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3 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपने पंजीकरण प्रमाण-पत्र रिज़र्व बैंक को वापस सौंपे

16 सितंबर 2016

3 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपने पंजीकरण प्रमाण-पत्र रिज़र्व बैंक को वापस सौंपे

निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उनको प्रदान किए गए पंजीकरण प्रमाण-पत्र वापस सौंपे। भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए इन कंपनियों के पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त कर दिए हैं।

क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण
प्रमाणपत्र सं
प्रमाणपत्र जारी
करने का दिनांक
प्रमाणपत्र निरस्त
करने का दिनांक
1. मेसर्स शृंगारिका फ़ाइनेंस एण्‍ड लीज़िंग प्राइवेट लिमिटेड सी-8, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली – 110065 B-14.02754 29 नवंबर 2002 28 जुलाई 2016
2. मेसर्स अरासी फ़ाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड 99, राजाजी स्ट्रीट, करूर – 639001 B.07.00471 17 अक्तूबर 2000 29 अगस्त 2016
3. मेसर्स सूर्यशक्ति कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड "जास्मीन टॉवर", 3रा तल, 31, शेक्सपियर सरणी, कोलकाता - 700017 B-05.06133 10 फरवरी 2004 25 अगस्त 2016

इस प्रकार उपर्युक्त कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती हैं।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/690

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