कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे में निश्चित घंटे के पारिश्रमिक के साथ संविदा के आधार पर बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) की नियुक्ति के लिए आवेदन - आरबीआई - Reserve Bank of India
कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे में निश्चित घंटे के पारिश्रमिक के साथ संविदा के आधार पर बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) की नियुक्ति के लिए आवेदन
योग्य उम्मीदवारों से एक (1) पद (अनारक्षित श्रेणी) के लिए संविदा के आधार पर चिकित्सा परामर्शदाता (एमसी) के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जो कि भूतल, इंद्रायणी हॉस्टल, कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, विद्यापीठ रोड, पुणे-411016 स्थित डिस्पेंसरी जो कि कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, पुणे, जिसे आगे बैंक के रूप में संदर्भित किया गया है, हेतु है। i. योग्य उम्मीदवार केवल अनुलग्नक-III में दिए गए प्रारूप के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। एक सील किए गए कवर में आवेदन प्रधानाचार्य, कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, विद्यापीठ रोड, पुणे-411016 पर 08 अप्रैल, 2025 तक 17:30 बजे या उससे पहले पहुंचना चाहिए। आवेदन पंजीकृत डाक/कूरियर/हाथ के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। सीलबंद कवर पर 'बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता (BMC) के पद के लिए आवेदन, निश्चित घंटे के पारिश्रमिक के साथ अनुबंध के आधार पर' लिखा होना चाहिए। ii. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे इस विज्ञापन को ध्यान से पढ़ें और आवेदन जमा करने से पहले अपनी पात्रता के बारे में संतुष्ट हों। iii. निर्धारित प्रारूप में न होने वाली या आवश्यक दस्तावेज़ों / प्रमाण पत्रों की प्रतियों के बिना आवेदन को तात्कालिक रूप से अस्वीकृत कर दिया जाएगा। iv. कृपया ध्यान दें कि उपरोक्त विज्ञापन के संबंध में जारी किए गए शुध्दि पत्र, यदि कोई हो, केवल बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाएंगे। 2. पात्रता मानदंड: i. आवेदक के पास चिकित्सा की एलोपैथिक प्रणाली में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए। ii. सामान्य चिकित्सा में स्नातकोत्तर डिग्री रखने वाले आवेदक भी इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। iii. आवेदक के पास किसी भी अस्पताल या क्लिनिक में पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर के रूप में एलोपैथिक चिकित्सा प्रणाली का अभ्यास करते हुए न्यूनतम दो (02) वर्षों का अनुभव होना चाहिए। iv. आवेदक की डिस्पेंसरी/निवास बैंक की डिस्पेंसरी, अर्थात् कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक, विद्यापीठ रोड, पुणे-411016 से 10-15 किमी के दायरे में होना चाहिए। 3. पारिश्रमिक, ड्यूटी घंटे और अन्य शर्तें: i. संविदा की अवधि तीन वर्षों के लिए होगी। संविदा की अवधि समाप्त होने पर संविदा का नवीनीकरण नहीं होगा। ii. संविदा के आधार पर बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता का पारिश्रमिक संविदा की पूरी अवधि के दौरान किए गए वास्तविक ड्यूटी घंटों के संदर्भ में तय किया जाएगा और यह सभी समावेशी होगा। iii. डिस्पेंसरी का स्थान, पारिश्रमिक की दर और संकेतित ड्यूटी घंटे नीचे तालिका में दिए गए हैं:
