15 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाण-पत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा
30 नवंबर 2017 15 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाण-पत्र वापस सौंप दिया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए इनका पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है।
इस प्रकार से पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद ये कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के खंड (ए) के अंतर्गत निर्धारित किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती हैं। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/1503 |
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