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भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर में संविदा आधार पर अंशकालिक बैंक चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) की प्रति घंटे के लिए तय पारिश्रमिक पर नियुक्ति

भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य कार्यालय भवन औषधालय, पंडित जवाहर लाल नेहरू मार्ग, भुवनेश्वर, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स क्वार्टर, नयापल्ली, भुवनेश्वर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ क्वार्टर विद्युत मार्ग, भुवनेश्वर और भारतीय रिजर्व बैंक स्टाफ क्वार्टर, बरमुंडा, भुवनेश्वर स्थित औषधालयों के लिए संविदा के आधार पर नियत प्रति घंटा पारिश्रमिक के आधार पर बैंक चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) के अनारक्षित श्रेणी में 01 (एक) पद को अनुबंध के आधार पर भरने के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पात्र उम्मीदवारों से आवेदन 19 अगस्त, 2022 को या उससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक, पंडित जवाहर लाल नेहरू मार्ग, भुवनेश्वर-751001 पर पहुंच जाने चाहिए।

1. आवेदक के पास भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से एलोपैथी चिकित्सा पद्धति में एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए।

2. आवेदक के पास चिकित्सक के रूप में किसी चिकित्सालय या क्लिनिक में कार्य करने का न्यूनतम दो (02) वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

3. आवेदक के पास नीचे दी गई तालिका में उल्लखित अनुसार बैंक की डिस्पेंसरियों से 3-5 किलोमीटर के दायरे में उसकी अपनी डिस्पेंसरी या निवास स्थान होना चाहिए।

4. संविदा आधार पर बैंक चिकित्सा परामर्शदाता की परिलब्धियां उनके द्वारा वास्तविक कार्य के कुल घंटों की सेवा के आधार पर निर्धारित होंगी और यह सर्वसमावेशी होंगी।

5. बीएमसी को कार्य पर लगाने की संविदा तीन वर्षों की अवधि के लिए होगी। संविदा की समाप्ति पर संविदा का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा।

6. पारिश्रमिक की दर और अनंतिम कार्य घंटे नीचे दिए गए हैं:

क्र. सं. औषधालय का नाम और पता कार्यदिवस/कार्य घंटे @ पारिश्रमिक
1. मुख्य कार्यालय भवन औषधालय, भारतीय रिजर्व बैंक, पंडित जवाहर लाल नेहरू मार्ग, भुवनेश्वर दोपहर 12:15 बजे से 5:15 बजे तक

(सोमवार)

दोपहर 12:00 से 5:15 बजे तक

(मंगलवार से शुक्रवार)
1. अनुबंध की पूरी अवधि यानी तीन साल के लिए वैध ₹1000/- प्रति घंटे।



2. देय कुल मासिक पारिश्रमिक में से, प्रति माह ₹1000/- की राशि को वाहन खर्च माना जाएगा।
2. भारतीय रिजर्व बैंक ऑफिसर्स क्वार्टर, नयापल्ली, भुवनेश्वर शाम 7:30 बजे से 9:00 बजे तक

(सोमवार से शनिवार)
3. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ क्वार्टर विद्युत मार्ग, भुवनेश्वर सुबह 7:00 से 11:20 बजे तक

(सोमवार से शनिवार)
4. भारतीय रिजर्व बैंक स्टाफ क्वार्टर, बरमुंडा, भुवनेश्वर शाम 5:00 बजे से 7:00 बजे तक

(सोमवार से शनिवार)
@ परिवर्तन के अधीन

7. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास समय-समय पर पारिश्रमिक की दर की समीक्षा करने एवं प्रशासनिक और परिचलनात्मक आवश्यकताओं के अनुसार अपने विवेकानुसार बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) के कार्य के घंटों के साथ ही औषधालय को भी बदलने का अधिकार सुरक्षित है।

8. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन पत्र केवल संलग्न निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक-III) में प्रस्तुत करें। आवेदनपत्र लिफाफे में डाल कर भेजा जाना चाहिए जिसके ऊपर ‘संविदा के आधार पर (प्रति घंटे के लिए तय पारिश्रमिक पर) अंशकालिक बैंक चिकित्सा परामर्शदाता के पद के लिए आवेदन’ लिखा हो।

चयन प्रक्रिया

9. बैंक सूचीबद्ध किए गए उम्मीदवारों के लिए साक्षात्कार आयोजित करेगा। साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या को सीमित करने के लिए बैंक के पास न्यूनतम पात्रता मानकों को बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित है। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा। मात्र योग्यता मानदंडों को पूरा करने से उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता। बैंक उन उम्मीदवारों को छोड़कर जिन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है, किसी भी अन्य उम्मीदवार से कोई पत्राचार नहीं करेगा।

10. साक्षात्कार के बाद चुने गए आवेदकों को बैंक चिकित्सा परामर्शदाता (BMC) के रूप में सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंक के साथ अनुबंध करने से पहले निर्धारित मानदंडों के अनुसार चिकित्सा जाँच करवानी होगी। इन चिकित्सा जाँचों का खर्च आवेदकों को वहन करना होगा।

11. पद के लिए चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति चिकित्सकीय रूप से फिट होने और अनुलग्नक-I के अनुसार संविदा के नियमों और शर्तों तथा अनुलग्नक-II के अनुसार आचरण संहिता को स्वीकार करने के अधीन होगी।

12. चयनित आवेदक को नियत प्रति घंटा पारिश्रमिक पर अनुबंध के आधार पर बैंक चिकित्सा परामर्शदाता के रूप में नियोजन से पहले बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा।


अनुलग्नक-I

नियम और शर्तें:

1. बैंक के साथ किया जाने वाला अनुबंध, अनुबंध के लागू होने की तारीख से 3 साल की अवधि तक के लिए मान्य होगा। अनुबंध की अवधि पूरी होने पर नियोजन के लिए कोई नवीनीकरण नहीं होगा।

2. यह बैंक चिकित्सा अधिकारी (बीएमसी) का कर्तव्य होगा कि वह ऊपर उल्लिखित अनुसार ड्यूटी घंटों के दौरान (या लंबी अवधि के लिए जैसा कि बैंक द्वारा तय किया जाएगा), बैंक की छुट्टियों को छोड़कर छमाही समापन और वार्षिक समापन के प्रयोजनों के लिए छुट्टियों के रूप में घोषित दिनों को छोड़कर बशर्त डिस्पेंसरी लगातार दो दिन तक बंद नहीं रखी जाती है, बैंक के द्वारा निर्धारित और ऊपर उल्लिखित किसी भी एक या अधिक डिस्पेंसरियों में सेवा प्रदान करे। बैंक आवश्यकता के आधार पर ऊपर उल्लिखित ड्यूटी घंटों से परे बीएमसी की सेवाओं का उपयोग कर सकता है।

3. बीएमसी का यह कर्तव्य होगा कि वह बैंक के टूरिंग स्टाफ सहित स्टाफ-सदस्यों को उनके आश्रित माता-पिता और सेवानिवृत्त स्टाफ-सदस्यों सहित उनके परिवारों के सदस्यों को जो चिकित्सा सहायता निधि योजना के सदस्य हैं, जो निर्धारित समय के दौरान स्वयं को प्रस्तुत करते हैं (बैंक द्वारा आवश्यक समझे जाने पर समय और/या अवधि बदली जा सकती है) मुफ्त परामर्श दे, दवाइयां लिखे और इंजेक्शन लगाए। यह बीएमसी का कर्तव्य होगा कि वह बैंक के कर्मचारियों लिए तत्काल की स्थिति में किसी भी समय अपने निजी क्लिनिक में परामर्श के लिए बैंक की अनुसूची में निर्धारित शुल्क दर पर उपलब्ध हो। बैंक के अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू शुल्कों की अनुसूची अनुरोध किए जाने पर को बैंक द्वारा बीएमसी को उपलब्ध कराई जाएगी।

