नियत घंटे के पारिश्रमिक के साथ अनुबंध के आधार पर नियुक्ति के लिए फार्मासिस्टों के पैनल के लिए वॉक-इन-इंटरव्यू - आरबीआई - Reserve Bank of India
Walk-in-interview for Empanelment of Pharmacists for Engagement on contract basis with fixed hourly remuneration
भारतीय रिज़र्व बैंक के मुख्य कार्यालय परिसर तथा नयापल्ली, विद्युत मार्ग और बारामुंडा में स्थित बैंक के आवासीय क्वार्टरों में स्थित औषधालयों में अनुबंध के आधार पर नियत घंटे के पारिश्रमिक के आधार पर नियुक्ति के लिए फार्मासिस्टों के पैनल के लिए वॉक-इन-इंटरव्यू 11 नवंबर को 2022 को पूर्वाह्न 11:00 बजे भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर, पंडित जवाहरलाल नेहरू मार्ग, भुवनेश्वर-751001 के कार्यालय में आयोजित किया जाएगा।
2. पात्रता मानदंड नीचे दिए गए हैं:
क) मैट्रिक या इसके समकक्ष परीक्षा।
ख) न्यूनतम 50% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से फार्मेसी में डिप्लोमा / डिग्री।
ग) ओडिशा फार्मेसी काउंसिल से पंजीकरण प्रमाण पत्र
घ) कंप्यूटर का बुनियादी कार्यसाधक ज्ञान।
ङ) फार्मासिस्ट के रूप में न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव। पीएसबी/पीएसयू/सरकारी संगठनों के अनुभव को वरीयता दी जाएगी।
च) आमतौर पर फार्मासिस्ट की ड्यूटी के घंटे इस प्रकार होंगे:
क्र.सं.औषधालयसमय/ ड्यूटी घंटे @पारिश्रमिक1मुख्य कार्यालय भवन औषधालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, पंडित जवाहरलाल नेहरू मार्ग, भुवनेश्वरदोपहर 12:15 बजे से शाम 5:15 बजे तक
(सोमवार)
दोपहर 12:00 बजे से शाम 5:15 बजे तक
(मंगलवार से शुक्रवार)₹400/- प्रति घंटा2भारतीय रिज़र्व बैंक ऑफिसर्स क्वार्टर, नयापल्ली, भुवनेश्वरशाम 7:30 बजे से 9:00 बजे तक
(सोमवार से शनिवार)3भारतीय रिज़र्व बैंक स्टाफ क्वार्टर विद्युत मार्ग, भुवनेश्वरसुबह 7:00 बजे से 11:20 बजे तक
(सोमवार से शनिवार)4भारतीय रिज़र्व बैंक स्टाफ क्वार्टर, बारामुंडा, भुवनेश्वरशाम 5:0 बजे से शाम 7:0 बजे तक
(सोमवार से शनिवार)@ बैंक की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन के अधीन
3. उम्मीदवार वॉक-इन-इंटरव्यू के दिन संलग्नक-III के अनुसार निर्धारित प्रारूप में अपने आवेदन के साथ व्यावसायिक/शैक्षणिक/अन्य योग्यताओं के प्रमाणपत्रों की फोटोकॉपी और उम्र के प्रमाण के साथ आ सकते हैं।
4. पैनल में शामिल करने की प्रक्रिया:
i. पैनल में चयन योग्य उम्मीदवारों के वॉक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा।
ii. उम्मीदवारों का चयन पैनल में शामिल किए जाने के लिए समग्र शैक्षणिक योग्यता (पीजी/डिग्री/डिप्लोमा), आरबीआई भुवनेश्वर कार्यालय के विभिन्न औषधालय से निवास की दूरी, पीएसबी/पीएसयू/सरकारी संगठन के साथ अनुभव आदि के आधार पर किया जाएगा। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।
iii. वॉक-इन-इंटरव्यू के बाद पैनल में शामिल किए जाने के लिए चुने गए आवेदकों को फार्मासिस्ट के रूप में नियुक्ति के लिए पैनल में शामिल करने से पहले चिकित्सा परीक्षा और दस्तावेज़ सत्यापन प्रक्रिया के अधीन किया जाएगा।
