प्रेस प्रकाशनियां - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
19 नवंबर 2024 को आयोजित राज्य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का परिणाम निम्नानुसार है: (राशि ₹ करोड़ में) बिहार 2034 गोवा 2034 केरल 2031 ओडिशा 2038 अधिसूचित राशि 2000 100 1249 1000 अवधि 10 10 7 14 प्राप्त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 63 21 25 65 (ii) राशि 8465 770 2599 5330 कट-ऑफ मूल्य (₹)/ प्रतिफल (प्रतिशत) 7.13 7.13 7.08 7.15
19 नवंबर 2024 को आयोजित राज्य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का परिणाम निम्नानुसार है: (राशि ₹ करोड़ में) बिहार 2034 गोवा 2034 केरल 2031 ओडिशा 2038 अधिसूचित राशि 2000 100 1249 1000 अवधि 10 10 7 14 प्राप्त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 63 21 25 65 (ii) राशि 8465 770 2599 5330 कट-ऑफ मूल्य (₹)/ प्रतिफल (प्रतिशत) 7.13 7.13 7.08 7.15
क्रम सं. राज्य जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) स्वीकृत राशि (₹ करोड़) कट-ऑफ प्रतिफल (%) अवधि (वर्ष) 1. बिहार 2000 2000 7.13 10 2. गोवा 100 100 7.13 10 3. केरल 1249 1249 7.08 07 4. ओडिशा 1000 1000 7.15 14 5. तमिलनाडु 2000 2000 7.11 10 6. उत्तर प्रदेश 3000 3000 7.10 08 कुल 9349 9349
क्रम सं. राज्य जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) स्वीकृत राशि (₹ करोड़) कट-ऑफ प्रतिफल (%) अवधि (वर्ष) 1. बिहार 2000 2000 7.13 10 2. गोवा 100 100 7.13 10 3. केरल 1249 1249 7.08 07 4. ओडिशा 1000 1000 7.15 14 5. तमिलनाडु 2000 2000 7.11 10 6. उत्तर प्रदेश 3000 3000 7.10 08 कुल 9349 9349
भारतीय रिज़र्व बैंक के संज्ञान में आया है कि सोशल मीडिया पर गवर्नर के फर्जी वीडियो प्रसारित किए जा रहे हैं, जिनमें रिज़र्व बैंक द्वारा कतिपय निवेश योजनाओं को शुरू करने या उनको समर्थन प्रदान करने का दावा किया गया है। इन वीडियो में लोगों को तकनीकी उपकरणों के माध्यम से ऐसी योजनाओं में अपना पैसा निवेश करने की सलाह देने का प्रयास किया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक के संज्ञान में आया है कि सोशल मीडिया पर गवर्नर के फर्जी वीडियो प्रसारित किए जा रहे हैं, जिनमें रिज़र्व बैंक द्वारा कतिपय निवेश योजनाओं को शुरू करने या उनको समर्थन प्रदान करने का दावा किया गया है। इन वीडियो में लोगों को तकनीकी उपकरणों के माध्यम से ऐसी योजनाओं में अपना पैसा निवेश करने की सलाह देने का प्रयास किया गया है।
अवधि 3-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 50,000 प्राप्त प्रस्तावों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 22,565 स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में) 22,565 कट ऑफ दर (%) 6.49 भारित औसत दर (%) 6.49 कट ऑफ दर पर प्राप्त प्रस्तावों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत लागू नहीं
अवधि 3-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 50,000 प्राप्त प्रस्तावों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 22,565 स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में) 22,565 कट ऑफ दर (%) 6.49 भारित औसत दर (%) 6.49 कट ऑफ दर पर प्राप्त प्रस्तावों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत लागू नहीं
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 595,768.93 6.28 0.01-6.60 I. मांग मुद्रा 7,529.65 6.43 5.10-6.55 II. ट्राइपार्टी रेपो 433,555.45 6.28 6.09-6.40 III. बाज़ार रेपो 153,315.03 6.25 0.01-6.55 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 1,368.80 6.53 6.45-6.60 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 185.50 6.51 6.20-6.65 II. मीयादी मुद्रा@@ 240.50 - 6.70-6.85 III. ट्राइपार्टी रेपो 268.50 6.56 6.20-6.65 IV. बाज़ार रेपो 646.80 6.61 6.45-6.75 V. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 0.00 - -
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 595,768.93 6.28 0.01-6.60 I. मांग मुद्रा 7,529.65 6.43 5.10-6.55 II. ट्राइपार्टी रेपो 433,555.45 6.28 6.09-6.40 III. बाज़ार रेपो 153,315.03 6.25 0.01-6.55 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 1,368.80 6.53 6.45-6.60 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 185.50 6.51 6.20-6.65 II. मीयादी मुद्रा@@ 240.50 - 6.70-6.85 III. ट्राइपार्टी रेपो 268.50 6.56 6.20-6.65 IV. बाज़ार रेपो 646.80 6.61 6.45-6.75 V. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 0.00 - -
