बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36(क) की उप-धारा (2) के अर्थ के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी के रूप में “कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया” की समाप्ति - आरबीआई - Reserve Bank of India
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प्रकाशित नवंबर 09, 2017
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36(क) की उप-धारा (2) के अर्थ के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी के रूप में “कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया” की समाप्ति
भा.रि.बैं./2017-18/84 09 नवंबर, 2017 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय/ महोदया, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36(क) की उप-धारा (2) के अर्थ के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी के रूप में “कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया” की समाप्ति हम सूचित करते हैं कि 05 सितंबर 2017 की अधिसूचना बैंविवि.आईबीडी.सं.2224/23.13.127/2017-18 जो 28 अक्तूबर – 03 नवंबर, 2017 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित की गई है, के द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अर्थ के अंतर्गत “कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया” बैंकिंग कंपनी नहीं रही। भवदीय, (एम.जी. सुप्रभात) |
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