भारतीय रिज़र्व बैंक, आइजोल में नियत प्रति घंटा पारिश्रमिक पर संविदा के आधार पर चिकित्सा सलाहकार का नियोजन, आइजोल - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक, आइजोल में नियत प्रति घंटा पारिश्रमिक पर संविदा के आधार पर चिकित्सा सलाहकार का नियोजन, आइजोल
भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ आर्यावर्त रिज़र्व बैंक स्टाफ क्वार्टर्स, अलीगंज, लखनऊ में डिस्पेंसरी के लिए संविदा के आधार पर बैंक चिकित्सा परामर्शदाता के एक (01) पद (अनारक्षित) की नियुक्ति के लिए प्रति घंटा नियत पारिश्रमिक के आधार पर आवेदन आमंत्रित करता है। आवेदकों के पास मेडिसिन की एलोपैथिक सिस्टम में एमबीबीएस की डिग्री अथवा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से जनरल मेडिसिन में स्नातकोत्तर डिग्री के साथ किसी भी अस्पताल में अथवा मेडिकल प्रैक्टिशनर के रूप में कम से कम 2 साल का अनुभव होना चाहिए। विस्तृत नियम और शर्तें भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट अर्थात (www.rbi.org.in) में आरबीआई में अवसर खंड के अंतर्गत उपलब्ध हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30 जून 2023 है। विज्ञापन में कोई भी संशोधन/शुद्धिपत्र, यदि भविष्य में जारी किया जाता है, तो केवल आरबीआई की वेबसाइट पर अधिसूचित किया जाएगा।
क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
लखनऊ
भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ में संविदा के आधार पर बैंक चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) की प्रति घंटे नियत पारिश्रमिक पर नियुक्ति
आर्यावर्त रिज़र्व बैंक स्टाफ क्वार्टर्स, सेक्टर-जे, अलीगंज, लखनऊ-226024 स्थित डिस्पेंसरी के लिए निर्धारित पारिश्रमिक के साथ संविदा के आधार पर बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) के 01 (एक) पद (अनारक्षित) को भरने के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, ताकि क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, मानव संसाधन प्रबंध विभाग, 8-9, विपिन खंड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 को 30 जून 2023 को 17:00 बजे या उससे पहले पहुंच सकें। आवेदन केवल पंजीकृत डाक/कूरियर के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे।
पात्रता: नियम और शर्तें
1. आवेदक के पास भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से एलोपैथी चिकित्सा पद्धति में एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए।
2. जनरल मेडिसिन में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री रखने वाले आवेदक भी पद के लिए आवेदन कर सकते हैं।
3. आवेदक के पास चिकित्सक के रूप में किसी चिकित्सालय या क्लिनिक में कार्य करने का न्यूनतम दो (02) वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
4. आवेदक की डिस्पेंसरी/निवास बैंक के मुख्य कार्यालय परिसर, भारतीय रिज़र्व बैंक, 8-9 विपिन खंड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 स्थित बैंक की डिस्पेंसरी या आर्यावर्त रिज़र्व बैंक स्टाफ क्वार्टर्स, सेक्टर 'जे' अलीगंज, लखनऊ-226024 या ला-प्लास अधिकारी फ्लैट्स, शाहनजफ रोड, हजरतगंज, लखनऊ 226001 से 3-5 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए।
