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परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत सार्वजनिक अवकाश में परिवर्तन – 18 सितंबर 2024 को सरकारी प्रतिभूतियों, विदेशी मुद्रा और मुद्रा बाज़ारों में कोई लेनदेन और निपटान नहीं

महाराष्ट्र सरकार ने परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 25 के अंतर्गत 18 सितंबर 2024 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। पहले घोषित 16 सितंबर 2024 के सार्वजनिक अवकाश को रद्द कर दिया गया है। तदनुसार, 18 सितंबर 2024 को सरकारी प्रतिभूतियों, विदेशी मुद्रा, मुद्रा बाजारों और रुपया ब्याज दर डेरिवेटिव में कोई लेनदेन और निपटान नहीं होगा। 18 सितंबर 2024 (बुधवार) को देय सभी बकाया लेनदेन का निपटान अगले कार्य दिवस, अर्थात्, 19 सितंबर 2024 (गुरुवार) तक स्थगित कर दिया जाएगा।

2. सरकारी प्रतिभूति बाजार, विदेशी मुद्रा बाजार, मुद्रा बाजार और रुपया ब्याज दर डेरिवेटिव बाजार अब 16 सितंबर 2024 (सोमवार) को कार्यरत रहेंगे। सरकारी प्रतिभूतियों, विदेशी मुद्रा बाजार, मुद्रा बाजार और रुपया ब्याज दर डेरिवेटिव बाजार में द्वितीयक बाजार लेनदेन का निपटान, जो 17 सितंबर 2024 को होना है, वह उसी दिन, अर्थात्, 17 सितंबर 2024 (मंगलवार) को किया जाएगा।

3. 13 सितंबर 2024 (शुक्रवार) को आयोजित भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी का निपटान पहले की गई घोषणा के अनुसार 17 सितंबर 2024 (मंगलवार) को होगा। 17 सितंबर 2024 (मंगलवार) को निर्धारित राज्य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का निपटान अब 18 सितंबर 2024 (बुधवार) के स्थान पर 19 सितंबर 2024 (गुरुवार) को होगा।

 4. चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ़) के अंतर्गत स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ़) और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़), जिनका लाभ 13 सितंबर 2024 (शुक्रवार) को लिया गया था और जिनका रिवर्स होना 17 सितंबर 2024 (मंगलवार) को निर्धारित था, अब 16 सितंबर 2024 (सोमवार) को रिवर्स होगा। इसके अलावा, एलएएफ़ के अंतर्गत एसडीएफ़ और एमएसएफ़ विंडो मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार हमेशा की तरह सभी दिनों पर उपलब्ध रहेंगी।

(पुनीत पंचोली)  
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/1114

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