प्रेस प्रकाशनियां - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
अवधि 7-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 75,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 76,560 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 75,001 कट ऑफ दर (%) 6.52 भारित औसत दर (%) 6.65 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत 50.09 अजीत प्रसाद निदेशक (संचार) प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/2058
अवधि 7-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 75,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 76,560 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 75,001 कट ऑफ दर (%) 6.52 भारित औसत दर (%) 6.65 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत 50.09 अजीत प्रसाद निदेशक (संचार) प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/2058
वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 15 मार्च 2024, शुक्रवार को निम्नानुसार परिवर्तनीय दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है:
वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 15 मार्च 2024, शुक्रवार को निम्नानुसार परिवर्तनीय दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है:
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 509,976.55 6.32 5.00-6.70 I. मांग मुद्रा 11,162.09 6.43 5.00-6.60 II. ट्राइपार्टी रेपो 322,078.50 6.29 6.20-6.50 III. बाज़ार रेपो 176,142.25 6.37 5.25-6.50 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 593.71 6.57 6.50-6.70
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 509,976.55 6.32 5.00-6.70 I. मांग मुद्रा 11,162.09 6.43 5.00-6.60 II. ट्राइपार्टी रेपो 322,078.50 6.29 6.20-6.50 III. बाज़ार रेपो 176,142.25 6.37 5.25-6.50 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 593.71 6.57 6.50-6.70
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 24 नवंबर 2023 को अपनी प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से, 12 महीने की अवधि के लिए अभ्युदय सहकारी बैंक लिमिटेड के निदेशक मंडल के अधिक्रमण की घोषणा की थी और और इस अवधि के दौरान बैंक के मामलों का प्रबंधन करने के लिए श्री सत्य प्रकाश पाठक को "प्रशासक" नियुक्त किया था। प्रशासक को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता के लिए एक "परामर्शदाताओं की समिति" का भी गठन किया गया था। 4 मार्च 2024 से व्यक्तिगत कारणों से "परामर्शदाताओं की समिति" से श्री महेंद्र छाजेड़ के त्याग- पत्र के परिणामस्वरूप, समिति का पुनर्गठन करने और श्री देवेन्द्र कुमार को उनके स्थान पर तत्काल प्रभाव से "परामर्शदाताओं की समिति" के सदस्य के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है। "परामर्शदाताओं की समिति" में अब निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे:
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 24 नवंबर 2023 को अपनी प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से, 12 महीने की अवधि के लिए अभ्युदय सहकारी बैंक लिमिटेड के निदेशक मंडल के अधिक्रमण की घोषणा की थी और और इस अवधि के दौरान बैंक के मामलों का प्रबंधन करने के लिए श्री सत्य प्रकाश पाठक को "प्रशासक" नियुक्त किया था। प्रशासक को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता के लिए एक "परामर्शदाताओं की समिति" का भी गठन किया गया था। 4 मार्च 2024 से व्यक्तिगत कारणों से "परामर्शदाताओं की समिति" से श्री महेंद्र छाजेड़ के त्याग- पत्र के परिणामस्वरूप, समिति का पुनर्गठन करने और श्री देवेन्द्र कुमार को उनके स्थान पर तत्काल प्रभाव से "परामर्शदाताओं की समिति" के सदस्य के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है। "परामर्शदाताओं की समिति" में अब निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे:
भारतीय रिज़र्व बैंक ने सावंतवाड़ी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सावंतवाड़ी को दिनांक 13 जून 2023 के निदेश CO.DOS.SED.No.S1918/12-22-283/2023-2024 के माध्यम से 14 जून 2023 को कारोबार की समाप्ति से छह महीने की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया और पिछली बार इसे 14 मार्च 2024 तक बढ़ाया गया था। 2. जनता के सूचनार्थ एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा निदेश देता है कि उपर्युक्त निदेश दिनांक 13 मार्च 2024 के निदेश DOR.MON/D-139/12.22.283/2023-24 के अनुसार बैंक पर 14 मार्च 2024 को कारोबार की समाप्ति से 14 जून 2024 को कारोबार की समाप्ति तक लागू रहेंगे, जो कि समीक्षाधीन होगा।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने सावंतवाड़ी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सावंतवाड़ी को दिनांक 13 जून 2023 के निदेश CO.DOS.SED.No.S1918/12-22-283/2023-2024 के माध्यम से 14 जून 2023 को कारोबार की समाप्ति से छह महीने की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया और पिछली बार इसे 14 मार्च 2024 तक बढ़ाया गया था। 2. जनता के सूचनार्थ एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा निदेश देता है कि उपर्युक्त निदेश दिनांक 13 मार्च 2024 के निदेश DOR.MON/D-139/12.22.283/2023-24 के अनुसार बैंक पर 14 मार्च 2024 को कारोबार की समाप्ति से 14 जून 2024 को कारोबार की समाप्ति तक लागू रहेंगे, जो कि समीक्षाधीन होगा।
