प्रेस प्रकाशनियां - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
दिनांक 30 मार्च 2025 को मुद्रा बाजार परिचालन (राशि करोड़ ₹ में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00 - - I. मांग मुद्रा 0.00 - - II. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - III. बाज़ार रेपो 0.00 - - IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 0.00 - - ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 0.00 -
दिनांक 30 मार्च 2025 को मुद्रा बाजार परिचालन (राशि करोड़ ₹ में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00 - - I. मांग मुद्रा 0.00 - - II. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - III. बाज़ार रेपो 0.00 - - IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 0.00 - - ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 0.00 -
मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 35,142.98 6.04 4.00-6.70 I. मांग मुद्रा 457.45 5.89 5.70-6.30 II. ट्राइपार्टी रेपो 34,317.45 6.06 5.05-6.70 III. बाज़ार रेपो 368.08 4.75 4.00-5.25 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 0.00 - - ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 0.00 - - II. मीयादी मुद्रा@@ 0.00 - - III. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - IV. बाज़ार रेपो 0.00 - - V. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 0.00 - - भारतीय रिज़र्व बैंक परिचालन@ नीलामी की तारीख अवधि (दिवस) परिपक्वता की तारीख राशि वर्तमान दर/ कट ऑफ दर ग. चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ़), सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) एवं स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ़) I. आज के परिचालन 1. स्थिर दर 2. परिवर्तनीय दर& (i) मुख्य परिचालन (क) रेपो (ख़) प्रतिवर्ती रेपो (II) परिष्कृत कार्य परिचालन (क) रेपो (ख़) प्रतिवर्ती रेपो (III) दीर्घावधि परिचालन ^ (क) रेपो
मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 35,142.98 6.04 4.00-6.70 I. मांग मुद्रा 457.45 5.89 5.70-6.30 II. ट्राइपार्टी रेपो 34,317.45 6.06 5.05-6.70 III. बाज़ार रेपो 368.08 4.75 4.00-5.25 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 0.00 - - ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 0.00 - - II. मीयादी मुद्रा@@ 0.00 - - III. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - IV. बाज़ार रेपो 0.00 - - V. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 0.00 - - भारतीय रिज़र्व बैंक परिचालन@ नीलामी की तारीख अवधि (दिवस) परिपक्वता की तारीख राशि वर्तमान दर/ कट ऑफ दर ग. चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ़), सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) एवं स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ़) I. आज के परिचालन 1. स्थिर दर 2. परिवर्तनीय दर& (i) मुख्य परिचालन (क) रेपो (ख़) प्रतिवर्ती रेपो (II) परिष्कृत कार्य परिचालन (क) रेपो (ख़) प्रतिवर्ती रेपो (III) दीर्घावधि परिचालन ^ (क) रेपो
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 37,055.64 6.24 5.00-7.75 I. मांग मुद्रा 2,813.50 6.03 5.50-6.60 II. ट्राइपार्टी रेपो 30,904.55 6.18 5.00-6.65 III. बाज़ार रेपो 2,295.69 6.74 5.50-7.25 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 1,041.90 7.54 7.50-7.75
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 37,055.64 6.24 5.00-7.75 I. मांग मुद्रा 2,813.50 6.03 5.50-6.60 II. ट्राइपार्टी रेपो 30,904.55 6.18 5.00-6.65 III. बाज़ार रेपो 2,295.69 6.74 5.50-7.25 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 1,041.90 7.54 7.50-7.75
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 26 मार्च 2025 के आदेश द्वारा कोडुंगल्लूर टाउन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, केरल (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अग्रिमों का प्रबंधन - यूसीबी’, ‘आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले – यूसीबी’ तथा ‘जमाराशियों पर ब्याज दर’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 26 मार्च 2025 के आदेश द्वारा कोडुंगल्लूर टाउन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, केरल (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अग्रिमों का प्रबंधन - यूसीबी’, ‘आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले – यूसीबी’ तथा ‘जमाराशियों पर ब्याज दर’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 26 मार्च 2025 के आदेश द्वारा कर्नाटक ग्रामीण बैंक, कर्नाटक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण मानदंड-दिशानिर्देश, 1996’ के साथ पठित ‘विवेकपूर्ण मानदंडों को मजबूत करना- प्रावधानीकरण आस्ति वर्गीकरण और एक्सपोज़र सीमा, 2001’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 26 मार्च 2025 के आदेश द्वारा कर्नाटक ग्रामीण