदेश द्वारा दि सर्वोदय सहकारी बैंक लिमिटेड, मोदसा, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'निदेशकों आदि को ऋण और अग्रिम- जमानतदार/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक- स्पष्टीकरण' के साथ पठित 'निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/संस्थाओं को ऋण और अग्रिम जिनमें उनके हित हों', 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखना' और 'जमाराशियों पर ब्याज दर- निदेश 2016' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹6.00 लाख (छह लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

अक्‍तूबर 03, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने धानेरा मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, धानेरा, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने धानेरा मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, धानेरा, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 31 अगस्त 2023 के आदेश द्वारा धानेरा मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, धानेरा, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/संस्थाओं, जिनमें उनके हित हों, को ऋण और अग्रिम, 'निदेशकों आदि को ऋण और अग्रिम- जमानतदार/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक- स्पष्टीकरण' और 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखना' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹6.50 लाख (छह लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने धानेरा मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, धानेरा, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 31 अगस्त 2023 के आदेश द्वारा धानेरा मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, धानेरा, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/संस्थाओं, जिनमें उनके हित हों, को ऋण और अग्रिम, 'निदेशकों आदि को ऋण और अग्रिम- जमानतदार/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक- स्पष्टीकरण' और 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखना' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹6.50 लाख (छह लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

अक्‍तूबर 03, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि जनता को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गोधरा, जिला पंचमहल, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि जनता को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गोधरा, जिला पंचमहल, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 31 अगस्त 2023 के आदेश द्वारा दि जनता को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गोधरा, जिला पंचमहल, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'न्यासों और संस्थाओं को दान जहां निदेशक, उनके रिश्तेदार पद पर हैं या हित रखते हैं' और 'निदेशकों आदि को ऋण और अग्रिम- जमानतदार/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक- स्पष्टीकरण' के साथ पठित 'निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/संस्थाओं को ऋण और अग्रिम जिनमें उनके हित हों' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹3.50 लाख (तीन लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि जनता को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गोधरा, जिला पंचमहल, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 31 अगस्त 2023 के आदेश द्वारा दि जनता को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गोधरा, जिला पंचमहल, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'न्यासों और संस्थाओं को दान जहां निदेशक, उनके रिश्तेदार पद पर हैं या हित रखते हैं' और 'निदेशकों आदि को ऋण और अग्रिम- जमानतदार/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक- स्पष्टीकरण' के साथ पठित 'निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/संस्थाओं को ऋण और अग्रिम जिनमें उनके हित हों' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹3.50 लाख (तीन लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

श्रेणी पहलू

केटेगरी

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

Custom Date Facet

RBIPageLastUpdatedOn

पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 18, 2024