भारतीय रिज़र्व बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक, शिमला क्षेत्रीय कार्यालय परिसर में औषधालय के लिए निश्चित प्रति घंटा पारिश्रमिक के साथ अनुबंध के आधार पर अनारक्षित श्रेणी के तहत बैंक चिकित्सा सलाहकार के एक पद के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। आवेदकों के पास राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से चिकित्सा की एलोपैथिक प्रणाली में एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए, जिसमें पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर के रूप में किसी भी अस्पताल या क्लिनिक में दवा का अभ्यास करने का कम से कम 02 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। विस्तृत नियम और शर्तें भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट के अवसर>> वर्तमान रिक्तियों>>रिक्तियों अनुभाग के तहत उपलब्ध हैं अर्थात (www.rbi.org.in)। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 03 फरवरी, 2025 @ 17:30 बजे है। भविष्य में जारी किए गए विज्ञापन में कोई संशोधन/शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, केवल भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर अधिसूचित किया जाएगा। क्षेत्रीय निदेशक भारतीय रिजर्व बैंक शिमला भारतीय रिजर्व बैंक शिमला कार्यालय भारतीय रिज़र्व बैंक, शिमला में निश्चित प्रति घंटा पारिश्रमिक के साथ अनुबंध के आधार पर बैंक के चिकित्सा सलाहकार (बीएमसी) की नियुक्ति के लिए विज्ञापन 1. भारतीय रिज़र्व बैंक (बैंक), शिमला क्षेत्रीय कार्यालय परिसर में स्थित औषधालय के लिए निर्धारित प्रति घंटा पारिश्रमिक के साथ अनुबंध के आधार पर बैंक के चिकित्सा सलाहकार (बीएमसी) (अनारक्षित श्रेणी) की 01 (एक) रिक्ति को भरने के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। 2. योग्य उम्मीदवार केवल अनुबंध III में दिए गए प्रारूप के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। सीलबंद लिफाफे में आवेदन क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, मानव संसाधन प्रबंधन विभाग, मुख्य बाजार कसुम्पटी, शिमला-171009, 03 फरवरी, 2025 @17:30 बजे तक या उससे पहले पहुंच जाना चाहिए।आवेदन पंजीकृत डाक / कूरियर / हाथ से के माध्यम से स्वीकार किया जाएगा। सीलबंद लिफाफे के ऊपर 'निर्धारित प्रति घंटा पारिश्रमिक के साथ अनुबंध के आधार पर बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) के पद के लिए आवेदन' लिखा होना चाहिए। 3. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे इस विज्ञापन को अच्छी तरह से पढ़ें और आवेदन जमा करने से पहले अपनी पात्रता के बारे में खुद को संतुष्ट करें। 4. निर्धारित प्रारूप में और अपेक्षित दस्तावेजों / प्रमाण पत्र की प्रतियों के साथ आवेदन प्राप्त न होने पर खारिज कर दिया जाएगा। 5. शुद्धिपत्र: कृपया नोट करें कि शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, उपर्युक्त विज्ञापन पर जारी किया गया हो, केवल बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। पात्रता मानदंड: 1. आवेदक के पास चिकित्सा की एलोपैथिक प्रणाली में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए। 