5. नियुक्ति की शर्तें तीन साल की अवधि के लिए होंगी। नियुक्ति की अवधि पूरी होने पर नियुक्ति नवीनीकरण नहीं होगा।
6. बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता का पारिश्रमिक (सर्वसमावेशी) संविदा की पूरी अवधि के लिए नीचे दिए गए वास्तविक कार्य के घंटों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।
आर्यावर्त रिज़र्व बैंक स्टाफ क्वार्टर्स स्थित डिस्पेंसरी में बीएमसी की तैनाती के लिए कार्य का समय:-
क्र. सं. | डिस्पेंसरी | कार्य के घंटे | पारिश्रमिक |
1. | आर्यावर्त रिज़र्व बैंक स्टाफ क्वार्टर्स, सेक्टर 'जे' अलीगंज, लखनऊ-226024 स्थित डिस्पेंसरी | पूर्वाह्न 7.00 बजे से पूर्वाह्न 10.00 बजे तक (सोमवार से शनिवार) |
₹1000/- प्रति घंटा संविदा / नियुक्ति की पूरी अवधि अर्थात 03 (तीन) वर्ष के लिए। इस प्रकार देय कुल मासिक पारिश्रमिक में से ₹1000/- प्रति माह की राशि को परिवहन व्यय के रूप में माना जा सकता है। |
मुख्य कार्यालय भवन और ला-प्लास ऑफिसर्स फ्लैट्स में डिस्पेंसरी में तैनात किए जाने वाले बीएमसी के लिए कार्य के घंटे:-
क्र. सं. | डिस्पेंसरी | कार्य के घंटे | पारिश्रमिक |
1. | मुख्य कार्यालय भवन, 8-9, विपिन खंड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 स्थित बैंक की डिस्पेंसरी | पूर्वाह्न 10:30 से अपराह्न 02:30 तक (सोमवार से शुक्रवार) |
₹1000/- प्रति घंटा संविदा / नियुक्ति की पूरी अवधि अर्थात 03 (तीन) वर्ष के लिए। इस प्रकार देय कुल मासिक पारिश्रमिक में से ₹1000/- प्रति माह की राशि को परिवहन व्यय के रूप में माना जा सकता है। |
2. | ला-प्लास ऑफिसर्स फ्लैट्स, शाहनजफ रोड, हजरतगंज, लखनऊ-226001 स्थित डिस्पेंसरी | 03:30 अपराह्न से 05:30 अपराह्न तक (मंगलवार व गुरुवार) |
7. बीएमसी को बैंक की आवश्यकतानुसार आरबीआई कार्यालय परिसर और ला-प्लास ऑफिसर्स फ्लैट्स, हजरतगंज स्थित डिस्पेंसरी में उपस्थित होना पड़ सकता है।
8. बैंक के पास समय-समय पर पारिश्रमिक की दर की समीक्षा करने और प्रशासनिक और परिचालनगत आवश्यकताओं के अनुरूप उपयुक्त होने की स्थिति में अपने विवेक से ड्यूटी का समय बदलने का अधिकार सुरक्षित है।
9. इच्छुक और पात्र उम्मीदवार अनुबंध-III में दिए गए संलग्न प्रारूप में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन क्षेत्रीय निदेशक, मानव संसाधन प्रबंध विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, 8-9 विपिन खंड, गोमतीनगर, लखनऊ-226010 के पते पर लिफाफे के ऊपर ‘संविदा के आधार पर बैंक चिकित्सा परामर्शदाता के पद के लिए आवेदन' लिखकर भेजा जाना चाहिए।
चयन प्रक्रिया:
10. भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ पात्र उम्मीदवारों/आवेदकों के लिए साक्षात्कार आयोजित करेगा। साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या को सीमित करने के लिए बैंक न्यूनतम पात्रता मानकों आदि को बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा। पात्रता मानदंड को पूरा करने मात्र से कोई उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने का हकदार नहीं हो जाता है। बैंक उन आवेदकों के साथ कोई पत्राचार नहीं करेगा जिन्हें साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया जा रहा है।
