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क्यूए 22 खाता

नहीं विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के लागू होने के साथ ही, भारतमें निवास करने वाले विदेशियों द्वारा खोले गए खाते निवासी खाते माने जातेहैं। ऐसे खाते अन्य निवासी रुपए खात के समान हैं।
हाँ, भारत में निवास करने वाले विदेशी राष्ट्रिकॅ निवासी रुपया खाता खोल और बनाये रख सकते हैं।
विदेशी मुद्रा के नियंत्रण के विचार से कोई अनुप्रवर्तन आवश्यक नहीं है। परंतु बैंक खातों के सुचारु रूप से परिचालन के लिए यथावश्यक प्रशासनिकव्यवस्था करने के लिए स्वतंत्र हैं, विशेष रूप से जहाँ बैंक समझते हों कि भारत से बाहर निधियों के वापिस ले जाने के लिए अनुरोध प्राप्त हो सकता है।
हाँ। परंतु प्राधिकृत व्यापारी (बैंक) सुनिश्चित करें कि भारत से बाहर वापिस ले जाने वाली निधि विदेशी से प्राप्त निधि हो अथवा प्रत्यावर्तनीय स्वरूप की हो अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक की दिनांक 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. पॅेमा.13/2002 के अनुसार अनुमत हों।

भारत सरकार की दिनांक 30 मार्च 2001 की अधिसूचना सं. एसओ.301(ई) के अनुसार बैंक भारत में अस्थायी रूप से निवास करनेवाले पाकिस्तान से भिन्न देशों के निवासियों के विदेशों रह रहे घनिष्ठसंबंधियों के अनुरक्षण के लिए निवल वेतन (कर, भविष्य निधि अंशदान और कटौतियों के बाद) तक की रकम के प्रेषण की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र हैं।अत: वे क्यूए 22 की प्रक्रिया से परे निवल वेतन के प्रेषण की अनुमति देसकते हैं।

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