2. आवेदक को पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर के रूप में किसी भी अस्पताल या क्लिनिक में चिकित्सा अभ्यास करने का न्यूनतम 02 (दो) वर्ष का अनुभव होना चाहिए। 3. आवेदक का औषधालय/निवास बैंक के औषधालय से 3-5 किमी की परिधि के भीतर बैंक के मुख्य कार्यालय परिसर, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुख्य बाजार कसुम्पटी, शिमला-171009 में होना चाहिए। पारिश्रमिक, ड्यूटी घंटे और अन्य शर्तें: 1. नियुक्ति का अनुबंध तीन साल की अवधि के लिए होगा। अनुबंध की अवधि पूरी होने पर नियुक्ति का कोई नवीकरण नहीं होगा। 2. अनुबंध के आधार पर बैंक के चिकित्सा सलाहकार का पारिश्रमिक अनुबंध की पूरी अवधि के दौरान किए गए वास्तविक ड्यूटी घंटों के संदर्भ में तय किया जाएगा और यह सभी समावेशी होगा। 3. बीएमसी के लिए मुख्य कार्यालय भवन में डिस्पेंसरियों में तैनात होने के लिए कार्य समय: -
क्र.सं. |
डिस्पेंसरी पर |
काम के घंटे |
मेहनताना |
1. |
मुख्य कार्यालय भवन, मुख्य बाजार कसुम्पटी, शिमला-171009 में बैंक औषधालय |
दोपहर 12:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक (सोमवार - शुक्रवार) |
1. अनुबंध की पूरी अवधि अर्थात 03 (तीन) वर्षों के लिए रु.1000/- प्रति घंटा 2. कुल मासिक पारिश्रमिक में से, 1000/- रुपये की राशि को वाहन व्यय के रूप में माना जा सकता है। 3. मोबाइल शुल्क की प्रतिपूर्ति @ रु.1,000/- प्रति माह। |
4. बैंक समय-समय पर पारिश्रमिक की दर की समीक्षा करने, बैंक के चिकित्सा सलाहकार (बीएमसी) के लिए ड्यूटी के घंटों में बदलाव करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, यदि यह प्रशासनिक और ऑपरेटिव आवश्यकताओं के लिए समीचीन हो जाता है। तदनुसार, उम्मीदवार को समय-समय पर सलाह के अनुसार बैंक के औषधालयों में जाना पड़ सकता है। 5. बीएमसी के रूप में चुने गए डॉक्टरों को एक "स्व-घोषणा" प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी, जिसमें कहा गया हो कि उसके/उसके वर्तमान नियोक्ता में से किसी को भी बैंक के साथ उसकी नियुक्ति पर कोई आपत्ति नहीं है। 6. अनुबंध के तहत नियुक्ति अस्थायी है। किसी भी स्तर पर उस आधार पर नियमित रोजगार के लिए या नियमित कर्मचारियों को देय वेतन और भत्तों के लिए कोई दावा नहीं किया जाएगा। चयन प्रक्रिया - 1. बैंक उम्मीदवारों / आवेदकों के लिए एक साक्षात्कार आयोजित करेगा। साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या को सीमित करने के लिए बैंक न्यूनतम पात्रता मानकों आदि को बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा। केवल पात्रता मानदंडों को पूरा करने से उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाने का अधिकार नहीं मिलता है। बैंक उन आवेदकों के साथ किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं करेगा जिन्हें साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया जा रहा है। 2. साक्षात्कार के बाद चुने गए आवेदक को बैंक के चिकित्सा सलाहकार के रूप में नियुक्ति से पहले निर्धारित मानदंडों और दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया के अनुसार चिकित्सा परीक्षण के अधीन किया जाएगा। इन चिकित्सा परीक्षणों की लागत केवल आवेदक को वहन करनी होगी। बैंक इस संबंध में किसी भी प्रतिपूर्ति का भुगतान नहीं करेगा। 