iv. चयनित आवेदकों को अनुलग्नक-I और अनुलग्नक-II में दी गई आचार संहिता के अनुसार पैनल के निबंधन और शर्तों की स्वीकृति के अधीन नियत प्रति घंटा पारिश्रमिक के साथ अनुबंध के आधार पर फार्मासिस्टों के पैनल में शामिल होने के लिए बैंक के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा।
5. बैंक बिना कोई कारण बताए उपरोक्त वॉक-इन-इंटरव्यू को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। उम्मीदवार ध्यान दें कि वॉक-इन-इंटरव्यू में भाग लेने के लिए कोई टीए / एचए और किसी भी अन्य भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा।
अनुलग्नक-I
नियम और शर्तें:
(i) पैनल में शामिल उम्मीदवारों को विशुद्ध रूप से जरूरत के आधार पर फार्मासिस्ट के रूप में नियुक्त किया जाना है। पैनल में शामिल होने मात्र से उम्मीदवारों को दिन-प्रतिदिन की नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं मिल जाता है।
(ii) उम्मीदवारों के पैनल में शामिल होने की वैधता अवधि सक्षम प्राधिकारी द्वारा पैनलबद्ध सूची के अनुमोदन की तिथि से 03 वर्ष होगी।
(iii) पैनल में शामिल उम्मीदवारों को, यदि फार्मासिस्ट के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो उन्हें रु.400/- प्रति घंटे की दर से एक निश्चित पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा और वे किसी भी वेतन, भत्ते या किन्हीं अन्य भत्तों/सुविधाओं के हकदार नहीं होंगे।
(iv) बैंक के पास पैनल में शामिल उम्मीदवारों की सेवाओं का उपयोग किसी भी समय शॉर्ट नोटिस देकर या कोई कारण बताते हुए बंद करने का अधिकार सुरक्षित है।
(v) पैनल में शामिल उम्मीदवारों को, यदि नियुक्त किया जाता है, तो उन सभी आदेशों और निर्देशों का पालन करना और उनका पालन जो समय-समय पर बैंक के किसी भी कर्मचारी द्वारा जारी किए जा सकते हैं, जिसके अधिकार क्षेत्र में, अधीक्षण और नियंत्रण में फार्मासिस्ट को रखा गया है करना आवश्यक है।
(vi) पैनल में शामिल उम्मीदवारों को, यदि फार्मासिस्ट के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो उन्हें निर्धारित प्रपत्रों में दवाओं और इंजेक्शन आदि के स्टॉक और रोगियों को आपूर्ति की जाने वाली विशेष दवाओं/औषधियों की खपत का रिकॉर्ड एब्सट्रैक्ट/स्टॉक रजिस्टर में दैनिक आधार पर बनाए रखना आवश्यक है ताकि कम्प्यूटरीकृत औषधालय पैकेज में अंतिम स्टॉक पर पहुंचा जा सके।
(vii) पैनल में शामिल उम्मीदवारों को, यदि फार्मासिस्ट के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो उन्हें कम्प्यूटरीकृत औषधालय पैकेज को संचालित करने और मौजूदा पैकेज में दवाओं के स्टॉक को बनाए रखना अपेक्षित है।
(viii) पैनल में शामिल उम्मीदवारों को बैंक के मामलों के संबंध में सख्त गोपनीयता बनाए रखनी होगी और ईमानदारी और उच्च सत्यनिष्ठा के साथ बैंक की सेवा करनी होगी।
(ix) उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संबंध में किसी भी विचलन / फिसलन को बैंक द्वारा गंभीरता से लिया जाएगा।
