11 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा - आरबीआई - Reserve Bank of India
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को प्रकाशित जनवरी 04, 2018
11 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा
04 जनवरी 2018 11 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सौंप दिया है । अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा - 45 आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI
अत: उपर्युक्त कंपनियॉ भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 आई के खंड (क) में यथापरिभाषित गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं करेंगी । अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/1838 |
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