3. पद के लिए चयनित ग और तारीख को नियुक्त किया जाएगा बशर्ते वह चिकित्सकीय रूप से फिट पाया जाए और अनुबंध - I के अनुसार अनुबंध / नियुक्ति के नियमों और शर्तों की स्वीकृति और अनुबंध - II के अनुसार आचार संहिता चयनित आवेदकों/उम्मीदवारों को निश्चित प्रति घंटा पारिश्रमिक के साथ चिकित्सा सलाहकार (अनुबंध के आधार पर) के रूप में सेवाएं शुरू करने से पहले बैंक के साथ अनुबंध/नियुक्ति पर एक समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा। अनुबंध-I निश्चित प्रति घंटा पारिश्रमिक के साथ बैंक के चिकित्सा सलाहकार (बीएमसी) (अनुबंध के आधार पर) की सेवाओं की नियुक्ति - अनुबंध के नियम और शर्तें 1. चिकित्सा परामर्शदाता को अर्धवार्षिक समापन और वार्षिक समापन के प्रयोजनों के लिए अवकाश के रूप में घोषित दिनों को छोड़कर और बैंक अवकाशों को छोड़कर सोमवार से शुक्रवार तक भारतीय रिज़र्व बैंक कार्यालय परिसर, मुख्य बाजार कसुम्पटी, शिमला-171009 में दोपहर 12:00 बजे से 02:00 बजे तक उपस्थित होना होगा, सिवाय बैंक की छुट्टियों के, सिवाय इसके कि औषधालय को लगातार दो दिनों तक बंद नहीं रखा जाएगा। बैंक आवश्यकता के आधार पर चिकित्सा सलाहकार की सेवाओं का उपयोग कर सकता है। 2. बैंक के टूरिंग स्टाफ सहित कर्मचारियों के सदस्यों, आश्रित माता-पिता और सेवानिवृत्त कर्मचारी सदस्यों/उनके पति/पत्नी सहित कर्मचारियों के सदस्यों को निःशुल्क सलाह देना, दवाएं लिखना, इंजेक्शन लगाना और इंजेक्शन लगाना जो चिकित्सा सहायता निधि योजना (एमएएफएस) के सदस्य हैं, जो उस समय के दौरान उपस्थित होते हैं (बैंक द्वारा आवश्यक समझे जाने पर समय और/या अवधि को बदला जा सकता है)। अनुसूची में निर्धारित दर पर प्रभार के साथ किसी भी समय बैंक के कर्मचारियों के संबंध में तत्काल मामलों में अपने निजी क्लिनिक में परामर्श के लिए उपलब्ध होना। बैंक के कर्मचारियों/अधिकारियों पर लागू प्रभारों की अनुसूची अनुरोध पर उपलब्ध कराई जाएगी। 3. उन कर्मचारियों के संबंधियों को जिन्हें पट्टे पर दिए गए फ्लैटों में उनके साथ रहने की अनुमति दी गई है, ऊपर पैराग्राफ (2) में निर्दिष्ट सुविधाएं प्रदान करना और समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित दरों पर बैंक के खाते में जमा करने के लिए कर्मचारियों से प्रभारों (बैंक की निर्धारित दर के अनुसार) की वसूली की सुविधा प्रदान करना। 4. भविष्य में जो भी स्नातकोत्तर या अन्य चिकित्सा योग्यता प्राप्त की गई हो, उसके बावजूद एक सामान्य चिकित्सा व्यवसायी के समान कर्तव्यों का पालन करना। यह सुनिश्चित करने के लिए कि भविष्य में आयोजित या अर्जित की जाने वाली योग्यताएं किसी भी तरह से जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए आवश्यक सेवाएं प्रदान करने से प्रतिबंधित नहीं हैं और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा किसी भी शर्त के अनुसार, जो योग्यताएं आयोजित या अर्जित की जा सकती हैं, वे बैंक की आवश्यकताओं के साथ संघर्ष में आती हैं जैसा कि ऊपर बताया गया है, एक सामान्य चिकित्सक के रूप में काम करने के लिए। यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि इस संबंध में कोई भी दायित्व या जिम्मेदारी किसी भी परिस्थिति में बैंक को हस्तांतरित न हो और बैंक को हर समय क्षतिपूर्ति और क्षतिपूर्ति प्रदान करे। 