एसबीबीजे, एसबीएच, एसबीएम, एसबीपी और एसबीटी की शाखाएं 1 अप्रैल, 2017 से एसबीआई की शाखाओं के रूप में परिचालित होंगी - आरबीआई - Reserve Bank of India
एसबीबीजे, एसबीएच, एसबीएम, एसबीपी और एसबीटी की शाखाएं
1 अप्रैल, 2017 से एसबीआई की शाखाओं के रूप में परिचालित होंगी
मार्च 20, 2017 एसबीबीजे, एसबीएच, एसबीएम, एसबीपी और एसबीटी की शाखाएं स्टेट बैंक ऑफ बिकानेर और जयपुर (एसबीबीजे), स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद (एसबीएच), स्टेट बैंक ऑफ मैसूर (एसबीएम), स्टेट बैंक ऑफ पटियाला (एसबीपी) और स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर (एसबीटी) की सभी शाखाएं 1 अप्रैल 2017 से भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं के रूप में कार्य करेगी। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर के जमाकर्ता एवं ग्राहक, 1 अप्रैल, 2017 से भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहक माने जाएंगे। भारत सरकार ने स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर अधिग्रहण आदेश 2017, स्टेट बैंक ऑफ़ हैदराबाद अधिग्रहण आदेश 2017, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर अधिग्रहण आदेश 2017, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला अधिग्रहण आदेश 2017 और स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर अधिग्रहण आदेश 2017 जारी किया है। भारत सरकार द्वारा जारी 22 फरवरी 2017 के आदेशों को भारत के राजपत्र में असाधारण भाग II-धारा 3-उप-धारा (i) के अंतर्गत प्रकाशित किया गया है जिसके द्वारा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) की धारा 35 की उप-धारा (2) के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक द्वारा स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर, बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी गई। अल्पना किल्लावाला प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/2504 |