2. इस संबंध में, संलग्न निम्नलिखित निदेशों को अद्यतन किया गया है, ताकि यह पर्याप्त रूप से स्पष्ट किया जा सके कि रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित वित्तीय बाजारों में एनएबीएफआईडी को एआईएफआई के रूप में भाग लेने की अनुमति है:
4. इस परिपत्र में निहित निदेश, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45यू के साथ पठित धारा 45 डब्ल्यू के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में इसे समर्थ बनाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं।
भवदीया,
(डिम्पल भांडिया) मुख्य महाप्रबंधक
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