5. ऊपर उल्लिखित अन्य आवश्यकताओं के अलावा आरबीआई डिस्पेंसरी में चिकित्सा सलाहकार के कर्तव्यों में भी शामिल होंगे: (i) छोटी और बड़ी बीमारी का इलाज जिसके लिए कर्मचारी और उनके आश्रित उसे बुला सकते हैं। (ii) औषधालय में या विभागों में अथवा बैंक के परिसर में अथवा बैंक के परिसर के बाहर अथवा बैंक के परिसर के बाहर लाए गए आपातकालीन मामलों का उपचार करना और सामान्य कार्य घंटों के बाहर आवश्यकता पड़ने पर भी जब भी उन्हें उपस्थित होने के लिए बुलाया जाए, उपयुक्त अस्पतालों को भेजा जाना। (iii) किसी अप्रिय प्रतिक्रिया के घटित होने की स्थिति में उसकी जिम्मेदारी के साथ सभी प्रकार के इंजेक्शनों को देना। (iv) महत्वपूर्ण ड्रेसिंग और छोटी सर्जरी को संभालना। 6. बैंक द्वारा जब भी आवश्यक हो, पट्टे पर दिए गए फ्लैटों में रहने वाले बैंक के स्टाफ के किसी भी सदस्य से मिलने जाना और उनके स्वास्थ्य पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करना। ऐसी यात्राओं के लिए, बैंक द्वारा निर्धारित दरों की अनुसूची के अनुसार एक यात्रा शुल्क का भुगतान किया जाएगा। 7. जहां भी आवश्यक हो, चिकित्सा आधार पर छुट्टी के समर्थन में प्रमाण पत्र जारी करना और मामले की वास्तविकता के बारे में संतुष्ट होने के बाद कर्मचारियों द्वारा अन्य योग्य चिकित्सा चिकित्सकों से प्रस्तुत प्रमाण पत्र पर प्रतिहस्ताक्षर करना। 8. अधिकारियों और उनके परिवार के सदस्यों को उनके निवास पर उपस्थित होने के लिए जब उनके द्वारा आवश्यक हो और स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बैंक द्वारा निर्धारित यात्रा शुल्क या परामर्श शुल्क लेने के हकदार होंगे। इस प्रकार निर्धारित यात्रा शुल्क/परामर्श शुल्क में इंजेक्शन आदि देने के प्रभार शामिल होंगे। ऐसी यात्राओं के लिए उनके द्वारा कोई अन्य शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए। 9. यदि और जब भी ऐसा करना आवश्यक हो, ऐसे प्रपत्र में प्रमाणित करना जो बैंक द्वारा समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, स्वास्थ्य की स्थिति और/या किसी कर्मचारी या किसी संभावित कर्मचारी की सेवा के लिए उपयुक्तता के बारे में जिसे बैंक के किसी भी कार्यालय में नियुक्ति के लिए चुना जा सकता है। 10. बैंक के अनुमोदित केमिस्टों को बैंक के कर्मचारियों को उपचारात्मक प्रयोजन के लिए अपेक्षित विशेष/महंगी औषधियों अथवा इंजेक्शनों की आपूत के लिए आदेश प्रपत्र (निर्धारित) जारी करना और संबंधित बिलों के भुगतान के लिए बैंक को उसकी प्रतियां अग्रेषित करना। 11. बैंक के कर्मचारियों या उनके परिवारों (डायरेक्ट सेटलमेंट सुविधा के तहत इनडोर अस्पताल में भर्ती के लिए) को अस्पताल में ऐसी सुविधाओं की आवश्यकता होने पर अस्पताल की सुविधाओं को सुरक्षित करने के लिए अपने अच्छे कार्यालयों का उपयोग करना। कार्डियो-वैस्कुलर या अन्य प्रमुख आपात स्थितियों और दुर्घटनाओं के मामले में, रोगी के साथ अस्पताल जाने के लिए, यदि वह स्थानों पर उपलब्ध है। 