4. बीएमसी का यह कर्तव्य होगा कि वह उन कर्मचारियों के रिश्तेदारों को जिन्हें अधिकारियों/स्टाफ क्वार्टरों में उनके साथ रहने की अनुमति दी गई है ऊपर पैराग्राफ (3) में उल्लिखित सुविधाएं प्रदान करे और बीएमसी बैंक द्वारा निर्धारित दरों पर बैंक के खाते में समय-समय पर जमा के लिए संबंधित कर्मचारियों से शुल्क वसूली में मदद करेगा।

5. बीएमसी का यह कर्तव्य होगा कि वह सामान्य चिकित्सक के सदृश कर्तव्यों का निर्वहन करे, चाहे उसके पास कोई भी योग्यता (स्नातकोत्तर या अन्य चिकित्सा योग्यताएं) हो या उसके द्वारा भविष्य में प्राप्त की जा सकती हो। बीएमसी का यह कर्त्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि मौज़ूद अर्हताओं या उनके द्वारा भविष्य में अर्जित अहर्ताएँ उन्हें सामान्य चिकित्सक से अपेक्षित सेवाओं को प्रदान करने में किसी भी प्रकार से बाधक न बने। यदि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की किसी भी शर्त के अनुसार, बीएमसी की एक सामान्य चिकित्सक के रूप में काम करने के लिए वर्तमान या अर्जित योग्यताएं, जो भी हो, ऊपर उल्लिखित बैंक की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं रहते हैं, तो बीएमसी को यह सुनिश्चित करना होगा कि इस वजह से किसी भी परिस्थिति में बैंक की कोई देयता या जिम्मेदारी नहीं होती और कि बीएमसी इसकी क्षतिपूर्ति करता है और क्षतिपूर्ति करने की प्रतिबद्धता को कायम रखता है। बीएमसी की देनदारियां एक स्वतंत्र ठेकेदार की होंगी न कि बैंक के किसी एजेंट की।

6. ऊपर उल्लिखित अपेक्षाओं के अलावा आरबीआई अधिकारियों/स्टाफ क्वार्टरों की डिस्पेंसरियों में बीएमसी के अन्य कर्तव्यों में ये भी शामिल होंगे:

  1. छोटी और बड़ी बीमारी का इलाज जिसके लिए कर्मचारी और उनके आश्रित उनके पास जाएं।

  2. आपातकालीन मामलों के डिस्पेंसरियों में या बैंक के परिसर में लाए जाने या बैंक के परिसर के बाहर भी सहायता के लिए पुकारे जाने पर सामान्य कार्य घंटों के परे भी उपचार और उचित अस्पतालों को संदर्भित करना।

  3. किसी भी अप्रिय प्रतिक्रिया के प्रति जिम्मेदारी के साथ इंजेक्शन के सभी प्रकार को लगाना। नियमानुसार बीएमसी की अनुपस्थिति में फार्मासिस्टों द्वारा इंजेक्शन लगाने वालों को प्रशासन हतोत्साहित करता है। बीएमसी पर काम का बोझ भारी होने पर फार्मासिस्टों को रूटीन और सरल प्रकार के इंजेक्शन को लगाने के लिए प्रशिक्षित करना।

  4. महत्वपूर्ण ड्रेसिंग और छोटी सर्जरी को केवल बीएमसी द्वारा संभाला जाना चाहिए। हालांकि, अगर बीएमसी को यकीन है कि फार्मासिस्टों के पास अपेक्षित क्षमता है, तो उनके द्वारा नियमित ड्रेसिंग को संभाला जा सकता है।

7. बीएमसी को बैंक द्वारा ऐसा करने के लिए, जब भी आवश्यक हो, कहे जाने पर क्वार्टर में रहने वाले बैंक के कर्मचारियों के किसी भी सदस्य का दौरा करना होता है और उसके स्वास्थ्य पर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। ऐसे दौरों के लिए बैंक द्वारा तय दरों की शेड्यूल के अनुसार विजिट फीस का भुगतान किया जाएगा।