iv. यह नियुक्ति पूरी तरह से संविदा के आधार पर है। इस हेतु कोई सुपरएन्यूएशन लाभ जैसे कि पेंशन, भविष्य निधि या ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया जाएगा। कोई छुट्टी, भत्ते/सुविधाएँ स्वीकार्य नहीं होंगी। यदि किसी सार्वजनिक छुट्टी पर डिस्पेंसरी में उपस्थित होना आवश्यक हो, तो प्रति घंटे ₹1,000/- का मुआवजा दिया जाएगा। v. बैंक को समय-समय पर पारिश्रमिक की दर की समीक्षा करने, बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) के लिए कार्य के घंटों को बदलने और डिस्पेंसरी के स्थान को अपनी विवेकाधीनता पर बदलने का अधिकार है, बशर्ते यदि यह प्रशासनिक और परिचालन आवश्यकताओं के लिए आवश्यक हो जाता है। तदनुसार, उम्मीदवार को समय-समय पर सलाह के अनुसार बैंक की डिस्पेंसरी में उपस्थित होना पड़ सकता है। vi. एक बीएमसी के कार्य के घंटों की संख्या, बैंक की आवश्यकता के अनुसार प्रति सप्ताह 30 घंटे तक बढ़ाई जा सकती है। हालाँकि, यदि कोई MC सभी डिस्पेंसरी में नियुक्त है, तो उसकी कुल संलग्नता के घंटे प्रति सप्ताह 30 घंटे से अधिक नहीं होने चाहिए। vii. इस संविदा के तहत नियुक्ति अस्थायी है। किसी भी चरण में नियमित रोजगार या नियमित कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन और भत्तों के लिए कोई दावा नहीं किया जाएगा। viii. बीएमसी के रूप में चयनित डॉक्टर को एक "स्व-घोषणा" प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी जिसमें यह कहा जाएगा कि उसके/उसकी वर्तमान नियोक्ता (ओं) को बैंक के साथ उसकी/उसकी संलग्नता पर कोई आपत्ति नहीं है। 4. चयन प्रक्रिया: i. बैंक उम्मीदवारों/आवेदकों के लिए एक साक्षात्कार आयोजित करेगा। योग्य उम्मीदवारों के साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाएगा। ii. बैंक को साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या को सीमित करने के लिए न्यूनतम पात्रता मानकों आदि को बढ़ाने का अधिकार है। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा। केवल पात्रता मानदंडों को पूरा करना किसी उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने का अधिकार नहीं देता। बैंक उन आवेदकों के साथ किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं करेगा जिन्हें साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया जा रहा है। iii. साक्षात्कार के बाद चयनित उम्मीदवारों को बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता के रूप में नियुक्ति से पहले निर्धारित मानदंडों के अनुसार चिकित्सा परीक्षणों और दस्तावेज़ सत्यापन प्रक्रिया से गुजरना होगा। इन चिकित्सा परीक्षणों की लागत केवल आवेदक को ही वहन करनी होगी। इस संबंध में बैंक कोई प्रतिपूर्ति नहीं करेगा। iv. पद के लिए चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति इस शर्त पर की जाएगी कि उसे मेडिकल आधार पर फिट पाया जाए और अनुलग्नक-I के अनुसार संविदा/नियोजन के शर्तों और नियमों और अनुलग्नक-II के अनुसार आचार संहिता को स्वीकार किया गया हो। v. चयनित उम्मीदवारों को बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता (संविदा के आधार पर) के रूप में सेवाओं की शुरुआत से पहले बैंक के साथ संविदा /संलग्नता पर करार पर हस्ताक्षर करना होगा, जिसमें निश्चित घंटे का पारिश्रमिक होगा। निश्चित प्रति घंटा पारिश्रमिक के साथ बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) (संविदा के आधार पर) की सेवाओं की नियुक्ति - अनुबंध के नियम और शर्तें 1. चिकित्सा परामर्शदाता को बैंक के डिस्पेंसरी में भूतल, इंद्रायणी हॉस्टल, कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, विद्यापीठ रोड, पुणे-411016 में विज्ञापन के पैरा 3(iii) में उल्लेखित निर्धारित ड्यूटी घंटों के दौरान उपस्थित होना होगा (या बैंक द्वारा निर्धारित लंबे समय तक), बैंक की छुट्टियों को छोड़कर, सिवाय उन दिनों के जो अर्ध-वार्षिक समापन और वार्षिक समापन के उद्देश्यों के लिए छुट्टियों के रूप में घोषित किए गए हैं, इस शर्त के अधीन कि डिस्पेंसरी को दो लगातार दिनों के लिए बंद नहीं रखा जाएगा। बैंक आवश्यकता के अनुसार चिकित्सा परामर्शदाता की सेवाओं का उपयोग कर सकता है। 