बैंक, कर्नाटक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण मानदंड-दिशानिर्देश, 1996’ के साथ पठित ‘विवेकपूर्ण मानदंडों को मजबूत करना- प्रावधानीकरण आस्ति वर्गीकरण और एक्सपोज़र सीमा, 2001’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 26 मार्च 2025 के आदेश द्वारा सवेरी ट्रांसपोर्ट फाइनेंस लिमिटेड, चेन्नई, तमिलनाडु (कंपनी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी‘मास्टर निदेश-भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-स्तर आधारित विनियमन) निदेश, 2023’ के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58बी(5)(एए) के साथ पठित धारा 58जी(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 26 मार्च 2025 के आदेश द्वारा सवेरी ट्रांसपोर्ट फाइनेंस लिमिटेड, चेन्नई, तमिलनाडु (कंपनी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी‘मास्टर निदेश-भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-स्तर आधारित विनियमन) निदेश, 2023’ के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58बी(5)(एए) के साथ पठित धारा 58जी(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 26 मार्च 2025 के आदेश द्वारा दि साउथ केनरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कर्नाटक (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 20 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹5.00 लाख (पांच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 26 मार्च 2025 के आदेश द्वारा दि साउथ केनरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कर्नाटक (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 20 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹5.00 लाख (पांच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 27 मार्च 2025 के आदेश द्वारा पूर्वजा फिनकैप प्राइवेट लिमिटेड, तमिलनाडु (कंपनी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी
‘मास्टर निदेश-भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-स्तर आधारित विनियमन) निदेश, 2023’ के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58बी(5)(एए) के साथ पठित धारा 58जी(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 27 मार्च 2025 के आदेश द्वारा पूर्वजा फिनकैप प्राइवेट लिमिटेड, तमिलनाडु (कंपनी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी
‘मास्टर निदेश-भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-स्तर आधारित विनियमन) निदेश, 2023’ के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58बी(5)(एए) के साथ पठित धारा 58जी(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 26 मार्च 2025 के आदेश द्वारा दि मैसूर और चामराजनगर डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, कर्नाटक (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 20 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 26 मार्च 2025 के आदेश द्वारा दि मैसूर और चामराजनगर डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, कर्नाटक (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 20 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 26 मार्च 2025 के आदेश द्वारा हैबिटेट माइक्रो बिल्ड इंडिया हाउसिंग फाइनेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, कर्नाटक (कंपनी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - आवास वित्त कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2021’ के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 52ए के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 26 मार्च 2025 के आदेश द्वारा हैबिटेट माइक्रो बिल्ड इंडिया हाउसिंग फाइनेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, कर्नाटक (कंपनी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - आवास वित्त कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2021’ के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 52ए के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 26 मार्च 2025 के आदेश द्वारा दि वेल्लोर को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 26 मार्च 2025 के आदेश द्वारा दि वेल्लोर को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹36,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए दो दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री ( पुनर्निर्गम) की घोषणा की है।
क्र. सं.
प्रतिभूति
चुकौती की तारीख
अधिसूचित राशि
(₹ करोड़)
भारत सरकार की विशिष्ट अधिसूचना
नीलामी की तारीख
भुगतान की तारीख
1
6.64% जीएस 2027
09 दिसंबर 2027
6,000
एफ़ सं. 4(1)-बी (डब्ल्यूएंडएम)/ 2025
दिनांकित
28 मार्च 2025
4 अप्रैल 2025 (शुक्रवार)
7 अप्रैल 2025 (सोमवार)
2
6.79% जीएस 2034
07 अक्तूबर 2034
30,000
Total
36,000
भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹36,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए दो दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री ( पुनर्निर्गम) की घोषणा की है।
क्र. सं.