8. बीएमसी को मामले की वास्तविकता के बारे में संतुष्ट होने पर, चिकित्सा आधार पर छुट्टी के समर्थन में, जब भी आवश्यक हो, प्रमाण पत्र जारी करना होगा और अन्य योग्य चिकित्सकों द्वारा दिए गए प्रमाण पत्रों को प्रतिहस्ताक्षरित करना होगा।

9. बीएमसी को अधिकारियों/स्टाफ और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उनके निवास जाना होगा और वे इसके लिए यात्रा शुल्क या परामर्श शुल्क चार्ज, जैसा कि बैंक द्वारा स्थानीय परिस्थितियों के संबंध में निर्धारित किया गया है, करने के हकदार होंगे। इस निर्धारित यात्रा शुल्क/परामर्श शुल्क में इंजेक्शन आदि को लगाने के शुल्क को भी शामिल किया जाएगा। ऐसे दौरों के लिए बीएमसी द्वारा कोई अन्य शुल्क की मांग नहीं की जानी चाहिए।

10. बैंक के किसी भी कार्यालय में नियुक्ति के लिए चुने जा सकने वाले किसी भी कर्मचारी या किसी संभावित कर्मचारी को बीएमसी को बैंक द्वारा निर्धारित की गई फार्म में, यदि और जब ऐसा करने की अपेक्षा व्यक्त की जाती है, समय-समय पर स्वास्थ्य की स्थिति और/या की सेवा के लिए फिटनेस प्रमाणित करना होगा।

11. बीएमसी को बैंक के कर्मचारियों को उपचारात्मक प्रयोजन के लिए आवश्यक विशेष/महंगी दवाओं या इंजेक्शन की आपूर्ति के लिए बैंक के अनुमोदित दवा विक्रेताओं को आदेश फार्म (निर्धारित) जारी करने की आवश्यकता है और उसके बिलों के भुगतान के लिए बैंक को उसकी प्रतियां फॉरवर्ड करना आवश्यक है।

12. बीएमसी को अपनी पहचान का उपयोग कर बैंक के कर्मचारियों या उनके परिवारों के (प्रत्यक्ष निपटान सुविधा के तहत इनडोर अस्पताल में भर्ती होने के लिए) लिए अस्पताल की सुविधाओं को मुहैया कराना आवश्यक है यदि ऐसी सुविधाओं की आवश्यकता होती है।

13. बीएमसी को महीने में एक बार कार्यालय परिसर/स्टाफ क्वार्टर और अधिकारियों के क्वार्टरों का निरीक्षण करना होता है और यह रिपोर्ट करना होता है कि क्या उन्हें स्वच्छ स्थिति में रखा जाता है।

14. बीएमसी को जब भी आवश्यक हो टाइफाइड आदि के लिए रोगनिरोधी टीका और छोटे चेचक के लिए टीकाकरण करना होगा।

15. बीएमसी को बैंक के कर्मचारियों के सामान्य स्वास्थ्य के संबंध में निर्धारित प्रपत्र में हर साल 31 मार्च या बैंक द्वारा निर्धारित कोई भी तिथि तक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है।

16. बीएमसी दवाओं के उचित भंडारण और उनके वितरण के लिए जिम्मेदार होगा और इसके लिए सभी आवश्यक अभिलेखों के रखरखाव की व्यवस्था भी करेगा।

17. बीएमसी को दवा मांगपत्रों के संबंध में सलाह देने और दवा स्टॉक-बैलेंस और खपत को काउंटर-चेक करना होगा।

18. बीएमसी को चिकित्सा दावों के विभिन्न मदों के संबंध में उपचार की लागत के बारे में, जब भी उसे भेजा जाए, औचित्य सहित पेशेवर राय देनी होगी।

19. बीएमसी को बैंक की चिकित्सा सुविधा योजना और औषधालय सुविधा सहित चिकित्सा सहायता निधि योजना के क्रियांवयन से संबंधित बैंक द्वारा समय-समय पर सौंपे गए किसी अन्य कार्य को भी करना होगा जैसा कि आम तौर पर सामान्य चिकित्सक द्वारा किया जाना आवश्यक है।