2. बैंक के टूरिंग स्टाफ सहित कर्मचारियों के सदस्यों, आश्रित माता-पिता और सेवानिवृत्त कर्मचारी सदस्यों/उनके पति/पत्नी सहित कर्मचारियों के सदस्यों को निःशुल्क सलाह देना, दवाएं लिखना, इंजेक्शन लगाना और इंजेक्शन लगाना जो चिकित्सा सहायता निधि योजना (एमएएफएस) के सदस्य हैं, जो उस समय के दौरान उपस्थित होते हैं (बैंक द्वारा आवश्यक समझे जाने पर समय और/या अवधि को बदला जा सकता है)। अनुसूची में निर्धारित दर पर प्रभार के साथ किसी भी समय बैंक के कर्मचारियों के संबंध में तत्काल मामलों में अपने निजी क्लिनिक में परामर्श के लिए उपलब्ध होना। बैंक के कर्मचारियों/अधिकारियों पर लागू प्रभारों की अनुसूची अनुरोध पर उपलब्ध कराई जाएगी। 3. उन कर्मचारियों के संबंधियों को जिन्हें पट्टे पर दिए गए फ्लैटों में उनके साथ रहने की अनुमति दी गई है, ऊपर पैराग्राफ (2) में निर्दिष्ट सुविधाएं प्रदान करना और समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित दरों पर बैंक के खाते में जमा करने के लिए कर्मचारियों से प्रभारों (बैंक की निर्धारित दर के अनुसार) की वसूली की सुविधा प्रदान करना। 4. भविष्य में जो भी स्नातकोत्तर या अन्य चिकित्सा योग्यता प्राप्त की गई हो, उसके बावजूद एक सामान्य चिकित्सा प्रोफेसनल के समान कर्तव्यों का निष्पादन करना। यह सुनिश्चित करने के लिए कि भविष्य में धारित या अर्जित की जाने वाली योग्यताएं किसी भी तरह से जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए आवश्यक सेवाएं प्रदान करने से प्रतिबंधित नहीं करें और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा किसी भी शर्त के अनुसार, जो योग्यताएं धारित या अर्जित की जा सकती हैं, वे बैंक की आवश्यकताओं के साथ मेल नहीं खाने पर हैं जैसा कि ऊपर बताया गया है, एक सामान्य चिकित्सक के रूप में काम करने के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि इस संबंध में कोई भी दायित्व या जिम्मेदारी किसी भी परिस्थिति में बैंक पर नहीं आए और इस संबंध में बैंक को हर समय क्षतिपूर्ति करेंगे और करते रहेंगे। 5. ऊपर उल्लिखित अन्य आवश्यकताओं के अलावा आरबीआई डिस्पेंसरी में चिकित्सा परामर्शदाता के कर्तव्यों में निम्नलिखित भी शामिल होंगे: (i) छोटी और बड़ी बीमारी का इलाज जिसके लिए कर्मचारी और उनके आश्रित उसे बुला सकते हैं। (ii) औषधालय में या विभागों में अथवा बैंक के परिसर में अथवा बैंक के परिसर के बाहर अथवा बैंक के परिसर के बाहर लाए गए आपातकालीन मामलों का उपचार करना और सामान्य कार्य घंटों के बाहर आवश्यकता पड़ने पर भी जब भी उन्हें उपस्थित होने के लिए बुलाया जाए, उपयुक्त अस्पतालों को भेजा जाना। (iii) किसी अप्रिय प्रतिक्रिया के घटित होने की स्थिति में उसकी जिम्मेदारी के साथ सभी प्रकार के इंजेक्शनों को देना। (iv) महत्वपूर्ण ड्रेसिंग और छोटी सर्जरी को हैंडल करना। यदि बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता को विश्वास है कि फार्मासिस्ट के पास आवश्यक क्षमता है, तो नियमित ड्रेसिंग उनके द्वारा की जा सकती है। 