अवधि 1- दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 50,000 प्राप्त प्रस्तावों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 39,670 स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में)
अवधि 1- दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 50,000 प्राप्त प्रस्तावों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 39,670 स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में)
वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि 14 मार्च 2024, गुरुवार को निम्नानुसार परिवर्तनीय दर प्रतिवर्ती रेपो (वीआरआरआर) नीलामी आयोजित की जाए: क्रम संख्या अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) अवधि (दिन) समयावधि प्रत्यावर्तन की तारीख 1 50,000 1 अपराह्न 2:00 से अपराह्न 2:30 15 मार्च 2024 (शुक्रवार)
वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि 14 मार्च 2024, गुरुवार को निम्नानुसार परिवर्तनीय दर प्रतिवर्ती रेपो (वीआरआरआर) नीलामी आयोजित की जाए: क्रम संख्या अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) अवधि (दिन) समयावधि प्रत्यावर्तन की तारीख 1 50,000 1 अपराह्न 2:00 से अपराह्न 2:30 15 मार्च 2024 (शुक्रवार)
(राशि करोड़ ₹ में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 5,08,499.12 6.35 5.00-6.90 I. मांग मुद्रा 12,178.71 6.49 5.00-6.70
(राशि करोड़ ₹ में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 5,08,499.12 6.35 5.00-6.90 I. मांग मुद्रा 12,178.71 6.49 5.00-6.70
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि वैशाली शहरी विकास को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हाजीपुर, जिला वैशाली को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 13 जून 2023 के निदेश सं. DoS(Patna).Co-op.Bk./No. S50/04.01.009/2023-24 के माध्यम से 14 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया और आखिरी बार इसे दिनांक 8 दिसंबर 2023 के निदेश DOR.MON/D-109/12.28.207/2023-24 के माध्यम से 14 मार्च 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, निदेश की परिचालन की अवधि को 14 मार्च 2024 को कारोबार की समाप्ति से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि वैशाली शहरी विकास को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हाजीपुर, जिला वैशाली को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 13 जून 2023 के निदेश सं. DoS(Patna).Co-op.Bk./No. S50/04.01.009/2023-24 के माध्यम से 14 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया और आखिरी बार इसे दिनांक 8 दिसंबर 2023 के निदेश DOR.MON/D-109/12.28.207/2023-24 के माध्यम से 14 मार्च 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, निदेश की परिचालन की अवधि को 14 मार्च 2024 को कारोबार की समाप्ति से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 4 मार्च 2024 के आदेश द्वारा बंधन बैंक लिमिटेड (बैंक) पर 'भारतीय रिज़र्व बैंक (जमाराशि पर ब्याज दर) निदेश, 2016' संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹29.55 लाख (उनतीस लाख पचपन हजार रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। 31 मार्च 2022 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक का पर्यवेक्षी मूल्यांकन हेतु सांविधिक निरीक्षण (आईएसई 2022) किया गया। विनियामक अनुदेशों के अननुपालन के पर्यवेक्षी निष्कर्षों और इससे संबंधित पत्राचार के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि अनुदेशों के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए। नोटिस पर बैंक के उत्तर, व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान किए गए मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने और इसके द्वारा किए गए अतिरिक्त प्रस्तुतियों के परीक्षण के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक ने अन्य बातों के साथ-साथ यह पाया कि एक अपात्र संस्था का बचत जमा खाता खोलने से संबंधित आरोप सिद्ध हुआ है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 4 मार्च 2024 के आदेश द्वारा बंधन बैंक लिमिटेड (बैंक) पर 'भारतीय रिज़र्व बैंक (जमाराशि पर ब्याज दर) निदेश, 2016' संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹29.55 लाख (उनतीस लाख पचपन हजार रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। 31 मार्च 2022 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक का पर्यवेक्षी मूल्यांकन हेतु सांविधिक निरीक्षण (आईएसई 2022) किया गया। विनियामक अनुदेशों के अननुपालन के पर्यवेक्षी निष्कर्षों और इससे संबंधित पत्राचार के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि अनुदेशों के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए। नोटिस पर बैंक के उत्तर, व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान किए गए मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने और इसके द्वारा किए गए अतिरिक्त प्रस्तुतियों के परीक्षण के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक ने अन्य बातों के साथ-साथ यह पाया कि एक अपात्र संस्था का बचत जमा खाता खोलने से संबंधित आरोप सिद्ध हुआ है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 26 