20. बीएमसी का पारिश्रमिक ₹1000/- प्रति घंटा निर्धारित है। हालांकि बैंक समय-समय पर पारिश्रमिक की समीक्षा का अधिकार सुरक्षित रखता है। निश्चित पारिश्रमिक मासिक आधार पर देय है और इस तरह देय कुल मासिक पारिश्रमिक में से ₹1000/- प्रतिमाह की राशि को वाहन व्यय माना जाएगा। इसके अलावा, पेंशन, भविष्य निधि या ग्रेच्युटी के रूप में कोई सेवानिवृत्ति लाभ बीएमसी को देय नहीं होगा, बीएमसी को कोई अवकाश स्वीकार्य नहीं होगा, कोई भी परिलब्धियां/सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं कराई जाएंगी। बीएमसी की आय पर करों को मौजूदा दरों और सरकारी अधिसूचनाओं के अनुसार स्रोतों पर काटा जाएगा।

21. बीएमसी को ड्यूटी से अनुपस्थित रहने की स्थिति में, अपने जोखिम और लागत पर योग्यता और अनुभव के संदर्भ में बैंक को स्वीकार्य विकल्प की व्यवस्था करनी होगी।

22. बीएमसी भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर कार्यालय के क्षेत्रीय निदेशक के प्रशासनिक नियंत्रण में होगा।

23. बीएमसी को अनुलग्नक-II में दी गई आचार संहिता का पालन करना होगा।

24. अनुबंध, लागू होने की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए मान्य होगा, बशर्ते कि उपरोक्त नियमों और शर्तों को स्वीकार किया जाए और बैंक की आचार संहिता, जैसा कि अनुलग्नक-II में दिया गया है, का पालन किया जाए। अनुबंध की अवधि पूरी होने पर नियोजन के लिए कोई नवीनीकरण नहीं होगा।

25. अनुबंध के तहत बीएमसी की नियुक्ति अस्थायी आधार पर है और बैंक के नियमित कर्मचारियों को देय वेतन और भत्तों के लिए या नियमित रूप से रोजगार के लिए कोई भी दावा किसी भी स्तर पर स्वीकार्य नहीं होगा।

26. तीन महीने का नोटिस जारी करने या उसके एवज में तीन महीने के पारिश्रमिक का भुगतान करने पर दोनों तरफ से अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।

27. अनुबंध के कारण उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद भुवनेश्वर न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अधीन होगा।


अनुलग्नक-II

चिकित्सा परामर्शदाताओं के लिए आचार संहिता जिनकी सेवाएं संविदा पर और प्रति घंटे के आधार पर तय पारिश्रमिक के साथ ली गई हैं।

1. प्रत्येक चिकित्सा परामर्शदाता को उन सभी आदेशों और निर्देशों का पालन और अनुपालन करना होगा, जो समय-समय पर उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा दिया जा सकता है, जिसके अधिकार क्षेत्र, अधीक्षण या नियंत्रण में उन्हें रखा जाता है।

2. प्रत्येक चिकित्सा परामर्शदाता बैंक के कार्यकलापों और उसके घटकों के कार्यकलापों के बारे में सख्त गोपनीयता बनाए रखेगा और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, गोपनीय प्रकृति की किसी भी जानकारी को जनता के किसी भी सदस्य या बैंक के कर्मचारियों को तब तक नहीं देगा, जब तक कि न्यायिक या अन्य प्राधिकरण द्वारा ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं किया जाता है या जब तक उसके कर्तव्यों के निर्वहन में एक प्रवर अधिकारी द्वारा ऐसा करने का निर्देश नहीं दिया जाता है।

3. प्रत्येक चिकित्सा परामर्शदाता ईमानदारी से और विश्वसनीयता के साथ बैंक की सेवा करेगा और बैंक के हितों को आगे ले जाने के लिए अपना संपूर्ण प्रयास करेगा और सभी कार्यों में शिष्टाचार और सावधानी बरतेगा।

