भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में "अबू धाबी कॉमर्शियल बैंक लिमिटेड" का नाम परिवर्तन कर "अबू धाबी कॉमर्शियल बैंक पीजेएससी" करना - आरबीआई - Reserve Bank of India
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प्रकाशित अप्रैल 20, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में "अबू धाबी कॉमर्शियल बैंक लिमिटेड" का नाम परिवर्तन कर "अबू धाबी कॉमर्शियल बैंक पीजेएससी" करना
भा.रि.बैं/2016-17/285 20 अप्रैल, 2017 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय/ महोदया, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में "अबू धाबी कॉमर्शियल बैंक लिमिटेड" का नाम परिवर्तन कर "अबू धाबी कॉमर्शियल बैंक पीजेएससी" करना हम सूचित करते हैं कि 16 जुलाई 2016 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 31 मई 2016 की अधिसूचना बैंविवि.आईबीडी.सं.14421/23.13.021/2015-16 के द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में "अबू धाबी कॉमर्शियल बैंक लिमिटेड" का नाम परिवर्तित कर "अबू धाबी कॉमर्शियल बैंक पीजेएससी" कर दिया गया है। भवदीय (एम.जी. सुप्रभात) |
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