पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
30 अप्रैल 2002
भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र के आवेदन नामंजूर कर दिये हैं :
कंपनी का नाम | नामंजूर करने की तारीख |
हार्मनी कैपिटल सर्विसेज़ लिमिटेड | 18 अप्रैल 2002 |
1. एफ-20, बी-शंकर पथ, तोडरमल मार्ग, बानी पार्क, जयपुर-302006.
2. फ्लैट सं.278, विजय पथ सं.6, ढेर का बालाजी, जयपुर-302012.
अतः उक्त कंपनियाँ भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का व्यवसाय नहीं कर सकतीं। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 डख (1) के तहत ये कंपनियाँ जनता से जमाराशियां स्वीकार नहीं कर सकतीं तथा उसकी धारा 45 डख (2) के अंतर्गत परिसंपत्तियों का हस्तांतरण नहीं कर सकती।
पी. वी. सदानंदन
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2001-2002/1205