RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

पृष्ठ
भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट

Notification Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

78491442

भारतीय रिज़र्व बैंक ने हरिहरेश्वर सहकारी बैंक लिमिटेड, वाई, सातारा को दंडित किया

21 मार्च 2017

भारतीय रिज़र्व बैंक ने हरिहरेश्वर सहकारी बैंक लिमिटेड, वाई, सातारा को दंडित किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पाठित 47ए(1) बी में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरिहरेश्वर सहकारी बैंक लिमिटेड, वाई, सातारा पर निदेशकों के स्वामित्व वाली संपत्ति के विरुद्ध ऋण प्रदान करके बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 20 में दिए गए विनिर्देशों/ अनुदेशों का उल्लंघन करने के लिए 2,00,000 (दो लाख रुपए) का मौद्रिक दंड लगाया है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने उक्त बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसका बैंक ने लिखित और मौखिक रुप से उत्तर प्रस्तुत किया था । मामले के तथ्थों एवं बैंक के उत्तर की सावधानी पूर्वक जांच करने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उल्लंघन प्रमाणित हो गया है तथा अर्थदण्ड लगाना आवश्यक हो गया है।

अनिरुद्ध डी. जाधव
सहायक प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/2515

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

हमारा ऐप इंस्टॉल करने के लिए QR कोड स्कैन करें

RbiWasItHelpfulUtility

पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया:

क्या यह पेज उपयोगी था?