6. बैंक द्वारा जब भी आवश्यक हो, पट्टे पर दिए गए फ्लैटों में रहने वाले बैंक के स्टाफ के किसी भी सदस्य से मिलने जाना और उनके स्वास्थ्य पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना। ऐसी किसी विजिट के लिए, बैंक द्वारा निर्धारित दरों की अनुसूची के अनुसार विजिट शुल्क का भुगतान किया जाएगा। 7. जहां भी आवश्यक हो, चिकित्सा आधार पर छुट्टी के समर्थन में प्रमाण पत्र जारी करना और मामले की वास्तविकता के बारे में संतुष्ट होने के बाद कर्मचारियों द्वारा अन्य योग्य चिकित्सकों से प्रस्तुत प्रमाण पत्र पर प्रतिहस्ताक्षर करना। 8. अधिकारियों और उनके परिवार के सदस्यों को उनके निवास पर उपस्थित होने के लिए जब उनके द्वारा आवश्यक हो और स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बैंक द्वारा निर्धारित विजिट शुल्क या परामर्श शुल्क लेने के हकदार होंगे। इस प्रकार निर्धारित विजिट शुल्क/परामर्श शुल्क में इंजेक्शन आदि देने के प्रभार शामिल होंगे। ऐसी विजिट के लिए उनके द्वारा कोई अन्य शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए। 9. जब कभी ऐसा करना आवश्यक हो, कि किसी कर्मचारी या किसी संभावित कर्मचारी जिसे बैंक के किसी भी कार्यालय में नियुक्ति के लिए चुना जा सकता है उसके स्वास्थ्य की स्थिति और/या सेवा के लिए उपयुक्तता के बारे में, ऐसे प्रपत्र में प्रमाणित करना जो बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाता है। 10. बैंक के अनुमोदित केमिस्टों को बैंक के कर्मचारियों को उपचारात्मक प्रयोजन के लिए अपेक्षित विशेष/महंगी औषधियों अथवा इंजेक्शनों की आपूर्ति के लिए आदेश प्रपत्र (निर्धारित) जारी करना और संबंधित बिलों के भुगतान के लिए बैंक को उसकी प्रतियां अग्रेषित करना। 11. बैंक के कर्मचारियों या उनके परिवारों (डायरेक्ट सेटलमेंट सुविधा के तहत इनडोर अस्पताल में भर्ती के लिए) को अस्पताल में ऐसी सुविधाओं की आवश्यकता होने पर अस्पताल की सुविधाओं को सुरक्षित करने के लिए अपने अच्छे कार्यालयों का उपयोग करना। कार्डियो-वैस्कुलर या अन्य प्रमुख आपात स्थितियों और दुर्घटनाओं के मामले में, रोगी के साथ अस्पताल जाना, यदि वे उस समय उपलब्ध है। 12. महीने में एक बार कार्यालय परिसर और हॉलिडे होम का निरीक्षण करना और रिपोर्ट करना कि क्या उन्हें साइनिटाइज और स्वच्छ स्थिति में रखा गया है। 13. टाइफाइड आदि के लिए रोगनिरोधी टीकाकरण करना और जब भी आवश्यक हो चेचक के लिए टीकाकरण। 14. कर्मचारियों के सामान्य स्वास्थ्य पर निर्धारित प्रपत्र में 31 मार्च को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना। 15. औषधियों के समुचित भण्डारण एवं उनके वितरण के उत्तरदायित्व तथा इस प्रयोजन के लिये सभी आवश्यक अभिलेखों के रख-रखाव की व्यवस्था करना। 16. दवा इंडेंट पर सलाह देना, और दवा स्टॉक-बैलेंस और खपत की जांच करना। 17. चिकित्सा दावों की विभिन्न मदों से संबंधित उपचार की लागत की युक्तिसंगतता सहित पेशेवर राय देने के लिए जब भी उसे संदर्भित किया जाता है। 18. बैंक की चिकित्सा सुविधा योजना और चिकित्सा सहायता निधि योजना के प्रशासन से संबंधित बैंक द्वारा समय-समय पर सौंपे गए किसी अन्य कार्य को पूरा करना, जिसमें डिस्पेंसरी सुविधा भी शामिल है जो आमतौर पर एक सामान्य चिकित्सा प्रोफेसनल द्वारा निष्पादित / की जाने वाली आवश्यकता होती है। 19. संविदा के पूरे 03 वर्षों की अवधि के लिए पारिश्रमिक ₹1000/- प्रति घंटा निर्धारित किया गया है। निश्चित पारिश्रमिक मासिक आधार पर देय है। इसके अलावा, कोई सेवानिवृत्ति लाभ जैसे पेंशन, भविष्य निधि या ग्रेच्युटी देय नहीं होगी। कोई छुट्टी स्वीकार्य नहीं होगी। कोई अनुलाभ/सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं कराई जाएंगी। यदि किसी भी सार्वजनिक अवकाश पर डिस्पेंसरी में उपस्थित होने की आवश्यकता होती है तो प्रति घंटे ₹1000/- रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। आय पर करों की कटौती स्रोतों पर वर्तमान दरों और सरकारी अधिसूचनाओं के अनुसार की जाएगी। 