भारतीय रिज़र्व बैंक ने अनियमित उधार देने की पद्धतियों के कारण एक्स10 फाइनेंशियल सर्विसेज़ लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) को जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) निरस्त कर दिया है:
अतः, उपरोक्त कंपनी, इसके बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) में यथा परिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान (एनबीएफआई) का कारोबार नहीं करेगी। (पुनीत पंचोली) प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/1967 |