बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 (क) की उप-धारा (2) के अर्थ के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी के रूप में “यूबीएस एजी” की समाप्ति - आरबीआई - Reserve Bank of India
78471023
प्रकाशित मई 19, 2016
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 (क) की उप-धारा (2) के अर्थ के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी के रूप में “यूबीएस एजी” की समाप्ति
आरबीआई/2015-16/404 19 मई 2016 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 (क) की उप-धारा (2) के अर्थ के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी के रूप में “यूबीएस एजी” की समाप्ति हम सूचित करते हैं कि 12 जनवरी, 2016 की अधिसूचना बैंविवि.आईबीडी.सं.7715/23.13.062/ 2015-16 जो 27 फरवरी – 04 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित की गई है, के माध्यम से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अर्थ के अंतर्गत “यूबीएस एजी” बैंकिंग कंपनी नहीं रही। भवदीय (एम.जी. सुप्रभात) |
प्ले हो रहा है
सुनें
क्या यह पेज उपयोगी था?