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जून 13, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने अप्रैल 2024 के लिए ईसीबी / एफसीसीबी / आरडीबी संबंधी आंकड़े जारी किए

 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अप्रैल 2024 के लिए स्‍वचालित और अनुमोदन दोनों माध्‍यमों से बाह्य वाणिज्यिक उधारों (ईसीबी), विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉण्डों (एफसीसीबी) और रुपया मूल्‍यवर्ग बॉण्डों (आरडीबी) के आंकड़े आज जारी किए।

 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अप्रैल 2024 के लिए स्‍वचालित और अनुमोदन दोनों माध्‍यमों से बाह्य वाणिज्यिक उधारों (ईसीबी), विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉण्डों (एफसीसीबी) और रुपया मूल्‍यवर्ग बॉण्डों (आरडीबी) के आंकड़े आज जारी किए।

जून 13, 2024
दिनांक 31 मई 2024, शुक्रवार को भारत में अनुसूचित बैंकों की स्थिति का विवरण

(राशि ₹ करोड़ में) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित) सभी अनुसूचित बैंक 2-जून-23 17-मई-2024 * 31-मई-2024 * 2-जून-23 17-मई-2024 * 31-मई-2024 * I बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क) क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां 249775.87 289665.6 283876.16 252304.65 293548.32 287722.30 ** ख) बैंकों से लिये गये ऋण 34758.63 162652.29 162542.44 34820.26 162655.65 162582.13 ग) अन्य मांग और मीयादी देयताएं 60062.35 74638.61 76467.45 60726.23 74865.41 76890.82 II अन्य के प्रति देयताएं (क) क) जमाराशियां (बैंकों से ली गयी जमाराशियों से इतर) 18703434.6 20814780.09 (20715332.31) 21087595.54 (20992416.71) 19143125.25 21273554.73 (21174106.95) 21545011.17 (21449832.34)

(राशि ₹ करोड़ में) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित) सभी अनुसूचित बैंक 2-जून-23 17-मई-2024 * 31-मई-2024 * 2-जून-23 17-मई-2024 * 31-मई-2024 * I बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क) क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां 249775.87 289665.6 283876.16 252304.65 293548.32 287722.30 ** ख) बैंकों से लिये गये ऋण 34758.63 162652.29 162542.44 34820.26 162655.65 162582.13 ग) अन्य मांग और मीयादी देयताएं 60062.35 74638.61 76467.45 60726.23 74865.41 76890.82 II अन्य के प्रति देयताएं (क) क) जमाराशियां (बैंकों से ली गयी जमाराशियों से इतर) 18703434.6 20814780.09 (20715332.31) 21087595.54 (20992416.71) 19143125.25 21273554.73 (21174106.95) 21545011.17 (21449832.34)

जून 13, 2024
वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही के दौरान निजी कॉर्पोरेट कारोबार क्षेत्र का कार्य-निष्पादन

आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही के दौरान निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र के कार्य-निष्पादन से संबंधित आंकड़े जारी किए, जो 2,823 सूचीबद्ध गैर-सरकारी गैर-वित्तीय कंपनियों के संक्षिप्त तिमाही वित्तीय परिणामों से लिए गए हैं। इनमें अनुक्रमिक (तिमाही-दर-तिमाही) और वार्षिक (वर्ष-दर-वर्ष) परिवर्तनों के अध्ययन को सक्षम बनाने के लिए 2022-23 की चौथी तिमाही और 2023-24 की तीसरी तिमाही के तुलनीय आंकड़े भी शामिल हैं (वेब-लिंक https://cimsdbie.rbi.org.in)। 

आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही के दौरान निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र के कार्य-निष्पादन से संबंधित आंकड़े जारी किए, जो 2,823 सूचीबद्ध गैर-सरकारी गैर-वित्तीय कंपनियों के संक्षिप्त तिमाही वित्तीय परिणामों से लिए गए हैं। इनमें अनुक्रमिक (तिमाही-दर-तिमाही) और वार्षिक (वर्ष-दर-वर्ष) परिवर्तनों के अध्ययन को सक्षम बनाने के लिए 2022-23 की चौथी तिमाही और 2023-24 की तीसरी तिमाही के तुलनीय आंकड़े भी शामिल हैं (वेब-लिंक https://cimsdbie.rbi.org.in)। 

जून 13, 2024
दिनांक 12 जून 2024 को मुद्रा बाजार परिचालन (संशोधित)

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 550,003.96 6.43 3.00-6.70 I. मांग मुद्रा 11,680.88 6.52 5.40-6.60 II. ट्राइपार्टी रेपो 376,105.60 6.43 6.25-6.65 III. बाज़ार रेपो 161,339.48 6.43 3.00-6.62 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 878.00 6.65 6.65-6.70

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 550,003.96 6.43 3.00-6.70 I. मांग मुद्रा 11,680.88 6.52 5.40-6.60 II. ट्राइपार्टी रेपो 376,105.60 6.43 6.25-6.65 III. बाज़ार रेपो 161,339.48 6.43 3.00-6.62 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 878.00 6.65 6.65-6.70

जून 12, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – सावंतवाड़ी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सावंतवाड़ी-– अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सावंतवाड़ी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सावंतवाड़ी को दिनांक 13 जून 2023 के निदेश CO.DOS.SED.No.S1918/12-22-283/2023-2024 के माध्यम से 14 जून 2023 को कारोबार की समाप्ति से छह महीने की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया और पिछली बार इसे 14 जून 2024 तक बढ़ाया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सावंतवाड़ी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सावंतवाड़ी को दिनांक 13 जून 2023 के निदेश CO.DOS.SED.No.S1918/12-22-283/2023-2024 के माध्यम से 14 जून 2023 को कारोबार की समाप्ति से छह महीने की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया और पिछली बार इसे 14 जून 2024 तक बढ़ाया गया था।

जून 12, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि कारवार अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कारवार

जन सामान्य के सूचनार्थ एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए की उप धारा (1) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 12 जून 2024 के निदेश संदर्भ सं. CO.DOS.SED.No.S1932/12-23-065/2024-2025 द्वारा दि कारवार अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कारवार (बैंक) को कतिपय निदेश जारी किए हैं, जिसके द्वारा 12 जून 2024 को कारोबार की समाप्ति से बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक की लिखित पूर्वानुमोदन के बिना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 12 जून 2024  के निदेश में यथाअधिसूचित को छोड़कर, किसी ऋण और अग्रिम को संस्वीकृत या नवीकृत  नहीं करेगा, कोई निवेश नहीं करेगा, अपने ऊपर कोई भी देयता नहीं लेगा, जिसमें उधार लेना और नई जमाराशि स्वीकार करना भी शामिल है, किसी भी भुगतान का संवितरण या संवितरित करने के लिए सहमति नहीं देगा चाहे वह उसकी देयताओं और दायित्वों के निर्वहन में हो या अन्यथा, कोई भी समझौता या इस तरह की कोई व्‍यवस्‍था नहीं करेगा और अपनी किसी भी संपत्ति या परिसंपत्ति का विक्रय और स्थानांतरण या अन्यथा निपटान नहीं करेगा। बैंक की चलनिधि की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए, बैंक को निर्देश दिया गया है कि वह जमाकर्ता के बचत बैंक, चालू खाते या किसी अन्य खाते से किसी भी राशि की निकासी की अनुमति न दे, लेकिन जमाराशि के एवज में ऋण को सेट-ऑफ करने की अनुमति है, जो कि भारतीय रिज़र्व बैंक की उपरोक्त निदेश में उल्लिखित शर्तों के अधीन है। उक्त निदेशों में निर्दिष्ट किए अनुसार बैंक कुछ आवश्यक मदों जैसे कि कर्मचारियों के वेतन, किराया, बिजली बिल आदि के संबंध में व्यय कर सकता है।