20. ड्यूटी से अनुपस्थित होने की स्थिति में, चिकित्सा परामर्शदाता को योग्यता और अनुभव के संदर्भ में बैंक को स्वीकार्य वैकल्पिक व्यवस्था करने की आवश्यकता होगी। 21. बैंक का चिकित्सा परामर्शदाता कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, पुणे-411016 के प्रधानाचार्य के प्रशासनिक नियंत्रण में होगा। 22. अनुबंध/संविदा तीन वर्षों की अवधि के लिए मान्य होगा, जो कि संविदा की तिथि से शुरू होगा, बशर्ते कि वह उपरोक्त शर्तों और नियमों को स्वीकार करे और बैंक के आचार संहिता का पालन करे जैसा कि अनुलग्नक-II में दिया गया है। 23. संविदा के तहत संलग्नता अस्थायी/ संविदात्मक होगी। इस आधार पर किसी भी चरण में बैंक में नियमित रोजगार या नियमित कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन और भत्तों के लिए के लिए कोई दावा नहीं किया जाएगा। 24. बैंक को समय-समय पर और ड्यूटी के घंटों और डिस्पेंसरी के स्थान के बाद मुआवजे की दर की समीक्षा करने का अधिकार है, यदि यह प्रशासनिक और परिचालन आवश्यकताओं के अनुसार अनिवार्य हो जाता है तो। 25. अनुबंध को संविदा की अवधि के दौरान, किसी भी पक्ष द्वारा तीन महीने की नोटिस या इसके बदले तीन महीने का वेतन देकर समाप्त किया जा सकता है। 26. नियुक्ति से संबंधित या अनुबंध के कारण उत्पन्न किसी भी विवाद का निपटारा पुणे की अदालतों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा। 27. यदि दस्तावेज़ के हिंदी और अंग्रेजी संस्करणों के बीच अर्थ का अंतर होता है, तो अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा। बैंक के चिकित्सा परामर्शदाताओं के लिए आचार संहिता जिनकी सेवाएं संविदा के आधार पर निश्चित पारिश्रमिक घंटे के आधार पर नियोजित की गई हैं 1. प्रत्येक चिकित्सा परामर्शदाता उन सभी आदेशों और निर्देशों का पालन, अनुपालन और पालन करेगा जो समय-समय पर उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा दिए जा सकते हैं जिनके अधिकार क्षेत्र, अधीक्षण या नियंत्रण के तहत उसे समय के लिए रखा जा सकता है। 2. प्रत्येक चिकित्सा परामर्शदाता बैंक के मामलों और उससे संबंधित मामलों के बारे में सख्त गोपनीयता बनाए रखेगा और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, गोपनीय प्रकृति की किसी भी जानकारी को जनता के किसी सदस्य या बैंक के कर्मचारियों को प्रकट नहीं करेगा, जब तक कि न्यायिक या अन्य प्राधिकारी द्वारा ऐसा करने के लिए मजबूर न किया जाए, या जब तक कि अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा ऐसा करने का निर्देश न दिया जाए। 3. प्रत्येक चिकित्सा परामर्शदाता ईमानदारी और निष्ठा से बैंक की सेवा करेगा और बैंक के हितों को बढ़ावा देने के लिए अपने अधिकतम प्रयासों का उपयोग करेगा और सभी लेनदेन में शिष्टाचार और ध्यान दिखाएगा। 4. कोई चिकित्सा परामर्शदाता राजनीति या किसी राजनीतिक प्रदर्शन में सक्रिय भाग नहीं लेगा, या नगरपालिका परिषद, जिला बोर्ड या किसी केंद्रीय या राज्य विधान निकाय के सदस्य के रूप में चुनाव नहीं लड़ेगा। 