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4 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा

18 जनवरी 2019

4 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा

निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस सौंप दिया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI

क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक
1. ठक्कर एंड कंपनी लिमिटेड जटिया चेंबर्स, डॉ. वी.बी. गांधी मार्ग, मुंबई-400 001 13.00292 09 मार्च 1998 30 नवम्बर 2018
2. एचआरबी फूड प्रोडक्टस प्राइवेट लिमिटेड 58, चौरंगी रोड, पीएस-शेक्सपियर सरणी, कोलकाता-700 071, पश्चिम बंगाल बी.05.03410 30 अगस्त 2000 05 नवम्बर 2018
3. योकोगवा कोम्मोंट्रेड प्राइवेट लिमिटेड 6, वाटेर्लू स्ट्रीट, रूम नंबर 506, 5वां तल, कोलकाता-700 069, पश्चिम बंगाल 05.02518 26 मई 1998 31 अक्तूबर 2018
4. तगगस इंडस्ट्रियल डेवेलपमेंट लिमिटेड 9सी, लॉर्ड सिन्हा रोड, कोलकाता-700 071, पश्चिम बंगाल 05.2890 07 सितम्बर 1998 30 नवम्बर 2018

अत: उपर्युक्त कंपनियां भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 -आई के खंड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं करेंगी ।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/1691

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