12. महीने में एक बार कार्यालय परिसर और हॉलिडे होम का निरीक्षण करना और रिपोर्ट करना कि क्या उन्हें स्वच्छता और स्वच्छ स्थिति में रखा गया है। 13. टाइफाइड आदि के लिए रोगनिरोधी टीकाकरण करना और जब भी आवश्यक हो चेचक के लिए टीकाकरण। 14. कर्मचारियों के सामान्य स्वास्थ्य पर निर्धारित प्रपत्र में 31 मार्च को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना। 15. औषधियों के समुचित भण्डारण एवं उनके वितरण के उत्तरदायित्व तथा इस प्रयोजन के लिये सभी आवश्यक अभिलेखों के रख-रखाव की व्यवस्था करना। 16. दवा इंडेंट पर सलाह देना, और दवा स्टॉक-बैलेंस और खपत की जांच करना। 17. चिकित्सा दावों की विभिन्न मदों से संबंधित उपचार की लागत की युक्तिसंगतता सहित पेशेवर राय देने के लिए जब भी उसे संदर्भित किया जाता है। साथ ही, उपचार की लागत और अवधि सहित लिए गए उपचार की तर्कसंगतता की पुष्टि करने के बाद एलोपैथिक के साथ-साथ आयुष उपचार से संबंधित चिकित्सा बिलों पर हस्ताक्षर करने के लिए। 18. बैंक की चिकित्सा सुविधा योजना और चिकित्सा सहायता निधि योजना के प्रशासन से संबंधित बैंक द्वारा समय-समय पर सौंपे गए किसी अन्य कार्य को पूरा करना, जिसमें डिस्पेंसरी सुविधा भी शामिल है जो आमतौर पर एक सामान्य चिकित्सा व्यवसायी द्वारा निष्पादित / की जाने वाली आवश्यकता होती है। 19. अनुबंध के पूरे 03 वर्षों की अवधि के लिए पारिश्रमिक रु.1000/- प्रति घंटा निर्धारित किया गया है। निश्चित पारिश्रमिक मासिक आधार पर देय है। इसके अलावा, कोई सेवानिवृत्ति लाभ जैसे पेंशन, भविष्य निधि या ग्रेच्युटी देय नहीं होगी। कोई छुट्टी स्वीकार्य नहीं होगी। कोई अनुलाभ/सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं कराई जाएंगी। यदि किसी भी सार्वजनिक अवकाश पर डिस्पेंसरी में उपस्थित होने की आवश्यकता होती है तो प्रति घंटे 1000/- रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। आय पर करों की कटौती स्रोतों पर वर्तमान दरों और सरकारी अधिसूचनाओं के अनुसार की जाएगी। 20. ड्यूटी से अनुपस्थित होने की स्थिति में, चिकित्सा सलाहकार को योग्यता और अनुभव के संदर्भ में बैंक को स्वीकार्य वैकल्पिक व्यवस्था करने की आवश्यकता होगी। 21. बैंक का चिकित्सा परामर्शदाता क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, शिमला के प्रशासनिक नियंत्रण में होगा। 22. इस नियम और शर्तों के अनुबंध में दिए गए अनुसार आचार संहिता का पालन करना। 23. संविदा/नियुक्ति नियुक्ति की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए वैध होगी, बशर्ते वह उपरोक्त नियमों और शर्तों को स्वीकार करता है और अनुलग्नक -2 में दिए गए बैंक की आचार संहिता का पालन करता है। अनुबंध की हर साल समीक्षा की जाएगी। 24. अनुबंध के तहत नियुक्ति अस्थायी / संविदात्मक होगी। किसी भी स्तर पर उस आधार पर बैंक में नियमित रोजगार के लिए या नियमित कर्मचारियों को देय वेतन और भत्तों के लिए कोई दावा नहीं किया जाएगा 25. बैंक समय-समय पर और ड्यूटी के घंटों और डिस्पेंसरी के स्थान के बाद अपने विवेक पर पारिश्रमिक की दर की समीक्षा करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, यदि यह प्रशासनिक और ऑपरेटिव आवश्यकताओं के अनुरूप समीचीन हो जाता है। प्र.26. अनुबंध की अवधि के दौरान, दोनों तरफ तीन महीने के नोटिस पर या उसके बदले में तीन महीने के पारिश्रमिक पर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है। 