जन सामान्य के सूचनार्थ एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए की उप धारा (1) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 12 जून 2024 के निदेश संदर्भ सं. CO.DOS.SED.No.S1932/12-23-065/2024-2025 द्वारा दि कारवार अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कारवार (बैंक) को कतिपय निदेश जारी किए हैं, जिसके द्वारा 12 जून 2024 को कारोबार की समाप्ति से बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक की लिखित पूर्वानुमोदन के बिना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 12 जून 2024  के निदेश में यथाअधिसूचित को छोड़कर, किसी ऋण और अग्रिम को संस्वीकृत या नवीकृत  नहीं करेगा, कोई निवेश नहीं करेगा, अपने ऊपर कोई भी देयता नहीं लेगा, जिसमें उधार लेना और नई जमाराशि स्वीकार करना भी शामिल है, किसी भी भुगतान का संवितरण या संवितरित करने के लिए सहमति नहीं देगा चाहे वह उसकी देयताओं और दायित्वों के निर्वहन में हो या अन्यथा, कोई भी समझौता या इस तरह की कोई व्‍यवस्‍था नहीं करेगा और अपनी किसी भी संपत्ति या परिसंपत्ति का विक्रय और स्थानांतरण या अन्यथा निपटान नहीं करेगा। बैंक की चलनिधि की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए, बैंक को निर्देश दिया गया है कि वह जमाकर्ता के बचत बैंक, चालू खाते या किसी अन्य खाते से किसी भी राशि की निकासी की अनुमति न दे, लेकिन जमाराशि के एवज में ऋण को सेट-ऑफ करने की अनुमति है, जो कि भारतीय रिज़र्व बैंक की उपरोक्त निदेश में उल्लिखित शर्तों के अधीन है। उक्त निदेशों में निर्दिष्ट किए अनुसार बैंक कुछ आवश्यक मदों जैसे कि कर्मचारियों के वेतन, किराया, बिजली बिल आदि के संबंध में व्यय कर सकता है।

जून 12, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि अमानाथ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बैंगलोर

जन सामान्य के सूचनार्थ एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ धारा 35ए की उप धारा (1) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 12 जून 2024 के निदेश संदर्भ सं. CO.DOS.SED.No.S1931/12-23-001/2024-2025 द्वारा दि अमानाथ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बैंगलोर (बैंक) को कतिपय निदेश जारी किए हैं, जिसके द्वारा 12 जून 2024 को कारोबार की समाप्ति से बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक की लिखित पूर्वानुमोदन के बिना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 12 जून 2024 के निदेश में यथाअधिसूचित को छोड़कर, किसी ऋण और अग्रिम को संस्वीकृत या नवीकृत नहीं करेगा, कोई निवेश नहीं करेगा, अपने ऊपर कोई भी देयता नहीं लेगा, जिसमें उधार लेना और नई जमाराशि स्वीकार करना भी शामिल है, किसी भी भुगतान का संवितरण या संवितरित करने के लिए सहमति नहीं देगा चाहे वह उसकी देयताओं और दायित्वों के निर्वहन में हो या अन्यथा, कोई भी समझौता या इस तरह की कोई व्‍यवस्‍था नहीं करेगा और अपनी किसी भी संपत्ति या परिसंपत्ति का विक्रय और अंतरण या अन्यथा निपटान नहीं करेगा। विशेष रूप से, भारतीय रिज़र्व बैंक के उपरोक्त निदेशों में उल्लिखित शर्तों के अधीन जमाकर्ता के सभी बचत बैंक या चालू खातों या किसी भी अन्य खाते में कुल शेष राशि में से ₹60,000 (साठ हजार रुपये मात्र) से अधिक की राशि निकालने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। बैंक कतिपय आवश्यक मदों, यथा कर्मचारियों के वेतन, किराया, बिजली का बिल आदि के संबंध में व्यय कर सकता है जैसा कि उक्त निदेशों में निर्दिष्ट है।

