बासल III पूंजी विनियमावली - ऋण म्यूचुअल फंड/ ईटीएफ का व्यवहार - आरबीआई - Reserve Bank of India
बासल III पूंजी विनियमावली - ऋण म्यूचुअल फंड/ ईटीएफ का व्यवहार
आरबीआई/2020-21/18 6 अगस्त, 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय / महोदया बासल III पूंजी विनियमावली - ऋण म्यूचुअल फंड/ ईटीएफ का व्यवहार कृपया बासल III पूंजी विनियमावली पर 1 जुलाई, 2015 को जारी हमारा परिपत्र डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.1/21.06.201/2015-16 देखें। 2. परिपत्र के पैरा 8.4.1 के संदर्भ में, इक्विटी पर पूंजी प्रभार म्यूचुअल फंड की इकाइयों पर लागू होता है। अब यह निर्णय लिया गया है कि बैंक (i) केंद्र, राज्य और विदेशी केंद्र सरकारों के बॉण्ड (ii) बैंक के बॉण्ड और (iii) कॉरपोरेट बॉण्ड (बैंक बॉण्ड के अलावा) के साथ डेट म्यूचुअल फंड/ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) में निवेश करते हैं वे बाजार जोखिम के लिए पूंजी प्रभार की गणना निम्नानुसार करेंगे: क) ऋण म्यूचुअल फंड/ ईटीएफ में निवेश, जिसके लिए पूर्ण वास्तविक ऋण विवरण उपलब्ध हैं 9 प्रतिशत के रूप में सामान्य बाजार जोखिम प्रभार लागू होगा। विभिन्न प्रकार के जोखिमों के लिए विशिष्ट जोखिम पूंजी प्रभार नीचे दिए अनुसार लागू किया जाएगा:
ख) ऋण म्यूचुअल फंड/ ईटीएफ के मामले में जिसमें उपरोक्त ऋण लिखतों का मिश्रण होता है, उसमें विशिष्ट जोखिम पूंजी प्रभार की गणना, निधि में सबसे कम रेट किए ऋण लिखत/ उच्चतम विशिष्ट जोखिम पूंजी प्रभार वाले लिखत के आधार पर की जाएगी। ग) ऋण म्युचुअल फंड/ ईटीएफ जिसके लिए वास्तविक ऋण विवरण उपलब्ध नहीं है, कम से कम प्रत्येक महीने के अंत के अनुसार, बासल III पूंजी विनियमावली पर मास्टर परिपत्र के पैरा 8.4.1 में निर्धारण के अनुरूप, बाजार जोखिम के लिए पूंजी प्रभार की गणना हेतु इक्विटी के साथ बराबर का व्यवहार किया जाना जारी रहेगा। भवदीय (सौरभ सिन्हा)
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