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 36एएए के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अभ्युदय सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई के भीतर पाए गए खराब अभिशासनिक मानकों से उत्पन्न महत्वपूर्ण चिंताओं के कारण बैंक के निदेशक मंडल को 24 नवंबर 2023 को 12 महीने की अवधि के लिए अधिक्रमित कर दिया था।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 36एएए के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अभ्युदय सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई के भीतर पाए गए खराब अभिशासनिक मानकों से उत्पन्न महत्वपूर्ण चिंताओं के कारण बैंक के निदेशक मंडल को 24 नवंबर 2023 को 12 महीने की अवधि के लिए अधिक्रमित कर दिया था।
भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹32,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए दो दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (निर्गम/ पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। क्र. सं. प्रतिभूति चुकौती की तारीख अधिसूचित राशि (₹ करोड़) भारत सरकार की विशिष्ट अधिसूचना नीलामी की तारीख भुगतान की तारीख 1 6.79% जीएस 2034 07 अक्तूबर 2034 22,000 एफ़ सं. 4(3)-बी (डब्ल्यू एंड एम)/ 2024 दिनांकित 18 नवंबर 2024 22 नवंबर 2024 (शुक्रवार) 25 नवंबर 2024 (सोमवार) 2 नई जीएस 2074 25 नवंबर 2074 10,000 कुल 32,000
भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹32,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए दो दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (निर्गम/ पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। क्र. सं. प्रतिभूति चुकौती की तारीख अधिसूचित राशि (₹ करोड़) भारत सरकार की विशिष्ट अधिसूचना नीलामी की तारीख भुगतान की तारीख 1 6.79% जीएस 2034 07 अक्तूबर 2034 22,000 एफ़ सं. 4(3)-बी (डब्ल्यू एंड एम)/ 2024 दिनांकित 18 नवंबर 2024 22 नवंबर 2024 (शुक्रवार) 25 नवंबर 2024 (सोमवार) 2 नई जीएस 2074 25 नवंबर 2074 10,000 कुल 32,000
सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 6 अक्तूबर 2017 की अधिसूचना एफ.सं. 4(25)–डब्ल्यूएंडएम/2017 (एसजीबी 2017-18 शृंखला VIII - जारी करने की तारीख 20 नवंबर 2017) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड के समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखला के समय-पूर्व मोचन की अगली देय तिथि 19 नवंबर 2024 (20 नवंबर 2024 को छुट्टी होने के कारण) होगी।
सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 6 अक्तूबर 2017 की अधिसूचना एफ.सं. 4(25)–डब्ल्यूएंडएम/2017 (एसजीबी 2017-18 शृंखला VIII - जारी करने की तारीख 20 नवंबर 2017) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड के समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखला के समय-पूर्व मोचन की अगली देय तिथि 19 नवंबर 2024 (20 नवंबर 2024 को छुट्टी होने के कारण) होगी।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 12 नवंबर 2024 के आदेश द्वारा दि माणसा नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला गांधीनगर, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘जमाराशियों पर ब्याज दर’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000 (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 12 नवंबर 2024 के आदेश द्वारा दि माणसा नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला गांधीनगर, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘जमाराशियों पर ब्याज दर’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000 (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 नवंबर 2024 के आदेश द्वारा दि नेशनल सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेतिया, बिहार (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए के प्रावधानों के उल्लंघन तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘सहकारी बैंकों द्वारा साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता’ और ‘मास्टर निदेश- अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹4.10 लाख (चार लाख दस हजार रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) तथा प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 25 के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 नवंबर 2024 के आदेश द्वारा दि नेशनल सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेतिया, बिहार (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए के प्रावधानों के उल्लंघन तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘सहकारी बैंकों द्वारा साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता’ और ‘मास्टर निदेश- अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹4.10 लाख (चार लाख दस हजार रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) तथा प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 25 के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 21, 2024