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2 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपने पंजीकरण प्रमाण-पत्र रिज़र्व बैंक को वापस सौंपे

26 जुलाई 2016

2 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपने पंजीकरण प्रमाण-पत्र रिज़र्व बैंक को वापस सौंपे

निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उनको प्रदान किए गए पंजीकरण प्रमाण-पत्र वापस सौंपे। भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए इन कंपनियों के पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त कर दिए हैं।

क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण
प्रमाणपत्र सं
प्रमाणपत्र जारी
करने का दिनांक
निरस्‍तीकरण आदेश की तारीख
1. मेसर्स फेडर टाईअप प्राइवेट लिमिटेड (वर्तमान में सावी मीडिया वर्ल्ड लिमिटेड) 10बी, सिकदर पॅरा स्ट्रीट, कोलकाता - 700007 बी.05.06259 15 मार्च 2004 13 जून 2016
2. मेसर्स हाय सिज ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड 60/1, बॅलीगुंज सर्क्युलर रोड, 7वीं मंजिल, कोलकाता - 700019 बी-05.03810 16 दिसंबर 2000 16 जून 2016

इस प्रकार उपर्युक्त कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती हैं।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/222

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