प्रेस प्रकाशनियां - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 5,241.50 6.43 5.50-6.90 I. मांग मुद्रा 749.60 6.26 5.50-6.55 II. ट्राइपार्टी रेपो
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 5,241.50 6.43 5.50-6.90 I. मांग मुद्रा 749.60 6.26 5.50-6.55 II. ट्राइपार्टी रेपो
भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की:क्रम सं. खज़ाना बिल अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) नीलामी की तारीख निपटान की तारीख 1 91 दिवसीय 7,000 20 दिसंबर 2023 (बुधवार)
भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की:क्रम सं. खज़ाना बिल अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) नीलामी की तारीख निपटान की तारीख 1 91 दिवसीय 7,000 20 दिसंबर 2023 (बुधवार)
1. भारतीय रिज़र्व बैंक–देयताएं और आस्तियां * (₹ करोड़) मद 2022 2023 घट-बढ़ 9 दिसंबर 1 दिसंबर 8 दिसंबर सप्ताह वर्ष 1 2 3 4 5 4. ऋण और अग्रिम 4.1 केंद्र सरकार 0 0 - 0 0 4.2 राज्य सरकारें 17351 21748 24583 2835 7231 * आंकडे अनंतिम हैं; घट-बढ़, यदि कोई है, तो पूर्णांक के कारण है।
1. भारतीय रिज़र्व बैंक–देयताएं और आस्तियां * (₹ करोड़) मद 2022 2023 घट-बढ़ 9 दिसंबर 1 दिसंबर 8 दिसंबर सप्ताह वर्ष 1 2 3 4 5 4. ऋण और अग्रिम 4.1 केंद्र सरकार 0 0 - 0 0 4.2 राज्य सरकारें 17351 21748 24583 2835 7231 * आंकडे अनंतिम हैं; घट-बढ़, यदि कोई है, तो पूर्णांक के कारण है।
निम्नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹19,592 करोड़ (अंकित मूल्य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है। क्र. सं. राज्य/ संघ शासित प्रदेश जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) अतिरिक्त उधार (ग्रीन शू) विकल्प (₹ करोड़) अवधि (वर्ष) नीलामी का प्रकार
निम्नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹19,592 करोड़ (अंकित मूल्य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है। क्र. सं. राज्य/ संघ शासित प्रदेश जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) अतिरिक्त उधार (ग्रीन शू) विकल्प (₹ करोड़) अवधि (वर्ष) नीलामी का प्रकार
7.37% जीएस 2028 7.18% जीएस 2033 7.46% जीएस 2073 I. अधिसूचित राशि ₹7,000 करोड़ ₹16,000 करोड़ ₹10,000 करोड़ II. कट ऑफ मूल्य / कट- फ पर निहित प्रतिफल 101.20/ 7.0699% 99.
7.37% जीएस 2028 7.18% जीएस 2033 7.46% जीएस 2073 I. अधिसूचित राशि ₹7,000 करोड़ ₹16,000 करोड़ ₹10,000 करोड़ II. कट ऑफ मूल्य / कट- फ पर निहित प्रतिफल 101.20/ 7.0699% 99.