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा बैंक ऑफ़ इंडिया (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'जमाराशि पर ब्याज दर', 'बैंकों में ग्राहक सेवा', 'अग्रिम पर ब्याज दर', 'बृहद क्रेडिट पर सूचना का केंद्रीय भंडार (सीआरआईएलसी)- रिपोर्टिंग में संशोधन', और 'साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता' संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन तथा प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी नियम, 2006 (सीआईसी नियम) के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹1,40,76,000 (एक करोड़ चालीस लाख छिहत्तर हजार रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 51(1) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) तथा प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनयम, 2005 की धारा 23(4) के साथ पठित धारा 25(1)(iii) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 26 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा बैंक ऑफ़ इंडिया (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'जमाराशि पर ब्याज दर', 'बैंकों में ग्राहक सेवा', 'अग्रिम पर ब्याज दर', 'बृहद क्रेडिट पर सूचना का केंद्रीय भंडार (सीआरआईएलसी)- रिपोर्टिंग में संशोधन', और 'साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता' संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन तथा प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी नियम, 2006 (सीआईसी नियम) के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹1,40,76,000 (एक करोड़ चालीस लाख छिहत्तर हजार रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 51(1) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) तथा प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनयम, 2005 की धारा 23(4) के साथ पठित धारा 25(1)(iii) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 21 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड (कंपनी) पर 'एनबीएफसी में धोखाधड़ी की निगरानी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016' और भारतीय रिज़र्व बैंक (अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)) निदेश, 2016 के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹13.60 लाख (तेरह लाख साठ हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58बी की उप-धारा (5) के खंड (एए) के साथ पठित धारा 58जी उप-धारा (1) के खंड (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 21 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड (कंपनी) पर 'एनबीएफसी में धोखाधड़ी की निगरानी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016' और भारतीय रिज़र्व बैंक (अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)) निदेश, 2016 के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹13.60 लाख (तेरह लाख साठ हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58बी की उप-धारा (5) के खंड (एए) के साथ पठित धारा 58जी उप-धारा (1) के खंड (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
दिनांक 26 सितंबर 2023 को जारी वित्तीय वर्ष 2023-24 की दूसरी छमाही के लिए विपणन योग्य दिनांकित प्रतिभूतियों के निर्गम कैलेंडर के अनुसार, सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों के स्विच हेतु नीलामी हर महीने के तीसरे सोमवार को आयोजित की जानी है। चूंकि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए स्विच हेतु बजटीय प्रावधान पूरा हो चुका है, इसलिए भारत सरकार के परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि मार्च 2024 में होने वाली स्विच नीलामी आयोजित न की जाए।
दिनांक 26 सितंबर 2023 को जारी वित्तीय वर्ष 2023-24 की दूसरी छमाही के लिए विपणन योग्य दिनांकित प्रतिभूतियों के निर्गम कैलेंडर के अनुसार, सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों के स्विच हेतु नीलामी हर महीने के तीसरे सोमवार को आयोजित की जानी है। चूंकि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए स्विच हेतु बजटीय प्रावधान पूरा हो चुका है, इसलिए भारत सरकार के परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि मार्च 2024 में होने वाली स्विच नीलामी आयोजित न की जाए।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि राजापुर सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई को दिनांक 13 जून 2023 के निदेश CO.DOS.SED.No.S1917/12.22.212/2023-24 के माध्यम से 14 जून 2023 को कारोबार की समाप्ति से 14 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह महीने की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया और इसे आखिरी बार 14 मार्च 2024 तक बढ़ाया गया था।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि राजापुर सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई को दिनांक 13 जून 2023 के निदेश CO.DOS.SED.No.S1917/12.22.212/2023-24 के माध्यम से 14 जून 2023 को कारोबार की समाप्ति से 14 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह महीने की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया और इसे आखिरी बार 14 मार्च 2024 तक बढ़ाया गया था।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 8 मार्च 2024 को समाप्त सप्ताह के लिए आरक्षित मुद्रा पर आंकड़े आज जारी किए। अजीत प्रसाद निदेशक (संचार) प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/204