4. कोई भी चिकित्सा परामर्शदाता राजनीति या किसी राजनीतिक प्रदर्शन में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेगा या किसी नगर परिषद, जिला बोर्ड या किसी विधायी निकाय के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए खड़ा नहीं होगा।

5. कोई भी चिकित्सा परामर्शदाता किसी भी ट्रेड यूनियन या इस तरह के ट्रेड यूनियन के फेडेरेशन का सदस्य या पदाधिकारी नहीं बनेगा या बने रहेगा या अन्यथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप इनसे नहीं जुड़ेगा या किसी भी तरह के हड़ताल के लिए नहीं उकसाएगा या अनुबंध के अपने निबंधन और शर्तों से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में किसी भी हिंसक, अनुचित या अभद्र प्रदर्शन में भाग नहीं लेगा।

6. कोई भी चिकित्सा परामर्शदाता बैंक से लिखित में पूर्व मंजूरी के बिना बैंक के कार्यकलापों के संबंध में प्रेस में योगदान नहीं देगा या किसी भी दस्तावेज, कागज या जानकारी को प्रकाशित नहीं करेगा जो बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता के रूप में उसके कब्जे में आ सकती है। चिकित्सा परामर्शदाता किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप बैंक को हुई क्षति के लिए क्षतिपूर्ति करेगा।

7. चिकित्सा परामर्शदाता बैंक के किसी भी कर्मचारी से कोई उपहार नहीं मांगेगा और न ही स्वीकार करेगा।

8. चिकित्सा परामर्शदाता बैंक की अनुमति के बिना और अपनी अनुपस्थिति के दौरान बैंक को स्वीकार्य वैकल्पिक व्यवस्था किए बिना अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित नहीं होगा। ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था एक समय में 5 दिनों से अधिक नहीं होगी।

9. चिकित्सा परामर्शदाता बैंक को दी जाने वाली अपनी सेवा आउटसोर्स नहीं करेगा।

10. चिकित्सा परामर्शदाता A Medical Consultant shall –

  1. किसी भी क्षेत्र, जिसमें वह उतने समय के लिए हो सकता है, में नशीले पेय या ड्रग्स से संबंधित किसी भी कानून का कड़ाई से पालन करेगा;

  2. ड्यूटी पर रहते हुए किसी भी नशीले पेय या ड्रग के प्रभाव में नहीं होगा और यह भी ध्यान रखेगा कि इस तरह के पेय या ड्रग के प्रभाव से किसी भी समय उसके कर्तव्यों का निर्वहन किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होता है;

  3. सार्वजनिक स्थान पर, किसी भी नशीले पेय या ड्रग का सेवन करने से बचेगा;

  4. सार्वजनिक स्थान पर नशे की हालत में दिखाई नहीं देगा;

  5. अत्याधिक मात्रा में किसी भी नशीले पेय या ड्रग का उपयोग नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण: शब्द "सार्वजनिक स्थान" में वे क्लब भी, जो विशेष रूप से सदस्यों के लिए होता है जहां सदस्यों को मेहमानों के रूप में गैर-सदस्यों को आमंत्रित करने की अनुमति होती है, बार और रेस्तरां, सार्वजनिक वाहन और अन्य सभी स्थानों, जहां जनता, भुगतान कर या अन्यथा, जा सकती है या जाने की अनुमति है, शामिल हैं।

11. कोई भी चिकित्सा परामर्शदाता कार्यस्थल पर किसी भी महिला कर्मचारी (संविदा कर्मचारी सहित) के यौन उत्पीड़न के किसी भी कार्य में लिप्त नहीं होगा।

स्पष्टीकरण: इस प्रयोजन हेतु, "यौन उत्पीड़न" में निम्न यौन नियतन अवांछित व्यवहार शामिल होंगे, चाहे सीधे या निहितार्थ के रूप में:-