जन सामान्य के सूचनार्थ एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ धारा 35ए की उप धारा (1) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 12 जून 2024 के निदेश संदर्भ सं. CO.DOS.SED.No.S1931/12-23-001/2024-2025 द्वारा दि अमानाथ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बैंगलोर (बैंक) को कतिपय निदेश जारी किए हैं, जिसके द्वारा 12 जून 2024 को कारोबार की समाप्ति से बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक की लिखित पूर्वानुमोदन के बिना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 12 जून 2024 के निदेश में यथाअधिसूचित को छोड़कर, किसी ऋण और अग्रिम को संस्वीकृत या नवीकृत नहीं करेगा, कोई निवेश नहीं करेगा, अपने ऊपर कोई भी देयता नहीं लेगा, जिसमें उधार लेना और नई जमाराशि स्वीकार करना भी शामिल है, किसी भी भुगतान का संवितरण या संवितरित करने के लिए सहमति नहीं देगा चाहे वह उसकी देयताओं और दायित्वों के निर्वहन में हो या अन्यथा, कोई भी समझौता या इस तरह की कोई व्‍यवस्‍था नहीं करेगा और अपनी किसी भी संपत्ति या परिसंपत्ति का विक्रय और अंतरण या अन्यथा निपटान नहीं करेगा। विशेष रूप से, भारतीय रिज़र्व बैंक के उपरोक्त निदेशों में उल्लिखित शर्तों के अधीन जमाकर्ता के सभी बचत बैंक या चालू खातों या किसी भी अन्य खाते में कुल शेष राशि में से ₹60,000 (साठ हजार रुपये मात्र) से अधिक की राशि निकालने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। बैंक कतिपय आवश्यक मदों, यथा कर्मचारियों के वेतन, किराया, बिजली का बिल आदि के संबंध में व्यय कर सकता है जैसा कि उक्त निदेशों में निर्दिष्ट है।

जून 12, 2024
मई 2024 के लिए समुद्रपारीय प्रत्‍यक्ष निवेश

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज मई 2024 माह के लिए स्‍वचालित मार्ग और अनुमोदन मार्ग दोनों के अंतर्गत समुद्रपारीय प्रत्‍यक्ष निवेश पर आंकड़े जारी किए है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज मई 2024 माह के लिए स्‍वचालित मार्ग और अनुमोदन मार्ग दोनों के अंतर्गत समुद्रपारीय प्रत्‍यक्ष निवेश पर आंकड़े जारी किए है।

जून 12, 2024
7 जून 2024 को समाप्‍त सप्‍ताह के लिए आरक्षित मुद्रा और 31 मई 2024 को समाप्‍त पखवाड़े के लिए मुद्रा आपूर्ति

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 7 जून 2024 को समाप्‍त सप्‍ताह के लिए आरक्षित मुद्रा और 31 मई 2024 को समाप्‍त पखवाड़े के लिए मुद्रा आपूर्ति पर आंकड़े आज जारी किए।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 7 जून 2024 को समाप्‍त सप्‍ताह के लिए आरक्षित मुद्रा और 31 मई 2024 को समाप्‍त पखवाड़े के लिए मुद्रा आपूर्ति पर आंकड़े आज जारी किए।

जून 12, 2024
खजाना बिल: नीलामी का पूर्ण परिणाम

नीलामी का परिणाम 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय I. अधिसूचित राशि ₹4000 करोड़ ₹4000 करोड़ ₹4000 करोड़ II. प्राप्‍त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्‍या 88 119 137 (ii) राशि ₹ 17221.280 करोड़ ₹ 20217.000 करोड़ ₹ 24630.125 करो

नीलामी का परिणाम 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय I. अधिसूचित राशि ₹4000 करोड़ ₹4000 करोड़ ₹4000 करोड़ II. प्राप्‍त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्‍या 88 119 137 (ii) राशि ₹ 17221.280 करोड़ ₹ 20217.000 करोड़ ₹ 24630.125 करो

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 16, 2024