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 8 मार्च 2024 को समाप्त सप्ताह के लिए आरक्षित मुद्रा पर आंकड़े आज जारी किए। अजीत प्रसाद निदेशक (संचार) प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/204
नीलामी का परिणाम 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय I. अधिसूचित राशि ₹10000 करोड़ ₹15000 करोड़ ₹9000 करोड़ II. प्राप्त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 116 218 151 (ii) राशि ₹ 41059.761 करोड़ ₹ 45652 करोड़ ₹ 39700.400 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्य/ प्रतिफल 98.3141 96.5645 93.3963 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.8781%) (परिपक्वता प्रतिफल: 7.1350%) (परिपक्वता प्रतिफल: 7.0900%) IV. स्वीकृत प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 31 64 29
नीलामी का परिणाम 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय I. अधिसूचित राशि ₹10000 करोड़ ₹15000 करोड़ ₹9000 करोड़ II. प्राप्त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 116 218 151 (ii) राशि ₹ 41059.761 करोड़ ₹ 45652 करोड़ ₹ 39700.400 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्य/ प्रतिफल 98.3141 96.5645 93.3963 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.8781%) (परिपक्वता प्रतिफल: 7.1350%) (परिपक्वता प्रतिफल: 7.0900%) IV. स्वीकृत प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 31 64 29
I. खज़ाना बिल 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय II. अधिसूचित कुल अंकित मूल्य ₹10,000 करोड़ ₹15,000 करोड़ ₹9,000 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्य और कट-ऑफ मूल्य पर निहित प्रतिलाभ 98.3141 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.8781%) 96.5645 (परिपक्वता प्रतिफल: 7.1350%) 93.3963 (परिपक्वता प्रतिफल: 7.0900%) IV. स्वीकृत कुल अंकित मूल्य ₹10,000 करोड़ ₹15,000 करोड़ ₹9,000 करोड़
I. खज़ाना बिल 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय II. अधिसूचित कुल अंकित मूल्य ₹10,000 करोड़ ₹15,000 करोड़ ₹9,000 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्य और कट-ऑफ मूल्य पर निहित प्रतिलाभ 98.3141 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.8781%) 96.5645 (परिपक्वता प्रतिफल: 7.1350%) 93.3963 (परिपक्वता प्रतिफल: 7.0900%) IV. स्वीकृत कुल अंकित मूल्य ₹10,000 करोड़ ₹15,000 करोड़ ₹9,000 करोड़
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 565,866.35 6.51 5.10-6.90 I. मांग मुद्रा 12,513.28 6.51 5.10-6.76 II. ट्राइपार्टी रेपो 384,456.70 6.46 5.95-6.70 III. बाज़ार रेपो 165,398.37 6.61 5.25-6.75 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 3,498.00 6.85 6.85-6.90 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 42.45 6.06 5.80-6.65 II. मीयादी मुद्रा@@ 738.00 - 6.90-7.50
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 565,866.35 6.51 5.10-6.90 I. मांग मुद्रा 12,513.28 6.51 5.10-6.76 II. ट्राइपार्टी रेपो 384,456.70 6.46 5.95-6.70 III. बाज़ार रेपो 165,398.37 6.61 5.25-6.75 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 3,498.00 6.85 6.85-6.90 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 42.45 6.06 5.80-6.65 II. मीयादी मुद्रा@@ 738.00 - 6.90-7.50
12 मार्च 2024 को आयोजित राज्य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का परिणाम निम्नानुसार है: (राशि ₹ करोड़ में) अरुणाचल प्रदेश 2034 बिहार 2039 छत्तीसगढ़ 2032 छत्तीसगढ़ 2033 अधिसूचित राशि 232 1612 1000 1000 अवधि 10 15 8 9 प्राप्त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 14 45 46 47 (ii) राशि 789 4780.25 6327 4894 कट-ऑफ प्रतिफल (प्रतिशत) 7.41 7.39 7.38 7.39 स्वीकृत प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 7 7 10 22 (ii) राशि 228.636 1595.137 945.925 967.806
12 मार्च 2024 को आयोजित राज्य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का परिणाम निम्नानुसार है: (राशि ₹ करोड़ में) अरुणाचल प्रदेश 2034 बिहार 2039 छत्तीसगढ़ 2032 छत्तीसगढ़ 2033 अधिसूचित राशि 232 1612 1000 1000 अवधि 10 15 8 9 प्राप्त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 14 45 46 47 (ii) राशि 789 4780.25 6327 4894 कट-ऑफ प्रतिफल (प्रतिशत) 7.41 7.39 7.38 7.39 स्वीकृत प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 7 7 10 22 (ii) राशि 228.636 1595.137 945.925 967.806
क्रम सं. राज्य/ यूटी जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) स्वीकृत राशि (₹ करोड़) कट-ऑफ मूल्य (₹)/ प्रतिफल (%) अवधि (वर्ष) 1 अरुणाचल प्रदेश 232 232 7.41 10 2 बिहार 1612 1612 7.39 15 3 छत्तीसगढ़ 1000 1000 7.38 8 1000 1000 7.39 9 1000 1000 7.38 10
क्रम सं. राज्य/ यूटी जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) स्वीकृत राशि (₹ करोड़) कट-ऑफ मूल्य (₹)/ प्रतिफल (%) अवधि (वर्ष) 1 अरुणाचल प्रदेश 232 232 7.41 10 2 बिहार 1612 1612 7.39 15 3 छत्तीसगढ़ 1000 1000 7.38 8 1000 1000 7.39 9 1000 1000 7.38 10
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 16, 2024