27. नियुक्ति से संबंधित या अनुबंध के कारण कोई भी विवाद केवल शिमला में न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा। अनुबंध-II बैंक के चिकित्सा सलाहकारों के लिए आचार संहिता जिनकी सेवाएं निश्चित पारिश्रमिक के साथ प्रति घंटा के आधार पर अनुबंध पर लगी हुई हैं 1. प्रत्येक चिकित्सा परामर्शदाता उन सभी आदेशों और निर्देशों का पालन, अनुपालन और पालन करेगा जो समय-समय पर उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा दिए जा सकते हैं जिनके अधिकार क्षेत्र, अधीक्षण या नियंत्रण के तहत उसे समय के लिए रखा जा सकता है। 2. प्रत्येक चिकित्सा परामर्शदाता बैंक के मामलों और उसके घटकों के मामलों के बारे में सख्त गोपनीयता बनाए रखेगा और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, गोपनीय प्रकृति की किसी भी जानकारी को जनता के किसी सदस्य या बैंक के कर्मचारियों को प्रकट नहीं करेगा, जब तक कि न्यायिक या अन्य प्राधिकारी द्वारा ऐसा करने के लिए मजबूर न किया जाए, या जब तक कि अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा ऐसा करने का निर्देश न दिया जाए। 3. प्रत्येक चिकित्सा परामर्शदाता ईमानदारी और निष्ठा से बैंक की सेवा करेगा और बैंक के हितों को बढ़ावा देने के लिए अपने अधिकतम प्रयासों का उपयोग करेगा और सभी लेनदेन में शिष्टाचार और ध्यान दिखाएगा। 4. कोई चिकित्सा सलाहकार राजनीति या किसी राजनीतिक प्रदर्शन में सक्रिय भाग नहीं लेगा, या नगरपालिका परिषद, जिला बोर्ड या किसी केंद्रीय या राज्य विधान निकाय के सदस्य के रूप में चुनाव नहीं लड़ेगा। 5. कोई भी चिकित्सा परामर्शदाता किसी ट्रेड यूनियन या ऐसे ट्रेड यूनियन के फेडरेशन का सदस्य या पदाधिकारी नहीं बनेगा या नहीं रहेगा या अन्यथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उससे जुड़ा नहीं होगा या किसी भी तरह से हड़ताल का सहारा नहीं लेगा या किसी भी तरह से हड़ताल का सहारा नहीं लेगा या अनुबंध के अपने नियमों और शर्तों से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में किसी भी हिंसक, अनुचित या अभद्र प्रदर्शन में भाग नहीं लेगा। 6. कोई भी चिकित्सा परामर्शदाता बैंक से लिखित पूर्व मंजूरी के बिना भारतीय रिज़र्व बैंक के मामलों से संबंधित किसी भी बात को प्रेस में योगदान नहीं देगा या किसी भी दस्तावेज, कागजात, या जानकारी को प्रकाशित नहीं करेगा जो बैंक के चिकित्सा सलाहकार के रूप में उसकी क्षमता में उसके कब्जे में आ सकता है। 7. एक चिकित्सा सलाहकार किसी भी कर्मचारी से कोई उपहार नहीं मांगेगा या स्वीकार नहीं करेगा। 8. एक चिकित्सा सलाहकार बैंक से लिखित अनुमति के बिना अपने कर्तव्यों से अनुपस्थित नहीं होगा और उसकी अनुपस्थिति के दौरान बैंक को स्वीकार्य वैकल्पिक व्यवस्था करेगा। ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था एक बार में पांच दिनों से अधिक नहीं होगी। 9. एक चिकित्सा सलाहकार बैंक को अपनी सेवाओं को आउटसोर्स नहीं करेगा। 