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जून 26, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि चित्तूर को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, आंध्र प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 जून 2025 के आदेश द्वारा दि चित्तूर को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, आंध्र प्रदेश (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध – शहरी सहकारी बैंक’ तथा ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।    

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 जून 2025 के आदेश द्वारा दि चित्तूर को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, आंध्र प्रदेश (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध – शहरी सहकारी बैंक’ तथा ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।    

जून 26, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि करीमनगर डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 जून 2025 के आदेश द्वारा दि करीमनगर डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, तेलंगाना (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 20 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹1 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56  के साथ पठित धारा 

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 जून 2025 के आदेश द्वारा दि करीमनगर डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, तेलंगाना (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 20 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹1 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56  के साथ पठित धारा 

जून 26, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 जून 2025 के आदेश द्वारा दि हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, तेलंगाना (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 20 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹1 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।  

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 जून 2025 के आदेश द्वारा दि हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, तेलंगाना (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 20 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹1 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।  

जून 26, 2025
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – श्री महालक्ष्मी अर्बन को-ऑपरेटिव क्रेडिट बैंक लिमिटेड, गोकक (कर्नाटक) – अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत श्री महालक्ष्मी अर्बन को-ऑपरेटिव क्रेडिट बैंक लिमिटेड, गोकक को दिनांक 26 सितंबर 2024 के निदेश सं. CO.DOS.SED.No.S4800/12-23-151/2024-2025 के माध्यम से 27 मार्च 2025 को कारोबार की समाप्ति तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे जिसकी वैधता अवधि को समय-समय पर संशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे दिनांक 25 मार्च 2025 के निदेश सं. DOR.MON/D-110/12.23.151/2024-25 के माध्यम से 27 जून 2025 तक बढ़ाया गया था।। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में, उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 27 जून 2025 को कारोबार की समाप्ति से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत श्री महालक्ष्मी अर्बन को-ऑपरेटिव क्रेडिट बैंक लिमिटेड, गोकक को दिनांक 26 सितंबर 2024 के निदेश सं. CO.DOS.SED.No.S4800/12-23-151/2024-2025 के माध्यम से 27 मार्च 2025 को कारोबार की समाप्ति तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे जिसकी वैधता अवधि को समय-समय पर संशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे दिनांक 25 मार्च 2025 के निदेश सं. DOR.MON/D-110/12.23.151/2024-25 के माध्यम से 27 जून 2025 तक बढ़ाया गया था।। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में, उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 27 जून 2025 को कारोबार की समाप्ति से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।

जून 26, 2025
27 जून 2025 को ₹36,000 करोड़ की सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री के लिए हामीदारी नीलामी

भारत सरकार ने 27 जून 2025 (शुक्रवार) को आयोजित की जाने वाली नीलामियों के माध्यम से निम्नलिखित विवरण के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री (निर्गम/ पुनर्निर्गम) की घोषणा की है।

भारत सरकार ने 27 जून 2025 (शुक्रवार) को आयोजित की जाने वाली नीलामियों के माध्यम से निम्नलिखित विवरण के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री (निर्गम/ पुनर्निर्गम) की घोषणा की है।

जून 26, 2025
दिनांक 25 जून 2025 को मुद्रा बाजार परिचालन

मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 6,07,638.82 5.16 0.01-6.55 I. मांग मुद्रा 16,775.52 5.29 4.75-5.35 II. ट्राइपार्टी रेपो 4,09,038.35 5.25 5.20-5.28 III. बाज़ार रेपो 1,80,038.55 4.94 0.01-5.40 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 1,786.40 5.49 5.40-6.55

मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 6,07,638.82 5.16 0.01-6.55 I. मांग मुद्रा 16,775.52 5.29 4.75-5.35 II. ट्राइपार्टी रेपो 4,09,038.35 5.25 5.20-5.28 III. बाज़ार रेपो 1,80,038.55 4.94 0.01-5.40 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 1,786.40 5.49 5.40-6.55

जून 25, 2025
सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना के अंतर्गत समय-पूर्व मोचन – 26 जून 2025 को देय एसजीबी 2017-18 की शृंखला XIII के समय-पूर्व मोचन के लिए मोचन मूल्य

सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 6 अक्तूबर 2017 की अधिसूचना एफ.सं. 4(25)–(डब्ल्यूएंडएम)/2017 (एसजीबी 2017-18 शृंखला XIII - जारी करने की तारीख 26 दिसंबर 2017) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड के समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखला के समय-पूर्व मोचन की अगली देय तिथि 26 जून 2025 होगी।

सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 6 अक्तूबर 2017 की अधिसूचना एफ.सं. 4(25)–(डब्ल्यूएंडएम)/2017 (एसजीबी 2017-18 शृंखला XIII - जारी करने की तारीख 26 दिसंबर 2017) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड के समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखला के समय-पूर्व मोचन की अगली देय तिथि 26 जून 2025 होगी।

जून 25, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन– जून 2025

आज, रिज़र्व बैंक ने अपने मासिक बुलेटिन का जून 2025 अंक जारी किया। इस बुलेटिन में द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य (06 जून 2025), दो भाषण, पाँच आलेख और वर्तमान सांख्यिकी शामिल हैं। पांच आलेख इस प्रकार हैं: I. अर्थव्यवस्था की स्थिति; II. भारत के लिए वित्तीय स्थिति सूचकांक: एक उच्च आवृत्ति दृष्टिकोण; III. मौद्रिक नीति संचरण का तुलन-पत्र चैनल: भारतीय विनिर्माण फर्मों से अंतर्दृष्टि; IV. सीडी निर्गम के चालक: एक अनुभवजन्य मूल्यांकन; और V. भारत में सीपीआई मुद्रास्फीति का अनुमान लगाना: सांख्यिकीय और मशीन लर्निंग मॉडल के 'समूह’ से पूर्वानुमानों का संयोजन।

आज, रिज़र्व बैंक ने अपने मासिक बुलेटिन का जून 2025 अंक जारी किया। इस बुलेटिन में द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य (06 जून 2025), दो भाषण, पाँच आलेख और वर्तमान सांख्यिकी शामिल हैं। पांच आलेख इस प्रकार हैं: I. अर्थव्यवस्था की स्थिति; II. भारत के लिए वित्तीय स्थिति सूचकांक: एक उच्च आवृत्ति दृष्टिकोण; III. मौद्रिक नीति संचरण का तुलन-पत्र चैनल: भारतीय विनिर्माण फर्मों से अंतर्दृष्टि; IV. सीडी निर्गम के चालक: एक अनुभवजन्य मूल्यांकन; और V. भारत में सीपीआई मुद्रास्फीति का अनुमान लगाना: सांख्यिकीय और मशीन लर्निंग मॉडल के 'समूह’ से पूर्वानुमानों का संयोजन।

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