11. साक्षात्कार के बाद चुने गए आवेदकों को बैंक चिकित्सा परामर्शदाता के रूप में सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंक के साथ संविदा करने से पहले निर्धारित मानदंडों के अनुसार चिकित्सा जाँच करवानी होगी। इन चिकित्सा जाँचों का खर्च आवेदकों को ही वहन करना होगा। इस संबंध में बैंक कोई प्रतिपूर्ति नहीं करेगा।
12. पद के लिए चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति चिकित्सकीय रूप से फिट होने और अनुलग्नक-I के अनुसार संविदा के नियमों और शर्तों तथा अनुलग्नक-II के अनुसार आचार संहिता को स्वीकार करने के अधीन होगी।
13. चयनित आवेदक को नियत प्रति घंटा पारिश्रमिक पर संविदा के आधार पर बैंक चिकित्सा परामर्शदाता के रूप में नियोजन से पहले बैंक के साथ एक संविदा/नियुक्ति पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा।
नियत प्रति घंटा पारिश्रमिक के साथ चिकित्सा परामर्शदाता (संविदा के आधार पर) की नियुक्ति - संविदा के नियम और शर्तें:
चिकित्सा परामर्शदाता को आर्यावर्त रिज़र्व बैंक स्टाफ क्वार्टर्स, सेक्टर-जे, अलीगंज, लखनऊ-226024 की डिस्पेंसरी में सुबह 07.00 बजे से सुबह 10.00 बजे तक (सोमवार से शनिवार तक) बैंक अवकाश को छोड़कर इस शर्त पर उपस्थित होना होगा कि डिस्पेंसरी लगातार दो दिनों तक बंद नहीं रहेगी। बैंक आवश्यकता के आधार पर बैंक के अन्य औषधालयों में चिकित्सा परामर्शदाता की सेवाओं का उपयोग कर सकता है।
2. बैंक के टूरिंग स्टाफ सहित स्टाफ के सदस्यों, आश्रित माता-पिता सहित उनके परिवार के सदस्यों और चिकित्सा सहायता निधि योजना (एमएएफएस) के सदस्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों/उनके पति/पत्नी को नि:शुल्क परामर्श देना, दवाएं लिखना और नि:शुल्क इंजेक्शन देना जो उस समय के दौरान (समय और/या अवधि को बैंक द्वारा आवश्यक समझे जाने पर बदला जा सकता है) उपस्थित होते हैं। बैंक के कर्मचारियों के संबंध में अत्यावश्यक मामलों में किसी भी समय अपने निजी क्लिनिक में परामर्श के लिए अनुसूची में निर्धारित शुल्क पर उपलब्ध होना। बैंक के कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए लागू प्रभारों की अनुसूची अनुरोध पर उपलब्ध कराई जाएगी।
3. बीएमसी का यह कर्तव्य होगा कि वह उन कर्मचारियों के रिश्तेदारों को जिन्हें अधिकारियों/स्टाफ क्वार्टरों में उनके साथ रहने की अनुमति दी गई है, ऊपर पैराग्राफ (2) में उल्लिखित सुविधाएं प्रदान करे और वह बीएमसी बैंक द्वारा निर्धारित दरों पर बैंक के खाते में समय-समय पर जमा के लिए संबंधित कर्मचारियों से शुल्क वसूली में मदद करेगा।
4. बीएमसी का यह कर्तव्य होगा कि वह सामान्य चिकित्सक के सदृश कर्तव्यों का निर्वहन करे, चाहे उसके पास कोई भी योग्यता (स्नातकोत्तर या अन्य चिकित्सा योग्यताएं) हो या उसके द्वारा भविष्य में प्राप्त की जा सकती हो। बीएमसी का यह कर्त्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि मौज़ूद अर्हताओं या उनके द्वारा भविष्य में अर्जित अहर्ताएँ उन्हें सामान्य चिकित्सक से अपेक्षित सेवाओं को प्रदान करने में किसी भी प्रकार से बाधक न बने। यदि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की किसी भी शर्त के अनुसार, बीएमसी की एक सामान्य चिकित्सक के रूप में काम करने के लिए वर्तमान या अर्जित योग्यताएं, जो भी हो, ऊपर उल्लिखित बैंक की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं रहते हैं, तो बीएमसी को यह सुनिश्चित करना होगा कि इस वजह से किसी भी परिस्थिति में बैंक की कोई देयता या जिम्मेदारी नहीं होती और कि बीएमसी इसकी क्षतिपूर्ति करता है और क्षतिपूर्ति करने की प्रतिबद्धता को कायम रखता है।