प्रतिभूति
चुकौती की तारीख
अधिसूचित राशि
(₹ करोड़)
भारत सरकार की विशिष्ट अधिसूचना
नीलामी की तारीख
भुगतान की तारीख
1
6.64% जीएस 2027
09 दिसंबर 2027
6,000
एफ़ सं. 4(1)-बी (डब्ल्यूएंडएम)/ 2025
दिनांकित
28 मार्च 2025
4 अप्रैल 2025 (शुक्रवार)
7 अप्रैल 2025 (सोमवार)
2
6.79% जीएस 2034
07 अक्तूबर 2034
30,000
Total
36,000
आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिसंबर 2024 के अंत के लिए भारत की अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति से संबंधित आंकड़े जारी किए [1]।
दिसंबर 2024 के अंत में आईआईपी की मुख्य बातें:
भारत पर अनिवासियों के निवल दावे 2024-25 की तीसरी तिमाही के दौरान 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़कर दिसंबर 2024 में 364.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गए।
भारतीय निवासियों की विदेशी वित्तीय आस्तियों में 40.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की गिरावट आई और भारत में गैर-निवासियों के दावों में भी 29.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर गिरावट आई, जिसके परिणामस्वरूप भारत की निवल विदेशी देयतों में वृद्धि हुई। (तालिका 1)।
अक्तूबर-दिसंबर 2024 के दौरान भारतीय निवासियों के विदेशी आस्तियों में कमी का मुख्य कारण आरक्षित आस्तियों में 70.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की गिरावट है।
तथापि, आरक्षित आस्तियों में दिसंबर 2023 की तुलना में 13.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि दर्ज की गई।
तिमाही के दौरान आवक प्रत्यक्ष और पोर्टफोलियो निवेश में गिरावट के कारण भारत की विदेशी देयताओं में कमी आई, हालांकि व्यापार ऋण, ऋण और मुद्रा तथा जमाराशियों में वृद्धि दर्ज की गई।
दिसंबर 2024 में भारत की कुल अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय आस्तियों में आरक्षित आस्तियों की हिस्सेदारी 59.0 प्रतिशत रही (तालिका 2)।
अन्य मुद्राओं की तुलना में रुपये की विनिमय दर में परिवर्तन ने, अमेरिकी डॉलर में मूल्यन करने पर, देयताओं में परिवर्तन को प्रभावित किया।
भारत की अंतर्राष्ट्रीय देयताओं की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय आस्तियों का अनुपात दिसंबर 2024 में बढ़कर 74.7 प्रतिशत हो गया, जो एक वर्ष पहले 73.1 प्रतिशत था।
कुल बाह्य देयताओं में ऋण देयताओं की हिस्सेदारी दिसंबर 2024 में बढ़कर 53.6 प्रतिशत हो गया, जो एक तिमाही पहले 52.9 प्रतिशत और एक वर्ष पहले 51.2 प्रतिशत था (तालिका 3)।
आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिसंबर 2024 के अंत के लिए भारत की अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति से संबंधित आंकड़े जारी किए [1]।
दिसंबर 2024 के अंत में आईआईपी की मुख्य बातें:
भारत पर अनिवासियों के निवल दावे 2024-25 की तीसरी तिमाही के दौरान 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़कर दिसंबर 2024 में 364.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गए।
भारतीय निवासियों की विदेशी वित्तीय आस्तियों में 40.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की गिरावट आई और भारत में गैर-निवासियों के दावों में भी 29.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर गिरावट आई, जिसके परिणामस्वरूप भारत की निवल विदेशी देयतों में वृद्धि हुई। (तालिका 1)।
अक्तूबर-दिसंबर 2024 के दौरान भारतीय निवासियों के विदेशी आस्तियों में कमी का मुख्य कारण आरक्षित आस्तियों में 70.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की गिरावट है।
तथापि, आरक्षित आस्तियों में दिसंबर 2023 की तुलना में 13.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि दर्ज की गई।
तिमाही के दौरान आवक प्रत्यक्ष और पोर्टफोलियो निवेश में गिरावट के कारण भारत की विदेशी देयताओं में कमी आई, हालांकि व्यापार ऋण, ऋण और मुद्रा तथा जमाराशियों में वृद्धि दर्ज की गई।
दिसंबर 2024 में भारत की कुल अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय आस्तियों में आरक्षित आस्तियों की हिस्सेदारी 59.0 प्रतिशत रही (तालिका 2)।
अन्य मुद्राओं की तुलना में रुपये की विनिमय दर में परिवर्तन ने, अमेरिकी डॉलर में मूल्यन करने पर, देयताओं में परिवर्तन को प्रभावित किया।
भारत की अंतर्राष्ट्रीय देयताओं की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय आस्तियों का अनुपात दिसंबर 2024 में बढ़कर 74.7 प्रतिशत हो गया, जो एक वर्ष पहले 73.1 प्रतिशत था।
कुल बाह्य देयताओं में ऋण देयताओं की हिस्सेदारी दिसंबर 2024 में बढ़कर 53.6 प्रतिशत हो गया, जो एक तिमाही पहले 52.9 प्रतिशत और एक वर्ष पहले 51.2 प्रतिशत था (तालिका 3)।
वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों के आकलन के आधार पर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2 अप्रैल 2025 से एकल प्राथमिक व्यापारियों (एसपीडी) को मौजूदा रेपो दर पर उपलब्ध कराई जाने वाली कुल सीमा को ₹10,000 करोड़ से बढ़ाकर ₹15,000 करोड़ करने का निर्णय लिया है। एकल एसपीडी के लिए सीमा उन्हें अलग से सूचित की जा रही है। सुविधा के अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।
वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों के आकलन के आधार पर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2 अप्रैल 2025 से एकल प्राथमिक व्यापारियों (एसपीडी) को मौजूदा रेपो दर पर उपलब्ध कराई जाने वाली कुल सीमा को ₹10,000 करोड़ से बढ़ाकर ₹15,000 करोड़ करने का निर्णय लिया है। एकल एसपीडी के लिए सीमा उन्हें अलग से सूचित की जा रही है। सुविधा के अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 27 मार्च 2025 के आदेश द्वारा पोरबंदर कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला पोरबंदर, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 27 मार्च 2025 के आदेश द्वारा पोरबंदर कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला पोरबंदर, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 27 मार्च 2025 के आदेश द्वारा दि संतरामपुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, संतरामपुर, महीसागर जिला, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘सहकारी बैंक - जमाराशियों पर ब्याज दर’ और ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 27 मार्च 2025 के आदेश द्वारा दि संतरामपुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, संतरामपुर, महीसागर जिला, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘सहकारी बैंक - जमाराशियों पर ब्याज दर’ और ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
फरवरी 2025 के दौरान सेवाओं के निर्यातों और आयातों का मूल्य निम्नलिखित सारणी में दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सेवा व्यापार (मिलियन अमेरिकी डॉलर) माह प्राप्तियां (निर्यात) भुगतान (आयात) अक्तूबर – 2024 34,411 (22.7) 17,232 (28.0) नवंबर – 2024 32,109 (14.2) 17,246 (26.1) दिसंबर – 2024 36,967 (16.9)
फरवरी 2025 के दौरान सेवाओं के निर्यातों और आयातों का मूल्य निम्नलिखित सारणी में दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सेवा व्यापार (मिलियन अमेरिकी डॉलर) माह प्राप्तियां (निर्यात) भुगतान (आयात) अक्तूबर – 2024 34,411 (22.7) 17,232 (28.0) नवंबर – 2024 32,109 (14.2) 17,246 (26.1) दिसंबर – 2024 36,967 (16.9)
भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की: क्रम सं. खज़ाना बिल अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) नीलामी की तारीख निपटान की तारीख 1 91 दिवसीय 9,000 2 अप्रैल 2025 (बुधवार) 3 अप्रैल 2025 (गुरुवार) 2 182 दिवसीय 5,000 3 364 दिवसीय 5,000 कुल 19,000
भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की: क्रम सं. खज़ाना बिल अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) नीलामी की तारीख निपटान की तारीख 1 91 दिवसीय 9,000 2 अप्रैल 2025 (बुधवार) 3 अप्रैल 2025 (गुरुवार) 2 182 दिवसीय 5,000 3 364 दिवसीय 5,000 कुल 19,000
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 24 मार्च 2025 के आदेश द्वारा फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड (कंपनी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'उधारकर्ता द्वारा देय बकाया राशि का निपटान' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹52.70 लाख (बावन लाख सत्तर हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 30ए की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 12 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 24 मार्च 2025 के आदेश द्वारा फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड (कंपनी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'उधारकर्ता द्वारा देय बकाया राशि का निपटान' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹52.70 लाख (बावन लाख सत्तर हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 30ए की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 12 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
रिज़र्व बैंक ने बड़े आकार की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए एक सम्मेलन 28 मार्च 2025 को चेन्नई में आयोजित किया। इस सम्मेलन में बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) के अध्यक्ष, एमडी और सीईओ तथा एनबीएफसी के सांविधिक लेखा परीक्षकों ने भाग लिया। यह सम्मेलन उन पर्यवेक्षी बैठकों की शृंखला का हिस्सा था, जो रिज़र्व बैंक अपनी विनियमित संस्थाओं के प्रमुख हितधारकों के साथ करता रहा है।
रिज़र्व बैंक ने बड़े आकार की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए एक सम्मेलन 28 मार्च 2025 को चेन्नई में आयोजित किया। इस सम्मेलन में बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) के अध्यक्ष, एमडी और सीईओ तथा एनबीएफसी के सांविधिक लेखा परीक्षकों ने भाग लिया। यह सम्मेलन उन पर्यवेक्षी बैठकों की शृंखला का हिस्सा था, जो रिज़र्व बैंक अपनी विनियमित संस्थाओं के प्रमुख हितधारकों के साथ करता रहा है।
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अप्रैल 30, 2025