बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36(क) की उप-धारा (2) के अर्थ के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी के रूप में “केबीसी बैंक एन.वी.” की समाप्ति - आरबीआई - Reserve Bank of India
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प्रकाशित अप्रैल 20, 2017
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36(क) की उप-धारा (2) के अर्थ के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी के रूप में “केबीसी बैंक एन.वी.” की समाप्ति
भा.रि.बैं./2016-17/286 20 अप्रैल, 2017 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय/ महोदया, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36(क) की उप-धारा (2) के अर्थ के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी के रूप में “केबीसी बैंक एन.वी.” की समाप्ति हम सूचित करते हैं कि 24 जून, 2016 की अधिसूचना बैंविवि.आईबीडी.सं.16138/23.13.077/2015-16 जो 13 अगस्त – 19 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित की गई है, के द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अर्थ के अंतर्गत “केबीसी बैंक एन.वी.” बैंकिंग कंपनी नहीं रही। भवदीय, (एम.जी. सुप्रभात) |
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