प्राधिकरण प्रमाण-पत्र का निरस्तीकरण – मेसर्स बीम मनी प्राइवेट लिमिटेड - आरबीआई - Reserve Bank of India
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को प्रकाशित
मई 04, 2017
प्राधिकरण प्रमाण-पत्र का निरस्तीकरण – मेसर्स बीम मनी प्राइवेट लिमिटेड
4 मई 2017 प्राधिकरण प्रमाण-पत्र का निरस्तीकरण – मेसर्स बीम मनी प्राइवेट लिमिटेड भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनी द्वारा भुगतान प्रणाली ऑपरेटर (पीएसओ) का प्राधिकरण प्रमाण-पत्र (सीओए) स्वैच्छिक आधार सौंपने के कारण रद्द कर दिया है।
प्राधिकरण प्रमाण-पत्र रद्द किए जाने के बाद उपर्युक्त कंपनी प्री-पेड कार्ड निर्गम का कारोबार नहीं कर सकती है। तथापि, पीएसओ के रूप में मेसर्स बीम मनी प्राइवेट लिमिटेड पर ग्राहक और व्यापारी जिनका वैध दावा है, यदि कोई हो, तो वे इस निरस्तीकरण की तारीख के दो वर्ष के अंदर अर्थात 3.5.2019 तक अपने-अपने दावों का निपटान करने के लिए कंपनी से संपर्क कर सकते हैं। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2016-2017/2981 |
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