RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S1

Notification Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

78488041

अमानाथ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलूरु – बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत सभी समावेशी निदेशों की अवधि बढ़ाना

4 जुलाई 2017

अमानाथ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलूरु – बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू)
की धारा 35क के अंतर्गत सभी समावेशी निदेशों की अवधि बढ़ाना

आम जनता की सूचना के लिए एतदद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि आम जनता के हित में अमानाथ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलूरु अंतिम बार 29 दिसंबर 2016 को जारी बाद के निदेशों के साथ पठित 1 अप्रैल 2013 के निदेश की परिचालन अवधि और छह महीनों के लिए बढ़ाना आवश्यक है।

तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35क की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए इसके जरिए निदेश देता है कि अमानाथ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलूरु को 1 अप्रैल 2013 को जारी समय-समय पर संशोधित निदेश जिसकी वैधता अंतिम बार 4 जुलाई 2017 तक बढ़ाई गई थी, वह 5 जुलाई 2017 से 4 जनवरी 2018 तक छह महीनों की और अवधि के लिए बैंक पर समीक्षाधीन लागू रहेगा

संदर्भाधीन निदेश के अन्य निबंधन और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगे।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेश का यह अर्थ नहीं निकाला जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। उक्त बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग कारोबार करता रहेगा। रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर इन निदेशों में संशोधन करने पर विचार कर सकता है।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी : 2017-2018/27

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?