10. एक चिकित्सा सलाहकार करेगा- क) किसी ऐसे क्षेत्र में प्रवृत्त मादक पेय या औषधियों से संबंधित किसी विधि का कड़ाई से पालन करेगा जिसमें वह तत्समय हो सकता है; b) ड्यूटी पर रहते हुए किसी भी नशीले पेय या दवा के प्रभाव में नहीं होगा और यह भी ध्यान रखेगा कि किसी भी समय उसके कर्तव्यों का पालन इस तरह के पेय या दवा के प्रभाव से किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होता है; c) सार्वजनिक स्थान पर, किसी भी नशीले पेय या नशीली दवाओं का सेवन करने से बचें; d) नशे की स्थिति में सार्वजनिक स्थान पर दिखाई नहीं देते हैं; e) किसी भी नशीले पेय या दवा का अधिक उपयोग न करें। स्पष्टीकरण: "सार्वजनिक स्थान" शब्द में क्लब भी शामिल होंगे जो विशेष रूप से सदस्यों के लिए हैं, जहां सदस्यों के लिए गैर-सदस्यों को अतिथि, बार और रेस्तरां, सार्वजनिक वाहन और अन्य सभी स्थानों के रूप में आमंत्रित करने की अनुमति है, जहां जनता को पहुंच की अनुमति है, चाहे भुगतान पर या अन्यथा। 11. कोई भी चिकित्सा परामर्शदाता कार्यस्थल पर किसी भी महिला कर्मचारी (संविदा श्रमिकों सहित) के यौन उत्पीड़न के किसी भी कृत्य में शामिल नहीं होगा। ऐसी घटनाएं, यदि बैंक की जानकारी में आती हैं, तो वर्तमान लागू कानूनों के अनुसार निपटाया जाएगा। स्पष्टीकरण: इस प्रयोजन के लिए, "यौन उत्पीड़न" में ऐसा अवांछित यौन निर्धारित व्यवहार शामिल होगा, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से या निहितार्थ द्वारा हो: - (ए) शारीरिक संपर्क और अग्रिम, (बी) यौन एहसान के लिए मांग या अनुरोध, (ग) यौन रंजित टिप्पणियां, (घ) अश्लील साहित्य दिखाना, (ई) यौन प्रकृति का कोई अन्य अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर-मौखिक आचरण। 12. अनुबंध समाप्त किया जा करने के लिए उत्तरदायी है अगर एक चिकित्सा सलाहकार ऋण के लिए या एक आपराधिक आरोप पर गिरफ्तार किया जाता है या कानून की किसी भी प्रक्रिया के अनुसरण में हिरासत में लिया जाता है. 13. चिकित्सा सलाहकार चिकित्सा, शल्य चिकित्सा या अन्य उपचार के लिए किसी भी रोगी को संदर्भित करने, सिफारिश करने या खरीदने के लिए किसी भी उपहार, ग्रेच्युटी, कमीशन या बोनस के विचार या वापसी में मांग, मांगना या प्राप्त नहीं करेगा और न ही मांगने या प्राप्त करने की पेशकश करेगा। चिकित्सा परामर्शदाता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चिकित्सा, शल्य चिकित्सा या अन्य उपचार के लिए किसी भी शुल्क के विभाजन, हस्तांतरण, समनुदेशन, अधीनता, छूट, विभाजन या वापसी के कार्य में भाग नहीं लेगा या पार्टी नहीं होगा। 14. उपर्युक्त 13 में दिया गया प्रावधान उसके या किसी व्यक्ति, नैदानिक उद्देश्यों या अन्य अध्ययन/कार्य के लिए नमूना या सामग्री को संदर्भित करने, सिफारिश करने या प्रापण करने के लिए समान बल के साथ लागू होगा। 15. यदि कोई चिकित्सा परामर्शदाता बैंक की उपर्युक्त आचार संहिता या उसके द्वारा स्वीकार किए गए संविदा के नियमों और शर्तों का उल्लंघन करता है, लापरवाही, अक्षमता या अकर्मण्यता प्रदर्शित करता है, या जानबूझकर बैंक के हितों के लिए हानिकारक कुछ भी करता है या इसके अनुदेशों के विरुद्ध है या कदाचार के किसी अन्य कार्य का दोषी है तो संविदा समाप्त की जा सकती है। 16. ऐप्लकैशन नोटिस में किसी भी तरह की अस्पष्टता होने पर इंग्लिश आवेदन नोटिस ही सही माना जाएगा । |