प्रेस प्रकाशनियां - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
अवधि 1-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 25,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 5,646
अवधि 1-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 25,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 5,646
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 8,819.35 5.80 5.00-6.10 I. मांग मुद्रा 3,119.40 5.70 5.25-5.95 II. ट्राइपार्टी रेपो 4,029.95 5.81 5.00-5.95 III. बाज़ार रेपो 41.00 5.60 5.60-5.60 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 1,629.00 5.97 5.95-6.10
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 8,819.35 5.80 5.00-6.10 I. मांग मुद्रा 3,119.40 5.70 5.25-5.95 II. ट्राइपार्टी रेपो 4,029.95 5.81 5.00-5.95 III. बाज़ार रेपो 41.00 5.60 5.60-5.60 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 1,629.00 5.97 5.95-6.10
निम्नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹23,000 करोड़ (अंकित मूल्य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है। क्र. सं. राज्य जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) अवधि (वर्ष) नीलामी का प्रकार 1. आंध्र प्रदेश 1000 07 प्रतिफल 2000 09 प्रतिफल 2000 10 प्रतिफल 1000 11 प्रतिफल 1000 12 प्रतिफल
निम्नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹23,000 करोड़ (अंकित मूल्य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है। क्र. सं. राज्य जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) अवधि (वर्ष) नीलामी का प्रकार 1. आंध्र प्रदेश 1000 07 प्रतिफल 2000 09 प्रतिफल 2000 10 प्रतिफल 1000 11 प्रतिफल 1000 12 प्रतिफल
निम्नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹21,000 करोड़ (अंकित मूल्य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है। क्र. सं. राज्य जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) अवधि (वर्ष) नीलामी का प्रकार 1. आंध्र प्रदेश 1000 07 प्रतिफल 2000 09 प्रतिफल 2000 10 प्रतिफल 1000 11 प्रतिफल 1000 12 प्रतिफल
निम्नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹21,000 करोड़ (अंकित मूल्य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है। क्र. सं. राज्य जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) अवधि (वर्ष) नीलामी का प्रकार 1. आंध्र प्रदेश 1000 07 प्रतिफल 2000 09 प्रतिफल 2000 10 प्रतिफल 1000 11 प्रतिफल 1000 12 प्रतिफल
सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 20 अप्रैल 2017 की अधिसूचना एफ.सं.4(8)-डब्ल्यूएंडएम/2017 (एसजीबी 2017-18 शृंखला I- जारी करने की तारीख 12 मई 2017) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड की चुकौती, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख से आठ वर्ष की समाप्ति पर की जाएगी। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखला की अंतिम मोचन तिथि 9 मई 2025 (12 मई, 11 मई और 10 मई को अवकाश होने के कारण) होगी।
सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 20 अप्रैल 2017 की अधिसूचना एफ.सं.4(8)-डब्ल्यूएंडएम/2017 (एसजीबी 2017-18 शृंखला I- जारी करने की तारीख 12 मई 2017) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड की चुकौती, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख से आठ वर्ष की समाप्ति पर की जाएगी। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखला की अंतिम मोचन तिथि 9 मई 2025 (12 मई, 11 मई और 10 मई को अवकाश होने के कारण) होगी।
सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 13 अप्रैल 2018 की अधिसूचना एफ.सं. 4(8)–(डब्ल्यूएंडएम)/2018 (एसजीबी 2018-19 शृंखला I - जारी करने की तारीख 4 मई 2018) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड के समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है। तद्नुसार, उपरोक्त
सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 13 अप्रैल 2018 की अधिसूचना एफ.सं. 4(8)–(डब्ल्यूएंडएम)/2018 (एसजीबी 2018-19 शृंखला I - जारी करने की तारीख 4 मई 2018) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड के समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है। तद्नुसार, उपरोक्त
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 29 अप्रैल 2025 के आदेश द्वारा एक्सिस बैंक लिमिटेड (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘आंतरिक/कार्यालय खातों का अनधिकृत परिचालन’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹29.60 लाख (उनतीस लाख साठ हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 29 अप्रैल 2025 के आदेश द्वारा एक्सिस बैंक लिमिटेड (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘आंतरिक/कार्यालय खातों का अनधिकृत परिचालन’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹29.60 लाख (उनतीस लाख साठ हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 29 अप्रैल 2025 के आदेश द्वारा आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचा’, ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’, तथा ‘क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड – जारी करना और आचरण’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹97.80 लाख (सतानवे लाख अस्सी हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 29 अप्रैल 2025 के आदेश द्वारा आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचा’, ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’, तथा ‘क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड – जारी करना और आचरण’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹97.80 लाख (सतानवे लाख अस्सी हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 30 अप्रैल 2025 के आदेश द्वारा बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹31.80 लाख (इकतीस लाख अस्सी हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 51(1) के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 30 अप्रैल 2025 के आदेश द्वारा बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹31.80 लाख (इकतीस लाख अस्सी हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 51(1) के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 30 अप्रैल 2025 के आदेश द्वारा आईडीबीआई बैंक लिमिटेड (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए अल्पावधि ऋण हेतु ब्याज अनुदान योजना’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹31.80 लाख (इकतीस लाख अस्सी हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 30 अप्रैल 2025 के आदेश द्वारा आईडीबीआई बैंक लिमिटेड (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए अल्पावधि ऋण हेतु ब्याज अनुदान योजना’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹31.80 लाख (इकतीस लाख अस्सी हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जून 18, 2025