गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द - आरबीआई - Reserve Bank of India
78506537
को प्रकाशित अप्रैल 10, 2018
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द
10 अप्रैल 2018 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है।
परिणामस्वरूप, पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद ये कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) के अंतर्गत निर्धारित किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती हैं। अनिरुद्ध डी. जाधव प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/2688 |
प्ले हो रहा है
सुनें
क्या यह पेज उपयोगी था?