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अमानत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलुरु- बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35ए के तहत सभी समावेशी दिशानिर्देशों को बढ़ाना

4 जुलाई 2019

अमानत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलुरु- बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा
35ए के तहत सभी समावेशी दिशानिर्देशों को बढ़ाना

जनता के सूचनार्थ एतदद्वारा यह सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक संतुष्ट है कि जनहित में, अमानत को- ऑपरेटिव बैंक लि., बेंगलुरु को जारी बाद के निर्देशों के साथ पठित 1 अप्रैल, 2013 के निर्देश, जिसे अंतिम बार 21 दिसंबर 2018 को जारी किया गया था, की कार्यावधि को अगले छः माह के लिए बढ़ाया जाना आवश्यक है ।

तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 ए (सहकारी समितियों के लिए यथा लागू) की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा यह निर्देश देता है कि अमानत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलुरु को जारी दिनांक 1 अप्रैल 2013 के समय-समय पर यथासंशोधित निदेश, जिसकी वैधता 4 जुलाई 2019 तक बढाई गयी थी, अब 5 जुलाई 2019 से 4 जनवरी 2020 तक अगले छः माह के लिए बैंक पर लागू और समीक्षाधीन रहेगी।

संदर्भाधीन निर्देश के अन्य निबंधन एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपरोक्त निर्देशों का यह अर्थ न लगाया जाए कि रिज़र्व बैंक ने बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग व्यवसाय करना जारी रखेगा। रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर इन निर्देशों के संशोधनों पर विचार कर सकता है।

योगेश दयाल
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/50

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