  1. शारीरिक संपर्क और चेस्टाएं

  2. सेक्सुअल फेवर की मांग या अनुरोध

  3. कामोत्तेजक टिप्पणी

  4. पोर्नोग्राफी दिखाना

  5. इसके अलावा, यौन प्रकृति के किसी भी अन्य शारीरिक, मौखिक या गैर-मौखिक आचरण के अलावा, ऐसी सभी परिभाषा/ व्याख्या जो कानून या विधियों में लागू है।

12. यदि चिकित्सा परामर्शदाता को ऋण के लिए या आपराधिक आरोप में गिरफ्तार किया जाता है या कानून की किसी प्रक्रिया के अनुसरण में हिरासत में लिया जाता है, तो अनुबंध को समाप्त किया जा सकता है।

13. चिकित्सा परामर्शदाता मेडिकल, सर्जिकल या अन्य उपचार के लिए किसी भी मरीज को रेफर करने, उसकी सिफारिश करने या प्राप्त करने के लिए ग्रेच्युटी, कमीशन या बोनस के रूप में कोई भी उपहार नहीं देगा, नहीं मांगेगा या नहीं लेगा और न ही देने, मांगने या लेने का का प्रस्ताव देगा। वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मेडिकल, सर्जिकल या अन्य उपचार के लिए किसी भी शुल्क के विभाजन, स्थानांतरण, असाइनमेंट, सबोर्डिनेशन, रिबेटिंग, बंटवारे या धनवापसी के कार्य करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेंगे या नहीं होंगे।

14. ऊपर 13 में दिए प्रावधान उनके या किसी व्यक्ति द्वारा डायग्नोसिस उद्देश्यों या अन्य अध्ययन/कार्य के लिए नमूना या सामग्री द्वारा संदर्भित, सिफारिश या खरीद के लिए समान बल के साथ लागू होंगे।

15. यदि कोई चिकित्सा परामर्शदाता उपरोक्त उल्लिखित बैंक के आचार संहिता का उल्लंघन करता है या उसके द्वारा स्वीकार किए गए अनुबंध के निबंधन और शर्तों को भंग करता है, लापरवाही, अक्षमता या अशिष्टता प्रदर्शित करता है, या जानबूझक कुछ ऐसा करता है जो बैंक के हितों के लिए नुकसानदेह है या उसके निर्देशों के साथ विरोधाभासी है या दुराचार के किसी अन्य कार्य के लिए दोषी है तो अनुबंध को समाप्त किया जा सकता है।

Caution

सावधानी

यह भारतीय रिज़र्व बैंक के ध्यान में आया है कि कुछ धोखेबाज बैंक में नौकरी प्रदान करने के लिए झूठे वादा कर रहे हैं, वे नकली डोमेन का उपयोग करके ईमेल के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेटर भेज रहे हैं, जो भारतीय रिज़र्व बैंक से संबंधित नहीं हैं, लेकिन ये आरबीआई, रिज़र्वबैंक आदि जैसे शब्दों के उपयोग से संबंधित समान हो सकते हैं. यह स्पष्ट किया जाता है कि बैंक द्वारा भरी गई विभिन्न पोस्ट के लिए भर्ती का विज्ञापन हमारी आधिकारिक वेबसाइट पर किया जाता है. इसके अलावा, भर्ती से संबंधित सभी विवरण जैसे कॉल लेटर, इंटरव्यू शिड्यूल, अंतिम परिणाम आदि केवल हमारी आधिकारिक वेबसाइट https://opportunities.rbi.org.in पर प्रकाशित किए जाते हैं. इसे देखते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक सार्वजनिक सदस्यों को बैंक में नौकरी का आशा करने वाले धोखेबाजों द्वारा जारी नकली नियुक्ति पत्रों के बारे में जानकारी प्रदान करता है. अन्य स्रोतों से किसी भी विज्ञापन/संचार को वेबसाइट से प्रामाणिकता के लिए सत्यापित किया जाना चाहिए.

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