(x) पैनल में शामिल फार्मासिस्ट द्वारा प्रदान की गई सेवा बैंक की सेवा में अस्थायी या स्थायी पद के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।
(xi) पैनल में शामिल उम्मीदवारों को बैंक का नियमित कर्मचारी नहीं माना जाएगा और वे बैंक के नियमित कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य किसी भी सुविधा के हकदार नहीं होंगे।
(xii) किसी भी औषधालय में फार्मासिस्ट की तैनाती पर बैंक का पूर्ण विवेकाधिकार होगा।
अनुलग्नक-II
आचार संहिता
1. प्रत्येक फार्मासिस्ट उन सभी आदेशों का पालन करेगा और उन निर्देशों का भी पालन करेगा जो समय-समय पर उन्हें उस व्यक्ति द्वारा दिए जा सकते हैं, जिसके अधिकार क्षेत्र, अधीक्षण या नियंत्रण में उसे उस समय रखा गया है।
2. प्रत्येक फार्मासिस्ट बैंक के मामलों और उसके घटकों के मामलों के संबंध में अत्यंत सख्त गोपनीयता बनाए रखेगा और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, गोपनीय प्रकृति की किसी भी जानकारी को जनता के किसी सदस्य या बैंक के कर्मचारियों को प्रकट नहीं करेगा, जब तक कि उसे न्यायिक या अन्य प्राधिकारी द्वारा ऐसा करने के लिए मजबूर न किया जाए, या जब तक किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में ऐसा करने का उसे निर्देश न दिया जाए।
3. प्रत्येक फार्मासिस्ट ईमानदारी और निष्ठापूर्वक बैंक की सेवा करेगा और बैंक के हितों को बढ़ावा देने के लिए अपने अधिकतम प्रयास करेगा, और सभी लेनदेन में शिष्टाचार और सतर्कता दिखाएगा।
4. कोई भी फार्मासिस्ट राजनीति में या किसी राजनीतिक प्रदर्शन में सक्रिय भाग नहीं लेगा या नगर परिषद, जिला बोर्ड या किसी विधान निकाय के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए खड़ा नहीं होगा।
5. कोई भी फार्मासिस्ट किसी भी ट्रेड यूनियन या ऐसे ट्रेड यूनियन के फेडरेशन का सदस्य या पदाधिकारी नहीं बनेगा या नहीं रहेगा, या अन्यथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा नहीं होगा या किसी भी रूप में इसका सहारा नहीं लेगा, या उसके अनुबंध के नियमों और शर्तों से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में ना कोई कोई हड़ताल करेगा और ना किसी भी हिंसक, अनुचित या अभद्र प्रदर्शन में या में भाग लेगा तथा ना ही ऐसे किसी हड़ताल या प्रदर्शन को किसी रूप में उकसाएगा।
6. कोई भी फार्मासिस्ट बैंक की लिखित पूर्व अनुमति के बिना भारतीय रिजर्व बैंक के मामलों से संबंधित कोई भी चीज प्रेस में नहीं दे सकता है या कोई भी दस्तावेज, कागज, या जानकारी प्रकाशित नहीं कर सकता है जो उसके कब्जे में बैंक द्वारा नियुक्त फार्मासिस्ट की क्षमता में आ सकती है।
7. फार्मासिस्ट किसी भी कर्मचारी से कोई उपहार नहीं मांगेगा या स्वीकार नहीं करेगा।
8. एक फार्मासिस्ट बैंक की अनुमति के बिना और उसकी अनुपस्थिति के दौरान बैंक को स्वीकार्य वैकल्पिक व्यवस्था किए बिना अपने कर्तव्यों से अनुपस्थित नहीं होगा। ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था एक बार में पांच दिनों से अधिक की नहीं होगी।
9. फार्मासिस्ट अपनी सेवा बैंक को आउटसोर्स नहीं करेगा।
10. एक फार्मासिस्ट -
