भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में “सरदार भीलाडवाला पारडी पीपल्स को-ओपरेटिव बैंक लि., किला पारडी, जि. वलसाड (गुजरात)” के नाम का “एसबीपीपी को-ओपरेटिव बैंक लि., किला पारडी, जि. वलसाड (गुजरात)” के रूप में परिवर्तन - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में “सरदार भीलाडवाला पारडी पीपल्स को-ओपरेटिव बैंक लि., किला पारडी, जि. वलसाड (गुजरात)” के नाम का “एसबीपीपी को-ओपरेटिव बैंक लि., किला पारडी, जि. वलसाड (गुजरात)” के रूप में परिवर्तन
आरबीआई/2017-18/106 7 दिसंबर, 2017 सभी वाणिज्यिक बैंक, महोदय / महोदया, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में “सरदार भीलाडवाला पारडी पीपल्स को-ओपरेटिव बैंक लि., किला पारडी, जि. वलसाड (गुजरात)” के नाम का “एसबीपीपी को-ओपरेटिव बैंक लि., किला पारडी, जि. वलसाड (गुजरात)” के रूप में परिवर्तन हम सूचित करते हैं कि 7 सितंबर 2017 की अधिसूचना सं. डीसीबीआर.आरएडी.(पीसीबी)अधि सं.5/08.26.213/2017-18 के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में “सरदार भीलाडवाला पारडी पीपल्स को-ओपरेटिव बैंक लि., किला पारडी, जि. वलसाड (गुजरात)” का नाम, “एसबीपीपी को-ओपरेटिव बैंक लि., किला पारडी, जि. वलसाड (गुजरात)” के रूप में बदल दिया गया है, जिसे दिनांक 28 अक्तूबर 2017 के भारतीय राजपत्र (भाग ।।।-खंड 4) में प्रकाशित किया गया है। भवदीय, (नीरज निगम) |