भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में "रैबोबैंक इंटरनेशनल (को-ऑपरेटिव रैफेसेन-बोरेनलीनबैंक बी.ए." का नाम बदल कर "को-ऑपरेटिव सेन्ट्राल रैफेसेन-बोरेनलीनबैंक बी.ए." करना - आरबीआई - Reserve Bank of India
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को प्रकाशित
अप्रैल 07, 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में "रैबोबैंक इंटरनेशनल (को-ऑपरेटिव रैफेसेन-बोरेनलीनबैंक बी.ए." का नाम बदल कर "को-ऑपरेटिव सेन्ट्राल रैफेसेन-बोरेनलीनबैंक बी.ए." करना
आरबीआई/2015-16/364 7 अप्रैल 2016 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में "रैबोबैंक इंटरनेशनल (को-ऑपरेटिव रैफेसेन-बोरेनलीनबैंक बी.ए." का नाम बदल कर "को-ऑपरेटिव सेन्ट्राल रैफेसेन-बोरेनलीनबैंक बी.ए." करना हम सूचित करते हैं कि 28 सितंबर 2015 की अधिसूचना बैंविवि.आईबीडी.सं.4293/23.13.065/2015-16 के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में "रैबोबैंक इंटरनेशनल (को-ऑपरेटिव रैफेसेन-बोरेनलीनबैंक बी.ए." का नाम बदल कर "को-ऑपरेटिव सेन्ट्राल रैफेसेन-बोरेनलीनबैंक बी.ए." किया गया है और 19 दिसंबर, 2015 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित किया गया है। भवदीय (एम.के.सामंतरे) |
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