5. ऊपर उल्लिखित अपेक्षाओं के अलावा आरबीआई डिस्पेंसरी में बीएमसी के अन्य कर्तव्यों में ये भी शामिल होंगे:
(i) छोटी और बड़ी बीमारी का इलाज जिसके लिए कर्मचारी और उनके आश्रित उनके पास जाते हैं।
(ii) आपातकालीन मामलों के डिस्पेंसरियों में या बैंक के परिसर में लाए जाने या बैंक के परिसर के बाहर भी सहायता के लिए बुलाए जाने पर सामान्य कार्य घंटों के परे भी उपचार और उचित अस्पतालों को संदर्भित करना।
(iii) सभी प्रकार के इंजेक्शन लगाना - किसी भी अप्रिय प्रतिक्रिया के प्रति जिम्मेदारी के साथ सभी प्रकार के इंजेक्शन को लगाना बीएमसी की ज़िम्मेदारी होगी। नियमानुसार बीएमसी की अनुपस्थिति में फार्मासिस्टों द्वारा इंजेक्शन लगाने को हतोत्साहित किया जाता है। बीएमसी पर कार्य का बोझ अधिक होने पर फार्मासिस्टों को रूटीन और सरल प्रकार के इंजेक्शन को लगाने के लिए प्रशिक्षित करना।
(iv) महत्वपूर्ण ड्रेसिंग और छोटी सर्जरी को केवल बीएमसी द्वारा निष्पादित किया जाना चाहिए। हालांकि, अगर बीएमसी को यकीन है कि फार्मासिस्टों के पास अपेक्षित क्षमता है, तो उनके द्वारा नियमित ड्रेसिंग को संभाला जा सकता है।
7. बीएमसी को मामले की वास्तविकता के बारे में संतुष्ट होने पर, चिकित्सा आधार पर छुट्टी के समर्थन में, जब भी आवश्यक हो, प्रमाण पत्र जारी करना होगा और अन्य योग्य चिकित्सकों द्वारा दिए गए प्रमाण पत्रों को प्रतिहस्ताक्षरित करना होगा।
8. बीएमसी को अधिकारियों/स्टाफ और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उनके निवास जाना होगा और वे इसके लिए यात्रा शुल्क या परामर्श शुल्क चार्ज, जैसा कि बैंक द्वारा स्थानीय परिस्थितियों के संबंध में निर्धारित किया गया है, प्राप्त करने के हकदार होंगे। इस निर्धारित यात्रा शुल्क/परामर्श शुल्क में इंजेक्शन आदि को लगाने के शुल्क को भी शामिल किया जाएगा। ऐसे दौरों के लिए बीएमसी द्वारा कोई अन्य शुल्क की मांग नहीं की जानी चाहिए।
9. यदि और जब ऐसा करने की आवश्यकता हो, तो बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रपत्र में किसी भी कर्मचारी या किसी संभावित कर्मचारी जिसे बैंक के किसी भी कार्यालय में नियुक्ति के लिए भर्ती हेतु चुना जा सकता है, की सेवा के लिए स्वास्थ्य और/या फिटनेस की स्थिति को प्रमाणित करना।
10. बीएमसी को बैंक के कर्मचारियों को उपचारात्मक प्रयोजन के लिए आवश्यक विशेष/महंगी दवाओं या इंजेक्शन की आपूर्ति के लिए बैंक के अनुमोदित दवा विक्रेताओं को आदेश फार्म (निर्धारित) जारी करने की आवश्यकता है और उसके बिलों के भुगतान के लिए बैंक को उसकी प्रतियां फॉरवर्ड करना आवश्यक है।
11. कार्डियो-वैस्कुलर या अन्य प्रमुख आपात स्थितियों और दुर्घटनाओं के मामले में, रोगी को अस्पताल ले जाते समय साथ में जाना, यदि वह स्थान पर उपलब्ध है।
12. बीएमसी को महीने में एक बार कार्यालय परिसर/स्टाफ क्वार्टर्स और अधिकारियों के क्वार्टर्स का निरीक्षण करना होता है और यह रिपोर्ट करना होता है कि क्या उन्हें स्वच्छ स्थिति में रखा जाता है।
13. बीएमसी को जब भी आवश्यक हो टाइफाइड आदि के लिए रोगनिरोधी टीका और छोटे चेचक के लिए टीकाकरण करना होगा।
