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भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में “सरदार भीलाडवाला पारडी पीपल्स को-ओपरेटिव बैंक लि., किला पारडी, जि. वलसाड (गुजरात)” के नाम का “एसबीपीपी को-ओपरेटिव बैंक लि., किला पारडी, जि. वलसाड (गुजरात)” के रूप में परिवर्तन

आरबीआई/2017-18/106
सबैंविवि विअप्र(आरएडी).(पीसीबी/आरसीबी).परि.सं.5/07.12.001/2017-18

7 दिसंबर, 2017

सभी वाणिज्यिक बैंक,
प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी),
राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंक (एसटीसीबी/सीसीबी)

महोदय / महोदया,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में “सरदार भीलाडवाला पारडी पीपल्स को-ओपरेटिव बैंक लि., किला पारडी, जि. वलसाड (गुजरात)” के नाम का “एसबीपीपी को-ओपरेटिव बैंक लि., किला पारडी, जि. वलसाड (गुजरात)” के रूप में परिवर्तन

हम सूचित करते हैं कि 7 सितंबर 2017 की अधिसूचना सं. डीसीबीआर.आरएडी.(पीसीबी)अधि सं.5/08.26.213/2017-18 के माध्‍यम से भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में “सरदार भीलाडवाला पारडी पीपल्स को-ओपरेटिव बैंक लि., किला पारडी, जि. वलसाड (गुजरात)” का नाम, “एसबीपीपी को-ओपरेटिव बैंक लि., किला पारडी, जि. वलसाड (गुजरात)” के रूप में बदल दिया गया है, जिसे दिनांक 28 अक्तूबर 2017 के भारतीय राजपत्र (भाग ।।।-खंड 4) में प्रकाशित किया गया है।

भवदीय,

(नीरज निगम)
मुख्‍य महाप्रबंधक

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