क) किसी भी क्षेत्र में होने पर, जहाँ वह कुछ समय के लिए हो सकता है मादक पेय या नशीली दवाओं से संबंधित किसी भी कानून का सख्ती से पालन करेगा;
ख) ड्यूटी के दौरान किसी भी नशीले पेय या नशीली दवाओं के प्रभाव में नहीं रहेगा और इस बात का ध्यान रखेगा कि किसी भी समय उसके कर्तव्यों का प्रदर्शन इस तरह के पेय या नशीली दवाओं के प्रभाव से प्रभावित न हो;
ग) सार्वजनिक स्थान पर, किसी भी नशीले पेय या नशीली दवाओं के सेवन से बचेगा।
घ) नशे की हालत में सार्वजनिक स्थान पर उपस्थित न हों
ङ) किसी भी मादक पेय का उपयोग नहीं करेगा या मादक दवा का अधिक मात्रा में उपयोग नहीं करेगा।
स्पष्टीकरण: शब्द "सार्वजनिक स्थान" में क्लब शामिल होंगे, यहां तक कि विशेष रूप से सदस्यों के लिए भी, जहां सदस्यों के लिए गैर-सदस्यों को अतिथि, बार और रेस्तरां, सार्वजनिक वाहन और अन्य सभी स्थानों पर आमंत्रित करने की अनुमति है जहां आम जनता केभुगतान पर या अन्यथा पास है या अनुमति है पहुंच है, चाहे।
11. कोई भी फार्मासिस्ट कार्यस्थल पर किसी पुरुष/महिला कर्मचारी के यौन उत्पीड़न के किसी भी कार्य में शामिल नहीं होगा।
स्पष्टीकरण: इस उद्देश्य के लिए, "यौन उत्पीड़न" में इस तरह के अवांछित यौन रूप से निर्धारित व्यवहार शामिल होंगे, चाहे सीधे या निहितार्थ के रूप में: -
(ए) शारीरिक संपर्क और अग्रिम,
(बी) यौन अनुग्रह के लिए मांग या अनुरोध,
(सी) यौन प्रकृति की टिप्पणी,
(डी) अश्लील साहित्य दिखाना,
(ई) यौन प्रकृति का कोई अन्य अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर-मौखिक आचरण।
12. यदि किसी फार्मासिस्ट को कर्ज या आपराधिक आरोप में गिरफ्तार किया जाता है या कानून की किसी प्रक्रिया के अनुसरण में हिरासत में लिया जाता है तो अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।
13. फार्मासिस्ट चिकित्सा, शल्य चिकित्सा या अन्य उपचार के लिए किसी रोगी को रेफर करने, सिफारिश करने या प्राप्त करने के लिए न तो कोई उपहार, उपदान, कमीशन या बोनस देने, मांगने या प्राप्त करने की पेशकश नहीं करेगा और न ही कोई उपहार, ग्रेच्युटी, कमीशन या बोनस देगा। एक फार्मासिस्ट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, चिकित्सा, शल्य चिकित्सा या अन्य उपचार के लिए किसी भी शुल्क के विभाजन, अंतरण, असाइनमेंट, अधीनता, छूट, विभाजन या वापसी के कार्य में भाग नहीं लेगा या पार्टी नहीं होगा।
14. उपरोक्त 13 में प्रावधान किसी फार्मासिस्ट या किसी व्यक्ति, नमूना या सामग्री को नैदानिक उद्देश्यों या अन्य अध्ययन/कार्य के लिए संदर्भित करने, सिफारिश करने या खरीदने पर समान बल के साथ लागू होगा।
15. यदि कोई फार्मासिस्ट ऊपर उल्लिखित बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन करता है या उसके द्वारा स्वीकार किए गए अनुबंध के नियमों और शर्तों का उल्लंघन करता है, लापरवाही, अक्षमता या आलस्य प्रदर्शित करता है, या जानबूझकर बैंक के हितों के लिए हानिकारक या उसके निर्देशों के विपरीत कार्य करता है या कदाचार के किसी अन्य कार्य के लिए दोषी पाया जाता है तो अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।