14. बैंक के कर्मचारियों के सामान्य स्वास्थ्य के संबंध में निर्धारित प्रपत्र में हर साल 31 मार्च तक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
15. दवाओं के उचित भंडारण और उनके वितरण के लिए जिम्मेदार होगा और इसके लिए सभी आवश्यक अभिलेखों के रखरखाव की व्यवस्था।
16. ड्रग इंडेंट पर परामर्श देना, और ड्रग स्टॉक-बैलेंस और खपत की काउंटर-चेकिंग करना।
17. जब भी उन्हें संदर्भित जाए, चिकित्सा दावों की विभिन्न मदों से संबंधित उपचार की लागत की तर्कसंगतता सहित पेशेवर राय देना।
18. बीएमसी को बैंक की चिकित्सा सुविधा योजना और औषधालय सुविधा सहित चिकित्सा सहायता निधि योजना के क्रियांवयन से संबंधित बैंक द्वारा समय-समय पर सौंपे गए किसी अन्य कार्य को भी करना होगा जैसा कि आम तौर पर सामान्य चिकित्सक द्वारा किया जाना आवश्यक है।
19. बीएमसी का पारिश्रमिक ₹1000/- प्रति घंटा पूरे तीन वर्ष की संविदा के लिए निर्धारित है। नियत पारिश्रमिक मासिक आधार पर देय है और इस तरह देय कुल मासिक पारिश्रमिक में से ₹1000/- प्रतिमाह की राशि को वाहन व्यय माना जाएगा। ₹1000/- (प्रति माह) के मोबाइल शुल्क की प्रतिपूर्ति भी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, पेंशन, भविष्य निधि या ग्रेच्युटी के रूप में कोई सेवानिवृत्ति लाभ बीएमसी को देय नहीं होगा, बीएमसी को कोई अवकाश स्वीकार्य नहीं होगा, कोई भी परिलब्धियां/सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं कराई जाएंगी। यदि किसी सार्वजनिक अवकाश के दिन डिस्पेंसरी में उपस्थित होने की आवश्यकता होती है, तो ₹1,000/- प्रति घंटे की दर से मुआवजा दिया जाएगा। बीएमसी की आय पर करों को मौजूदा दरों और सरकारी अधिसूचनाओं के अनुसार स्रोतों पर काटा जाएगा।
20. ड्यूटी से अनुपस्थित रहने की स्थिति में, चिकित्सा परामर्शदाता को योग्यता और अनुभव के मामले में बैंक को स्वीकार्य वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी।
21. बैंक का चिकित्सा परामर्शदाता क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन होगा।
22. इन नियम और शर्तों के अनुबंध-II में दिए गए आचार संहिता का पालन करना।
23. संविदा / नियुक्ति इसकी तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगी, बशर्ते कि आप अनुबंध-I में उपरोक्त नियमों और शर्तों को स्वीकार करें और बैंक की आचार संहिता के अनुबंध-II में दिए गए नियमों का पालन करें। प्रत्येक वर्ष अनुबंध की समीक्षा की जाएगी।
24. संविदा के तहत नियुक्ति अस्थायी और संविदात्मक आधार पर है। बैंक के नियमित कर्मचारियों को देय वेतन और भत्तों के लिए या नियमित रूप से रोजगार के लिए कोई भी दावा किसी भी स्तर पर स्वीकार्य नहीं होगा।
25. बैंक समय-समय पर पारिश्रमिक की दर की समीक्षा करने और प्रशासनिक और परिचालनगत आवश्यकताओं के अनुरूप समीचीन होने पर अपने विवेक से कार्य के घंटे और डिस्पेंसरी के स्थान को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
26. तीन महीने का नोटिस जारी करने या उसके एवज में प्रति माह ड्यूटी घंटे के आधार पर गणना किए गए तीन महीने के पारिश्रमिक का भुगतान करने पर दोनों तरफ से संविदा को समाप्त किया जा सकता है।
27. संविदा के कारण उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद लखनऊ न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अधीन होगा।