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6 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किया गय

20 फरवरी 2018

6 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का
पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किया गया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है।

क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक
1 मेसर्स सुजला कमर्शियल लि. 60, मेटकाफ स्ट्रीट, कोलकाता - 700013 05.01818 13 अप्रैल 1998 19 दिसंबर 2017
2 मेसर्स अल्केमिस्ट कैपिटल लिमिटेड एससीओ 52-53, सेक्टर 9-डी, चंडीगढ़ - 160009 एन.06.00580 04 मार्च 2009 19 दिसंबर 2017
3 मेसर्स लाइटन कन्सल्टन्सी प्रा. लि. 4ए, गणपत बागला रोड, कोलकाता - 700007 05.00281 19 फरवरी 1998 29 दिसंबर 2017
4 मेसर्स गोयल कॉटेक्स लिमिटेड (वर्तमान में मेसर्स पीएलजी प्लास्ट लि.) 11, पोलॉक स्ट्रीट, 6ठा तल, कोलकाता - 700001 05.01712 24 अप्रैल 1998 29 दिसंबर 2017
5 मेसर्स जे.जे. इन्वेस्टमेन्ट काउन्सिल प्राइवेट लि. 113, एन.एस. रोड, 4था तल, बुर्रा बाजार, कोलकाता - 700001 बी.05.03822 21 अक्तूबर 2003 29 दिसंबर 2017
6 मेसर्स कुलदीप फाइनांस लिमिटेड 10, परवाना मार्केट, गरहा रोड, जालंधर – 144001 ए-06.00233 19 सितंबर 2007 29 दिसंबर 2017

इस प्रकार से उपयुक्त कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के खंड (ए) के अंतर्गत निर्धारित किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्‍था का कारोबार नहीं कर सकती हैं।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/2247

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