5. कोई भी चिकित्सा परामर्शदाता किसी ट्रेड यूनियन या ऐसे ट्रेड यूनियन के फेडरेशन का सदस्य या पदाधिकारी नहीं बनेगा या नहीं रहेगा या अन्यथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उससे जुड़ा नहीं होगा या किसी भी तरह से हड़ताल का सहारा नहीं लेगा या किसी भी तरह से हड़ताल का सहारा नहीं लेगा या अनुबंध के अपने नियमों और शर्तों से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में किसी भी हिंसक, अनुचित या अभद्र प्रदर्शन में भाग नहीं लेगा। 6. कोई भी चिकित्सा परामर्शदाता बैंक से लिखित पूर्व मंजूरी के बिना भारतीय रिज़र्व बैंक के मामलों से संबंधित किसी भी बात को प्रेस में योगदान नहीं देगा या किसी भी दस्तावेज, कागजात, या जानकारी को प्रकाशित नहीं करेगा जो बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता के रूप में उसकी क्षमता में उसके कब्जे में आ सकता है। 7. एक चिकित्सा परामर्शदाता किसी भी कर्मचारी से कोई उपहार नहीं मांगेगा या स्वीकार नहीं करेगा। 8. एक चिकित्सा परामर्शदाता बैंक से लिखित अनुमति के बिना अपने कर्तव्यों से अनुपस्थित नहीं होगा और उसकी अनुपस्थिति के दौरान बैंक को स्वीकार्य वैकल्पिक व्यवस्था करेगा। ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था एक बार में पांच दिनों से अधिक नहीं होगी। 9. एक चिकित्सा परामर्शदाता बैंक को अपनी सेवाओं को आउटसोर्स नहीं करेगा। 10. एक चिकित्सा परामर्शदाता निम्नलिखित कार्य करेगा-
स्पष्टीकरण: "सार्वजनिक स्थान" शब्द में क्लब भी शामिल होंगे जो विशेष रूप से सदस्यों के लिए हैं, जहां सदस्यों के लिए गैर-सदस्यों को अतिथि, बार और रेस्तरां, सार्वजनिक परिवाहन और अन्य सभी स्थानों के रूप में आमंत्रित करने की अनुमति है, जहां जनता को एक्सैस की अनुमति है, चाहे भुगतान पर या अन्यथा। 11. कोई भी चिकित्सा परामर्शदाता कार्यस्थल पर किसी भी महिला कर्मचारी (संविदा श्रमिकों सहित) के यौन उत्पीड़न के किसी भी कृत्य में शामिल नहीं होगा। ऐसी घटनाएं, यदि बैंक की जानकारी में आती हैं, तो वर्तमान लागू कानूनों के अनुसार निपटाया जाएगा। स्पष्टीकरण: इस प्रयोजन के लिए, "यौन उत्पीड़न" में ऐसा अवांछित यौन निर्धारित व्यवहार शामिल होगा, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से या निहितार्थ द्वारा हो: -
12. अगर एक चिकित्सा परामर्शदाता ऋण के लिए या एक आपराधिक आरोप पर गिरफ्तार किया जाता है या कानून की किसी भी प्रक्रिया के अनुसरण में हिरासत में लिया जाता है, तो संविदा को समाप्त किया जा सकता है। 13. चिकित्सा परामर्शदाता चिकित्सा, शल्य चिकित्सा या अन्य उपचार के लिए किसी भी रोगी को संदर्भित करने, सिफारिश करने या खरीदने के लिए किसी भी उपहार, ग्रेच्युटी, कमीशन या बोनस के विचार या वापसी में मांग, मांगना या प्राप्त नहीं करेगा और न ही मांगने या प्राप्त करने की पेशकश करेगा। चिकित्सा परामर्शदाता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चिकित्सा, शल्य चिकित्सा या अन्य उपचार के लिए किसी भी शुल्क के विभाजन, हस्तांतरण, समनुदेशन, अधीनता, छूट, विभाजन या वापसी के कार्य में भाग नहीं लेगा या पार्टी नहीं होगा। 14. उपर्युक्त 13 में दिया गया प्रावधान उसके या किसी व्यक्ति, नैदानिक उद्देश्यों या अन्य अध्ययन/कार्य के लिए नमूना या सामग्री को संदर्भित करने, सिफारिश करने या प्रापण करने के लिए समान बल के साथ लागू होगा। 15. यदि कोई चिकित्सा परामर्शदाता बैंक की उपर्युक्त आचार संहिता या उसके द्वारा स्वीकार किए गए संविदा के नियमों और शर्तों का उल्लंघन करता है, लापरवाही, अक्षमता या अकर्मण्यता प्रदर्शित करता है, या जानबूझकर बैंक के हितों के लिए हानिकारक कुछ भी करता है या इसके अनुदेशों के विरुद्ध है या कदाचार के किसी अन्य कार्य का दोषी है तो संविदा समाप्त की जा सकती है। |