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 15 दिसंबर 2023 को मुंबई में अठारहवें सी.डी. देशमुख स्मृति व्याख्यान की मेजबानी की। व्याख्यान, कोलंबिया विश्वविद्यालय के अरविंद पनगढ़िया, अर्थशास्त्र के प्रोफेसर और जगदीश भगवती, भारतीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर के द्वारा दिया गया।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 15 दिसंबर 2023 को मुंबई में अठारहवें सी.डी. देशमुख स्मृति व्याख्यान की मेजबानी की। व्याख्यान, कोलंबिया विश्वविद्यालय के अरविंद पनगढ़िया, अर्थशास्त्र के प्रोफेसर और जगदीश भगवती, भारतीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर के द्वारा दिया गया।
नीलामी का परिणाम 7.37% जीएस 2028 7.18% जीएस 2033 7.46% जीएस 2073 I. अधिसूचित राशि ₹7000 करोड़ ₹16000 करोड़ ₹10000 करोड़ II. हामीदारी की अधिसूचित राशि ₹7000 करोड़ ₹16000 करोड़ ₹10000 करोड़ III. प्राप्त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 119 212 18
नीलामी का परिणाम 7.37% जीएस 2028 7.18% जीएस 2033 7.46% जीएस 2073 I. अधिसूचित राशि ₹7000 करोड़ ₹16000 करोड़ ₹10000 करोड़ II. हामीदारी की अधिसूचित राशि ₹7000 करोड़ ₹16000 करोड़ ₹10000 करोड़ III. प्राप्त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 119 212 18
सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 6 अक्तूबर 2017 की अधिसूचना एफ.सं.4(25)-डब्ल्यूएंडएम/2017 (एसजीबी 2017-18, शृंखला XII- जारी करने की तारीख 18 दिसंबर 2017) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड के समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखला के समय-पूर्व मोचन की अगली देय तिथि 18 दिसंबर 2023 होगी।
सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 6 अक्तूबर 2017 की अधिसूचना एफ.सं.4(25)-डब्ल्यूएंडएम/2017 (एसजीबी 2017-18, शृंखला XII- जारी करने की तारीख 18 दिसंबर 2017) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड के समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखला के समय-पूर्व मोचन की अगली देय तिथि 18 दिसंबर 2023 होगी।
भारत सरकार की अधिसूचना एफ सं.4(6)-बी(डब्ल्यूएंडएम)/2023 और भारतीय रिज़र्व बैंक की दिनांक 8 दिसंबर 2023 की प्रेस प्रकाशनी के अनुसार, सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड योजना 2023-24– शृंखला III, अभिदान के लिए 18-22 दिसंबर 2023 के दौरान खुली रहेगी। बॉण्ड का सांकेतिक मूल्य अभिदान की अवधि के पहले के सप्ताह के पिछले तीन कारोबारी दिवसों, अर्थात्, 13 दिसंबर, 14 दिसंबर और 15 दिसंबर 2023 के 999 शुद्धता वाले स्वर्ण के बंद भाव [इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन लिमिटेड (आईबीजेए) द्वारा प्रकाशित] के साधारण औसत के आधार पर तय किया गया है, जो स्वर्ण का ₹6,199/- (छह हजार एक सौ निन्यानवे रुपये मात्र) प्रति ग्राम है।
भारत सरकार की अधिसूचना एफ सं.4(6)-बी(डब्ल्यूएंडएम)/2023 और भारतीय रिज़र्व बैंक की दिनांक 8 दिसंबर 2023 की प्रेस प्रकाशनी के अनुसार, सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड योजना 2023-24– शृंखला III, अभिदान के लिए 18-22 दिसंबर 2023 के दौरान खुली रहेगी। बॉण्ड का सांकेतिक मूल्य अभिदान की अवधि के पहले के सप्ताह के पिछले तीन कारोबारी दिवसों, अर्थात्, 13 दिसंबर, 14 दिसंबर और 15 दिसंबर 2023 के 999 शुद्धता वाले स्वर्ण के बंद भाव [इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन लिमिटेड (आईबीजेए) द्वारा प्रकाशित] के साधारण औसत के आधार पर तय किया गया है, जो स्वर्ण का ₹6,199/- (छह हजार एक सौ निन्यानवे रुपये मात्र) प्रति ग्राम है।
अवधि 7-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 1,00,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 2,73,354 आबंटित राशि (₹ करोड़ में)1,00,006 कट ऑफ दर (%) 6.61 भारित औसत दर (%) 6.63 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत 78.5
अवधि 7-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 1,00,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 2,73,354 आबंटित राशि (₹ करोड़ में)1,00,006 कट ऑफ दर (%) 6.61 भारित औसत दर (%) 6.63 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत 78.5
निम्नलिखित सरकारी प्रतिभूतियों की अतिरिक्त प्रतिस्पर्धी हामीदारी (एसीयू) के लिए 15 दिसंबर 2023 को आयोजित हामीदारी नीलामियों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक व्यापारियों को देय हामीदारी कमीशन के लिए कट-ऑफ दर निम्नानुसार निर्धारित की हैं: (₹ करोड़) प्रतिभूति का नाम अधिसूचित राशि न्यूनतम हामीदारी वायदा (एमयूसी) की राशि अतिरिक्त प्रतिस्पर्धी हामीदारी की स्वीकृत राशि हामीदारी की कुल राशि
निम्नलिखित सरकारी प्रतिभूतियों की अतिरिक्त प्रतिस्पर्धी हामीदारी (एसीयू) के लिए 15 दिसंबर 2023 को आयोजित हामीदारी नीलामियों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक व्यापारियों को देय हामीदारी कमीशन के लिए कट-ऑफ दर निम्नानुसार निर्धारित की हैं: (₹ करोड़) प्रतिभूति का नाम अधिसूचित राशि न्यूनतम हामीदारी वायदा (एमयूसी) की राशि अतिरिक्त प्रतिस्पर्धी हामीदारी की स्वीकृत राशि हामीदारी की कुल राशि
राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 518,854.20 6.76 3.00-6.90 I. मांग मुद्रा 11,803.92 6.76 5.50-6.88 II. ट्राइपार्टी रेपो 358,439.55 6.75 6.00-6.77 III. बाज़ार रेपो 148,610.73 6.78 3.00
राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 518,854.20 6.76 3.00-6.90 I. मांग मुद्रा 11,803.92 6.76 5.50-6.88 II. ट्राइपार्टी रेपो 358,439.55 6.75 6.00-6.77 III. बाज़ार रेपो 148,610.73 6.78 3.00
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज नवंबर 2023 माह के लिए स्वचालित मार्ग और अनुमोदन मार्ग दोनों के अंतर्गत समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश पर आंकड़े जारी किए है। अजीत प्रसाद निदेशक (संचार) प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1488
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज नवंबर 2023 माह के लिए स्वचालित मार्ग और अनुमोदन मार्ग दोनों के अंतर्गत समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश पर आंकड़े जारी किए है। अजीत प्रसाद निदेशक (संचार) प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1488
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि राजापुर सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई को दिनांक 13 जून 2023 के निदेश CO.DOS.SED.No.S1917/12.22.212/2023-24 के माध्यम से 14 जून 2023 को कारोबार की समाप्ति से 14 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह महीने की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि राजापुर सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई को दिनांक 13 जून 2023 के निदेश CO.DOS.SED.No.S1917/12.22.212/2023-24 के माध्यम से 14 जून 2023 को कारोबार की समाप्ति से 14 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह महीने की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 12 दिसंबर 2023 के आदेश द्वारा जनकल्याण सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'बड़े ऋण पर सूचना के केंद्रीय भंडार (सीआरआईएलसी) को बड़े एक्सपोजर की रिपोर्टिंग' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 12 दिसंबर 2023 के आदेश द्वारा जनकल्याण सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'बड़े ऋण पर सूचना के केंद्रीय भंडार (सीआरआईएलसी) को बड़े एक्सपोजर की रिपोर्टिंग' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 22 नवंबर 2023 के आदेश द्वारा पुणे मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'जमा खातों के रखरखाव - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 22 नवंबर 2023 के आदेश द्वारा पुणे मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'जमा खातों के रखरखाव - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 नवंबर 2023 के आदेश द्वारा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सर्वेंट्स को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, पुणे (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'जमा खातों के रखरखाव - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 नवंबर 2023 के आदेश द्वारा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सर्वेंट्स को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, पुणे (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'जमा खातों के रखरखाव - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 17 नवंबर 2023 के आदेश द्वारा इंदापुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा निवेश', 'जमा खातों का रखरखाव - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक', तथा 'आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले - यूसीबी' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 17 नवंबर 2023 के आदेश द्वारा इंदापुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा निवेश', 'जमा खातों का रखरखाव - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक', तथा 'आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले - यूसीबी' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 17 नवंबर 2023 के आदेश द्वारा दि पाटन अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सतारा, महाराष्ट्र (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए के प्रावधानों के उल्लंघन और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 17 नवंबर 2023 के आदेश द्वारा दि पाटन अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सतारा, महाराष्ट्र (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए के प्रावधानों के उल्लंघन और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने सावंतवाड़ी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सावंतवाड़ी को दिनांक 13 जून 2023 के निदेश CO.DOS.SED.No.S1918/12-22-283/2023-2024 के माध्यम से 14 जून 2023 को कारोबार की समाप्ति से छह महीने की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने सावंतवाड़ी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सावंतवाड़ी को दिनांक 13 जून 2023 के निदेश CO.DOS.SED.No.S1918/12-22-283/2023-2024 के माध्यम से 14 जून 2023 को कारोबार की समाप्ति से छह महीने की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था।
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 16, 2024